(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 17171717 माघमाघमाघमाघ 1111934934934934 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 108108108108) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 6666 फरफरफरफरवर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15) 2013201320132013 सं0 3ए-3-भत्ता-01/2012सं0 3ए-3-भत्ता-01/2012सं0 3ए-3-भत्ता-01/2012सं0 3ए-3-भत्ता-01/2012—1167116711671167/वि॰/वि॰/वि॰/वि॰
वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
5 फरवरी 5 फरवरी 5 फरवरी 5 फरवरी 2013201320132013105105105105.... विषयःविषयःविषयःविषयः—अपुनरीक्षित वेतनमान में वेअपुनरीक्षित वेतनमान में वेअपुनरीक्षित वेतनमान में वेअपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी तन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी तन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी तन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01010101....07070707....2012 के प्रभाव से मंहगाई 2012 के प्रभाव से मंहगाई 2012 के प्रभाव से मंहगाई 2012 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति । वित्त विभाग के संकल्प सं0 6570, दिनांक 21.06.12 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01.01.12 के प्रभाव से 139 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी ।
2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1(3)/2008-EII(B), दिनांक 15.10.2012 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01.01.2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01.07.12 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत हुए 139 प्रतिशत की दर को संशोधित करते हुए 151 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है ।
3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.12 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है—
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 6 फरवर(cid:15) 2013(ग) मंहगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं मंहगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर मंहगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा ।
(घ) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
4. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।
5. पेंशन भोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अंतर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है । साथ ही, कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।
6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, प्रभात शंकरप्रभात शंकरप्रभात शंकरप्रभात शंकर, सरकार के अपर सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 108-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in