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21 tuojh 2013
सं0 22/नि0सि0(जम0)-12-10/2005/86—श्री रंजीत कुमार, सहायक अभियन्ता(यॅा0) के विरूद्व एक पत्नी के रहते हुए बिना सरकार की स्वीकृति के दूसरी शादी कर लेने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं0-713 दिनांक 7.7.06 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। इस बीच कुमार दिनांक 31.3.12 को सेवानिवृत्त हो गये। तत्पश्चात इनके विरूद्व पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0-60 सह पठित ज्ञापांक 419 दिनांक 16.5.12 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत सम्परिवर्तित किया गया। संचालन पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 928 दिनांक 23.8.12 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई। जिसके जबाव में श्री कुमार द्वारा अपर मुख्य न्यायाधिश फैमली कोर्ट पटना के द्वारा दिनांक 13.01.07 को टाईटिल सूट सं0-01/05 में पारित आदेश संलग्न करते हुए कहा गया कि दूसरी बार शादी करने का आरोप गलत है। इस प्रकार उनके विरूद्व दूसरी शादी करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।
श्री कुमार सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता से प्राप्त जबाव की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री रंजीत कुमार, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता को जबाव को स्वीकार करते हए उन्हें उक्त आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 5 माच. 2013 2 इसमें विभागीय अनुमोदन प्राप्त है। उक्त आदेश श्री कुमार को संसूचित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जे0 एन0 पी0 सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
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अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 178-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in