िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22222222 माघमाघमाघमाघ 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 121121121121) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 11111111 फरफरफरफरवर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15) 2013201320132013 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय ------ अधिसूचना 26 अक्तूबर 2012
सं0 3666—पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में इन्डोर हॉल, छात्रावास, आउटडोर मैदान आदि आवंटन हेतु निम्नांकित शुल्क एवं शर्तों का निर्धारण किया जाता है :-
(क) आवंटन शुल्क तालिका (परिशिष्ट-1) (ख) सामान्य शर्ते 1. आयोजक द्वारा टिकट, आमंत्रण पत्र, भोलेनटियर कार्ड, कार पास की छपाई के पूर्व बिहार राज्य खेल प्राधिकरण तथा स्टेडियम प्रभारी से विचार-विमर्श कर अंतिम रूप देना होगा।
2. आयोजक को टिकट, भोलेनटियर कार्ड, कार पास, प्रवेश-पत्र, डिनर कार्ड, आदि का नमूना स्टेडियम प्रभारी/जिला प्रशासन को अभिलेख में संरक्षित करने हेतु उपलब्ध कराना होगा। 3. स्टेडियम परिसर के अंदर शराब, एवं अन्य मादक पदार्थो का सेवन पूर्णतः वर्जित होगा। 4. विद्युत आपूर्ति में बाधा, आगजनी, आँधी, तुफान, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में क्षति होने पर स्टेडियम प्रबंधन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
5. आयोजक आयोजन प्रारम्भ होने के पूर्व पूरी तरह आश्वस्त हो लेगें कि स्टेडियम के अंदर लाये जाने वाले उपस्कर/साजो सामान एवं अन्य वस्तुओं के प्रवेश के समय रिकार्ड में दर्ज करा ली गयी है तथा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित हो।
6. आयोजन के समय अग्निशमन यंत्र, चिकित्सा सेवाएं, एंबुलेन्स, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण तथा कार पार्किंग की व्यवस्था की जवाबदेही आयोजक की होगी।
7. आयोजन समाप्ति के बाद आयोजक एवं स्टेडियम प्रभारी संयुक्त रूप से स्टेडियम का मुआयना करेंगें। आयोजन के क्रम में यदि स्टेडियम परिसंपति का कोई नुकसान हुआ हो तो संयुक्त रूप से इसकी एक सूची बनायेंगे, तथा इसकी भरपाई जमानत की राशि से की जायेगी। जमानत राशि से अधिक नुकसान होने की स्थिति में आयोजक को भरपाई करनी होगी, अन्यथा स्टेडियम प्रबंधन नियमानुसार कानूनी कार्यवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
8. आयोजक को आयोजन समाप्ति के उपरांत साफ-सुथरी हालत में स्टेडियम सुपुर्द करना होगा, अन्यथा सफाई पर होने वाले व्यय की भरपाई जमानत राशि से की जायेगी।(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 फरवर(cid:15) 2013 2 9. विभाग एवं स्टेडियम प्रभारी द्वारा आयोजन के निमित दिये गये निर्देश/ सुझाव/ परामर्श आयोजक के लिए बाध्यकारी होंगे।
10. स्टेडियम प्रभारी की अनुमति के बिना स्टेडियम परिसर में लाये गये सामानों में से कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाया जायेगा।
11. खेलकूद कार्यक्रम के इतर अन्य आयोजन के लिए स्टेडियम का आवंटन नहीं किया जायेगा। 12. किसी भी स्टेडियम का आवंटन अघिकतम प्रतियोगिता अवधि तथा उससे दो दिन पूर्व/पश्चात् के लिए किया जायेगा।
(ग)स्टेडियम का आवंटन रद्द करना :- आयोजक द्वारा स्टेडियम का आवंटन रद्द कराने की स्थिति में निम्नांकित दर से आरक्षण शुल्क कटौती कर वापस किया जायेगाः- 1. आयोजन की तिथि से 07 (सात)दिन पूर्व आरक्षण रद्द कराने की स्थिति में आवंटन शुल्क का 15 प्रतिशत। 2. आयोजन की तिथि से 03 दिन पूर्व आरक्षण रद्द कराने की स्थिति में-आवंटन शुल्क का 25 प्रतिशत। 3. आरक्षण की तिथि से 02 दिन पूर्व आरक्षण रद्द कराने की स्थिति में-आवंटन शुल्क का 50 प्रतिशत एवं 01 दिन पूर्व आरक्षण रद्द कराने की स्थिति में 100% प्रतिशत।
4. विभागीय उपयोग की स्थिति में यदि स्टेडियम का आरक्षण रद्द किया जाता है तो आयोजक को संपूर्ण आवंटन शुल्क वापस कर दिया जायेगा। (घ)स्टेडियम आवंटन की प्रक्रिया :- 1. पाटलिपुत्र खेल परिसर स्टेडियम के आवंटन हेतु अधिकतम 02 माह तथा न्यूनतम 15 दिन पूर्व विहित आवेदन प्रपत्र में भरकर जमा करना होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित किराये की 25% प्रतिशत राशि जमानत के तौर पर बैंक ड्राफ्ट के रूप में (बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के नाम से) जमा करना होगा। खेल समाप्ति के पश्चात जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी।
