(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 29292929 माघमाघमाघमाघ 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 149149149149) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 18181818 फरफरफरफरवर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15)वर(cid:15) 2013201320132013 la0 i;Z0@;ks0¼jk0½&16@12—269 पर्यटन विभाग ------- संकल्प 4 फरवरी 2013
विषयःविषयःविषयःविषयः—विभागीय संकल्प संख्या 1415, दिनांक 15 न्हित पर्यटन परिपथों में अवस्थित विभागीय संकल्प संख्या 1415, दिनांक 15....05050505....2012 द्वारा निर्गत 2012 द्वारा निर्गत 2012 द्वारा निर्गत 2012 द्वारा निर्गत राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के चिचिचिचिन्हित पर्यटन परिपथों में अवस्थित विभागीय संकल्प संख्या 1415, दिनांक 15 न्हित पर्यटन परिपथों में अवस्थित न्हित पर्यटन परिपथों में अवस्थित विभागीय संकल्प संख्या 1415, दिनांक 15 गैरगैरगैरगैर नियोजित प्रक्षेत्रों के द्वारा नियोजित प्रक्षेत्रों के द्वारा नियोजित प्रक्षेत्रों के द्वारा नियोजित प्रक्षेत्रों के द्वारा संचालित मार्गीय सुविधाओं यथा ढाबों/लाइसंचालित मार्गीय सुविधाओं यथा ढाबों/लाइसंचालित मार्गीय सुविधाओं यथा ढाबों/लाइसंचालित मार्गीय सुविधाओं यथा ढाबों/लाईन होटलों/मोटलों आदि केर् न होटलों/मोटलों आदि केर् न होटलों/मोटलों आदि केर् न होटलों/मोटलों आदि के उन्नयन उन्नयन उन्नयन उन्नयन एवं मानकीकरण हेतु प्रोत्साहन नीति - 2012 में आंषिक संषोधन। एवं मानकीकरण हेतु प्रोत्साहन नीति - 2012 में आंषिक संषोधन। एवं मानकीकरण हेतु प्रोत्साहन नीति - 2012 में आंषिक संषोधन। एवं मानकीकरण हेतु प्रोत्साहन नीति - 2012 में आंषिक संषोधन। पर्यटन विभाग, बिहार द्वारा वर्ष 2012 में राज्य के चिन्हित पर्यटन परिपथों में अवस्थित गैर नियोजित प्रक्षेत्रों के द्वारा संचालित मार्गीय सुविधाओं यथा ढाबों/लाईन होटलों/मोटलों आदि के उन्नयन एवं मानकीकरण हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1415, दिनांक 15.05.2012 द्वारा निर्गत प्रोत्साहन नीति - 2012 में आंषिक संषोधन करते हुए निम्नांकित कण्डिकाओं को कण्डिका- (ड़) में जोड़ा जाता हैः-
(xi) (1) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण विभाग द्वारा अनुषंसित वास्तुविद् से कराया जायेगा। (2) इस योजना की स्वीकृति विभाग द्वारा की जायेगी तथा इसका कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से कराया जायेगा।
(3) बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को अनुदान के मद में उपलब्ध करायी गयी राषि से संबंधित उन्नयन के लिये स्वीकृत होटल/मोटल/ढाबा के मालिकों को 5 किस्तों में भुगतान किया जायेगा। (4) विभागीय वास्तुविद् संबंधित होटल/मोटल/ढाबा के मालिक से सम्पर्क कर उनके अनुसार डिजाईन बनायेंगे।
(5) प्राक्कलित राषि के आधार पर एक चौथाई निर्माण कार्य होने के बाद प्रथम 1,00,000 (एक लाख रूपये) या 20 प्रतिषत देय अनुदान जो भी अधिक हो, के अग्रिम संबंधित होटल/ ढाबा मालिकों को चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उनके खाता में भुगतान किया जायेगा।
(6) प्रथम अग्रिम देने के पूर्व विभागीय पदाधिकारी के टीम के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद ही प्रथम किस्त की राषि विमुक्त की जायेगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 18 फरवर(cid:15) 2013 (8) तीसरा, चौथा एवं पाँचवा किस्त अगले तीन वर्ष पूरे होने, चार वर्ष पूरा होने एवं पाँच वर्ष पूरा होने के बाद किया जायेगा। (9) होटल/मोटल/ढाबा का नाम मालिक चाहे तो अपने नाम, पत्नी के नाम, पुत्र के नाम करने के लिये भी स्वतन्त्र होंगे। (10) होटल/मोटल/ढाबा के लिये जो साईनेज तैयार किया जायेगा, उसमें पर्यटन विभाग के लोगो के साथ पर्यटन विभाग से वित्तीय अनुदान प्राप्त भी अंकित किया जायेगा।
(11) संकल्प की कंडिका- (ix) के आलोक में विभाग द्वारा गठित समिति के निरीक्षण के दौरान प्राप्त सुझावों के अनुरूप वैसे सभी मालिकों को काम करना होगा अन्यथा उनका देय अनुदान बन्द कर दिया जायेगा।
(12) संकल्प की कंडिका- (x) के आलोक में तय मानक के आधार पर 10 वर्षों तक होटल/ढाबा को चलाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले लाभार्थियों से कैपिटल सब्सिडी की वसूली भी जा सकेगी। (xii) उपरोक्त कण्डिकाओं में जो भी शर्त दिये गये हैं उसी शर्त के आलोक में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संबंधित होटलों/मोटलों/ढाबों के मालिकों से एक एग्रिमेन्ट कराने के बाद ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी। 2. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 1415, दिनांक 15.05.2012 को इस हद तक संषोधित समझा जाय। आदेषःआदेषःआदेषःआदेषः—आदेष दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार गजट के विषेष अंक, सुविख्यात पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों में प्रकाषित की जाय और सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट,(ह॰) अस्पष्ट,(ह॰) अस्पष्ट,(ह॰) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 149-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in