(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 24242424 माघमाघमाघमाघ 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 128128128128) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 13131313 फरफरफरफरवर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15) 2013201320132013 वाणिज्य-कर विभाग ------- अधिसूचनाएं 12 फरवरी 2013
एस0ओ0 119, दिनांक 13 फरवरी 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा-
संशोधन
1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 में संषोधन-बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 के उप-नियम (8) का द्वितीय परंतुक विलोपित किया जायेगा।
2 बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 64 में संषोधन-बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 64 का खंड (घ) विलोपित किया जायेगा। 3. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगी।
[(सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-12/2012-522(अनु0)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुधीर कुमार, आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग।
12 फरवरी 2013
एस0ओ0 120, एस0ओ0 119, दिनांक 13 फरवरी 2013 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खडं (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 13 फरवर(cid:15) 2013 The 12th February 2013 S.O. 119 dated the 13th February 2013—In exercise of powers conferred by sub- section (1) of section 93 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 (Act 27 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, namely:
Amendments
1. Amendment in Rule 19 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005—The second proviso to sub-rule (8) of Rule 19 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be deleted.
2. Amendment in Rule 64 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005— Clause
(d) of Rule 64 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be deleted.
3. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.
[(File No.-Bikri-Kar/Sansodhan-12/2012-522 (Anu.)] By order of the Governor of Bihar, SUDHIR KUMAR, Commissioner-Cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.
————— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 128-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in