Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 14 February 2013

Published 14 February 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-02-14.135
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

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संकल्प

6 फरवरी 2013

विषयः-पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु ग़ैर मज़रूआ आम भूमि जिसकी प्रकृति बदल गई हो एवं वह आम उपयोग में नहीं हो, का पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने की शक्ति सम्बन्धित समाहर्त्ता को प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में। पंचायत सरकार भवनों का निर्माण सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अनुसार प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए न्यूनतम 50 डिसमिल भूमि की आवश्यकता है। उक्त योजना के शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक दिनांक 24.12. 2012 में मद संख्या 21 के रूप में लिये गए निर्णय के आलोक में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु गै़र मज़रूआ आम भूमि जिसकी प्रकृति बदल गई हो एवं वह आम उपयोग में नहीं हो, का पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने की शक्ति सम्बन्धित समाहर्त्ता को प्रत्यायोजित की जाती है। समाहर्त्ता द्वारा खा़स महाल मैनुअल एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों [परिपत्र सं0-217(6)/रा0, दिनांक 24.02.2010 जिसका सम्बन्ध जल निकाय, उत्सर्जन या प्रवाह/पुनरूद्धार की सम्भावना की जाँच से है (छाया-प्रति संलग्न), सहित] में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए ग़ैर मज़रूआ आम भूमि जिसकी प्रकृतिबदल गई हो एवं वह आम उपयोग में नहीं हो, का पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जायेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 फरवर(cid:15) 2013 2. समाहर्त्ता द्वारा पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु न्यूनतम 50 (पचास) डिसमिल ग़ैर मज़रूआ आम भूमि जिसकी प्रकृति बदल गई हो एवं वह आम उपयोग में नहीं हो, का पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण निम्न शर्त्तों पर किया जायेगा-

(क) जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

(ख) अन्य शर्त्तें ख़ास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य हाेंगी। 3. समाहर्त्ता द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश की प्रति सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सी0 अशोकवर्धन,

सरकार के प्रधान सचिव।

————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 135-571+1500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 14 February 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-02-14.135/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-02-14.135.