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10 tuojh 2013
सं0 22/नि0सि0(दर0)-16-01/2006/32—श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में चार संरचनाओं के निर्माण से संबंधित निविदा की कार्रवाई विभागीय नियमाें के विपरित रोक दिया गया। अधी0 अभि0, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सं0-1, दरभंगा द्वारा दिनांक 10.05.03 की तिथि में काकरघाटी शाखा नहर के चार संरचनाओं की निविदा प्राप्त करने की तिथि 31.05.03 रखी गयी थी। उक्त निविदा सूचना को श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के पत्रांक-2006 दिनांक 20.05.03 द्वारा गलत कारणों कि प्राक्कलन स्वीकृत नहीं है का उल्लेंख करते हुए रोक दिया गया जो कि उचित नहीं था क्योंकि दिनांक 20.05.03 की तिथि में चारों प्राक्कलन स्वीकृत थे। आवंटन भी उपलब्ध था एवं निविदा सूचना प्रकाशन का समय 21 दिन भी पर्याप्त था। श्री प्रसाद का उक्त कृत्य विभागीय नियमों के विपरीत एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक है जिसके कारण सरकारी राजस्व की क्षति हुई। अतएव विभागीय नियमों के विपरित निविदा की कार्रवाई रोक देने इत्यादि गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राजस्व की क्षति इत्यादि आरोपों के लिए श्री प्रसाद से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत विभागीय पत्रांक-1351 दिनांक 10.09.10 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।
श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 5 माच- 2013 1. आदेश सं0-1578 दिनांक 24.07.06 - निन्दन वर्ष- 2006-07 एवं तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। 2. आदेश सं0-139 दिनांक 07.02.11- पेंशन पर 15 प्रतिशत का रोक एक वर्ष के लिए।
एक अन्य निविदा आमंत्रण में अनियमितता के मामले में उनसे प्राप्त कारण पृच्छा विभाग में समीक्षाधीन है। श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन मुख्य अभियंता के द्वारा निविदा को स्थगित कर सरकारी कार्य को रोकने तथा उपर्युक्त अंकित अन्य विभिन्न कार्रवाई से भी इनके द्वारा गलत कार्य करने के प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया है कि इनकी सेवा संतोषप्रद नहीं है।
अतएवं श्री गंगा प्रसाद, सेवानिवृत्त अधी0 अभियंता-सह-प्रभारी मुख्य अभियंता की सेवा संतोषप्रद नहीं पाते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (c) के अंतर्गत प्रद्त स्वीकृत पेंशन को पुनरीक्षित करने की शक्ति के तहत एक वर्ष तक पॉंच प्रतिशत पेंशन कटौती का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री गंगा प्रसाद के पेंशन से पॉच प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए करने का निर्णय लिया जाता है।
उक्त आदेश श्री गंगा प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी मुख्य अभियंता, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत्त अधी0 अभि0 को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 175-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in