3. स्टेडियम आरक्षण के उपरान्त आरक्षण शुल्क की पूरी राशि प्राधिकरण में जमा करनी होगी। आरक्षण शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में स्टेडियम उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा तत्काल आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।
4. किसी भी आवंटन को रद्द या अस्वीकृत करने का अधिकार स्टेडियम प्रभारी/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। 5. टिकट पर आयोजित होने वालेे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए स्टेडियम आरक्षण हेतु मैच आयोजन की तिथि से 15 दिन पूर्व निम्नांकित अभिलेख स्टेडियम प्रभारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगाः- (क) टिकट पर आयोजन के लिए आयकर/मनोरंजन कर विभाग से प्राप्त अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र। (ख) स्थानीय जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र। (ग) आयोजन स्थल पर संभावित धन-जन की क्षति के विरूद्व एक करोड़ रूपये का वीमा कवरेज का प्रमाण पत्र। (घ) स्टेडियम परिसर के भीतरी भाग में किसी भी प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थ, धुम्रपान आदि की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। 6. किसी भी खेल प्रतियोगिता के आयोजन के क्रम में स्टेडियम परिसर में होर्डिंग/बैनर लगाने वाले फर्म/आयोजक/संस्था/संघ इत्यादि को स्टेडियम प्रभारी से लिखित पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा। (ड़)(ड़)(ड़)(ड़) कोष का संरक्षणकोष का संरक्षणकोष का संरक्षणकोष का संरक्षण----
1. पाटलीपुत्र खेल परिसर/विभिन्न खेल संरचनाओं/छात्रावास के आवंटन से प्राप्त राषि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत पाटलिपुत्र खेल परिसर रख-रखाव समिति कोष में जमा होगी।
2. स्टेडियम से प्राप्त कोष के संचालन के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में अलग खाता होगी। 3. आवंटन से प्राप्त राषि उनके रख-रखाव, सुरक्षा एवं लघु कार्य आदि में व्यय किये जायेंगे तथा प्राप्त कोष की राषि का विकलन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। स्टेडियम के रख-रखाव एवं अनुरक्षण---- (च) (च) (च) (च) स्टेडियम के रख-रखाव एवं अनुरक्षण स्टेडियम के रख-रखाव एवं अनुरक्षण स्टेडियम के रख-रखाव एवं अनुरक्षण 1. पाटलीपुत्र खेल परिसर के रख-रखाव एवं अनुरक्षण के लिए निदेषक, छात्र एवं युवा कल्याण बिहार पटना की अध्यक्षता में निम्नरूपेन रख-रखाव समिति गठित होगी :- (क) निदेषक, (छात्र एवं युवा कल्याण), बिहार, पटना ः- अध्यक्ष (ख) निदेषक-सह-सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ः- उपाध्यक्ष (ग) उप निदेषक, (युवा कल्याण) बिहार ः- सदस्य (घ) खेल प्राधिकरण के दो वरीय क्रीड़ा कार्यपालक ः- सदस्य (ड़) उप निदेषक, खेल, पटना प्रमण्डल पटना ः- सदस्य (च) प्रबंधक, मोईनुलहक स्टेडियम, पटना ः- सदस्य (छ) जिला खेल पदाधिकारी-सह-स्टेडियम प्रभारी पटना ः- सदस्य सचिव (ज) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो खिलाड़ी/प्रषिक्षक ः-(अध्यक्ष चाहें तो दो विषेषज्ञ को आमंत्रित कर सकते है)3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 फरवर(cid:15) 2013 2. प्रभारी पाटलिपुत्र खेल परिसर, पटना द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में समिति की बैठक आहूत कर अगले माह में होने वाले स्टेडियम के रख-रखाव एवं अनुरक्षण पर होने वाले व्यय की कार्य योजना पर समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगें। तदनुसार बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा स्टेडियमों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु राषि कोष उपलब्ध कराया जायेगा।
3. पाटलिपुत्र खेल परिसर के रख-रखाव के लिए समिति आउटर्सोसिंग करने की अनुषंसा कर सकेगी। सरकार के अनुमोदन उपरान्त कोष से राषि खर्च का निर्णय ले सकेगी।
4. स्टेडियम प्रभारी के पास मासिक कार्याें के लिए 25-30 हजार रुपये रहेंगे। इस राषि से प्रतिमाह आवष्यकतानुसार निम्नांकित कार्य कराये जायेंगे :-
बेडषीट/पिलोकवर की धुलाई, बल्ब/ट्यूबलाईट बदलना, लघु प्लम्बर का कार्य और छोटे मोटे मेन्टेनेंस, खिड़की-दरवाजों की मरम्मति, ताला बदलना, साफ सफाई, स्टेषनरी, विभिन्न प्रकार के प्रपत्र की छपाई आदि।
(छ) अन्य शर्ते
1. नियंत्रण - पाटलीपुत्र खेल परीसर का संपूर्ण नियंत्रण कला, संस्कृति एवं युवा विभाग या विभाग द्वारा नामित एजेन्सी का होगा।
2. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय-समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।
3. इस नियमावली से संबंधित किसी नियम को लागू करने से किसी विशेष मामले में कठिनाई होती हो तो इस मामले में स्थापित नियमों/ अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार अधिसूचना द्वारा किसी कठिनाई को उस आवश्यक सीमा तक जिसे वह न्यायोचित तथा निपटारा करने के लिए आवश्यक समझें, को दूर कर सकेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महेष्वर प्रसाद सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
(परिशिष्ट - 1)
छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
विभिन्न स्तर के खेल प्रतियोगिताओं के लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर के खेल संरचनाओं/छात्रावास के लिए निर्धारित आरक्षण शुल्क की दरो का विवरण :-
| क्र. | इन्डोर हॉल | कॉन्फ्रेन्स रूम(इन्डोर हॉल) | भी0 आई0 पी0 लाँज(इन्डोर हॉल) | खेल छात्रावास (जेनरेटर सुविधा सहित) | ग्रास फुटबॉल/ एथलेटिक्स मैदान | |||
| Non AC | AC | जेनरेटर चार्ज | ||||||
| 1 | विद्यालय/ महाविद्यालय | 20,000/- | 35,000/- | 2000/- प्रति घंटा | 3500/-प्रति आधा दिन | 1000/- प्रति दिन | प्रति बेड200/- प्रति दिन | 7500/- प्रति दिन |
| 2 | लोक उपक्रम | 25,000/- प्रति दिन | 40,000/- प्रति दिन | 2500/- प्रति घंटा | 6000/- प्रति दिन | 2000/- प्रति दिन | ||
| 3 | राज्य खेल संंघ | राज्य स्तर -10,000/- राष्ट्रीय स्तर - निःशुल्क | राज्य स्तर 25,000/- राष्ट्रीय स्तर 15000/- | 1500/- प्रति घंटा | 1000/- प्रति आधा दिन 2000/- प्रति दिन | राष्ट्रीय स्तर - निःशुल्क | राज्य स्तर + राष्ट्रीय स्तर - प्रति बेड 100/- प्रति दिन | राज्य स्तर -5000/- राष्ट्रीय स्तर -5000/- |
| 4 | सरकारी विभाग | राज्य स्तर -5000/- राष्ट्रीय स्तर -10000/- | राज्य स्तर -10000/- राष्ट्रीय स्तर -20000/- | 1500/- प्रति घंटा | 1000/- प्रति आधा दिन 2000/- प्रति दिन | 1000/- प्रति दिन | प्रति बेड 50/- प्रति दिन | 5000/- प्रति दिन |
नोट :- 1. आवंटन शुल्क का 25% जमानत राशि (प्रत्यर्पणीय) के रूप में जमा करना होगा। जिससे किसी भी क्षति होने पर क्षतिपूर्ति की राशि सामंजित की जाएगी।
2. विभिन्न खेलो के मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण शिविर के लिए तथा इन्डोर हॉल खेल सेमिनार/कार्यशाला, के लिए ही आवंटित किया जाएगा।
3. इन्डोर हॉल के आरक्षण में VIP लाँज शामिल नहीं होगा।
4. आउटडोर स्टेडियम में फ्लड लाईट लगने पर आवंटन शुल्क का पुनः निर्धारण किया जाएगा।
परिसर के प्रभारी पदाधिकारी को आरक्षण स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। 5. परिसर के प्रभारी पदाधिकारी को आरक्षण स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। परिसर के प्रभारी पदाधिकारी को आरक्षण स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। परिसर के प्रभारी पदाधिकारी को आरक्षण स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
पाटलिपुत्र खेल परिसर में खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु निर्धारित दर
| क्र. | मल्टिजिम अभ्यास | खेल अभ्यास | ||||
| मासिक | अर्धमासिक | वार्षिक | ||||
| 1 | विद्यालय/ महाविद्यालय | निबंधन शुल्क - 250/- प्रति वर्ष 100/- प्रति महीना | 200/- | 1000/- | 2000/- | |
| 2 | लोक उपक्रम | निबंधन शुल्क - 500/- प्रति वर्ष 200/- प्रति महीना | 200/- | 1000/- | 2000/- | |
| 3 | राज्य खेल संस्था एवं सरकारी विभाग के खिलाड़ी | राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिए - निबंधन शुल्क - 150/- प्रति वर्ष 100/- प्रति महीना | 100/- | 500/- | 1000/- |
नोट :- 1. अभ्यास करने वाले सभी खिलाडियों को पहचान पत्र निर्गत किया जायगा।
2 प्रभारी पदाधिकारी द्वारा अभ्यास के लिए समय/अवधि/दिन का निर्धारण किया जायगा। 3 अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को विहित प्रपत्र में सदस्यता के लिए आवेदन देना होगा। 4 परिसर में उपलब्ध खेल विधाओं में अभ्यास के लिए ही अनुमति दी जायगी। 5 परिसर के प्रभारी पदाधिकारी को अभ्यास हेतु सदस्यता/अनुमति देने का अधिकार अभ्यास के लिए आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
महेष्वर प्रसाद सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
—————
अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 121-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in