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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 February 2013

Published 22 February 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-02-22.154
Languages
English, Hindi
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रिट पिटिशन (क्रिमिनल) संख्या- 666-70/1992 विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.1997 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश [जे0टी0 1997(7) एस॰सी॰384] में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने, यौन उत्पीड़न से संबंधित परिवादों के निष्पादन एवं दोषी व्यक्तियों को दंड देने हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु दिशा-निदेश दिए गए हैं। इसके अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा भी आवश्यक निदेश जारी किए गए हैं। उक्त निदेशों के अनुसरण में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4612 दिनांक 10.09. 2009 द्वारा एक राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का गठन श्रीमती एस॰ सिद्धु, भा॰प्र॰से॰ (74) की अध्यक्षता में किया गया था। उनकी सेवानिवृत्ति तथा उक्त समिति के कुछ सदस्यों का पदस्थापित स्थान से अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता हो गयी है। 2. अतः राज्य सरकार ने, संकल्प संख्या-7292 दिनांक 26.08.2004 के साथ पठित संकल्प संख्या-2403 दिनांक 04.05.2001 एवं संकल्प संख्या-4612 दिनांक 10.09.2009 के तहत्‌ कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु उपाय के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का, तुरत के प्रभाव से, निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया हैः-(i) सुश्री अमिता पॉल, भा॰प्र॰से॰, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार - अध्यक्ष (ii) राज्य मानवाधिकार आयोग में पदस्थापित पुलिस महानिरीक्षक - पदेन सदस्य (iii) श्रीमती विजयालक्षमी एन॰, भा॰प्र॰से॰, सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, - सदस्य (iv) समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित किसी अनुभवी स्वयंसेवी संस्था की महिला प्रतिनिधि - सदस्य (v) निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना - सदस्य-सचिव 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 22 फरवर(cid:15) 2013 3. उक्त पुनर्गठित समिति का कार्यकाल अगले आदेश तक रहेगा। 4. उक्त समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिए गए दिशा-निदेश का अनुपालन कराने और एतत्संबंधी राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन की दिशा में विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा कृत कार्रवाई की समीक्षा करेगी और यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।

5. उक्त समिति कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न संबंधी आचरणों, चाहे ऐसा आचरण किसी कानून के तहत अपराध हो या सेवा नियमावली का उल्लंघन, के कारणों से उद्‌भुत शिकायतों के समुचित और कालबद्ध निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी।

6. यह समिति प्राप्त शिकायतों एवं उनके द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को समर्पित करेगी।

7. उक्त समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार अवश्य होगी, किन्तु समिति की अध्यक्ष आवश्यकतानुसार कभी भी समिति की बैठक बुला सकेंगी। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, धर्मेन्द्र सिंह गंगवार, सरकार के प्रधान सचिव।

————— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 154-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 February 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-02-22.154/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-02-22.154.