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11 Qjojh 2013
सं0 22/नि0सि0(वीर0)-07-05/2007/226—श्री हरिनारायण प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल सं0-2, वीरपुर के विरूद्व उनके पदस्थापन अवधि वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान सम-विकास योजना के तहत निर्मित सात अद्द स्लुईस गेटों के कार्य की जॅाच उड़नदस्ता अंचल द्वारा की गयी।
उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त संरचनाओं का निर्माण विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराने एवं गुणवता की जांच कराये बगैर ही भुगतान करने के लिए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक 324 दिनांक 19.2.10 से स्पष्टीकरण पूछा गया।
श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1302 दिनांक 3.9.10 से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद को दोषमुक्त करने का निष्कर्ष अंकित किया गया, लेकिन विभागीय समीक्षोपरान्त आरोप सं0-2 प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप असहमति के बिन्दु पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। प्राप्त जबाव की समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 5 माच. 2013 इसमें विभागीय अनुमोदन प्राप्त है। उक्त आदेश श्री प्रसाद, सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जे0 एन0 पी0 सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 182-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in