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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 March 2013

Published 06 March 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-03-06.193
Languages
English, Hindi
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((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 193193193193) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 6666 माच,माच,माच,माच, 2013201320132013 सं0 07/सू॰ प्रा॰-29/2012—287 सूचना प्रावैधिकी विभाग ------ संकल्प 5 मार्च 2013 विषयः- संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्थापित National Optical Fibre Network (NOFN) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा Right of Way (RoW) प्रदान किये जाने एवं इससे संबंधित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा को हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में।

[Regarding the Signature on the Tripartite MoU among Govt. of India, Govt.

of Bihar & BBNL providing Right of Way by the State Govt. under the

National Optical Fibre Network (NOFN) Scheme establsihed by the

Departmnet of ICT Govt. of India.]

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्रांक-4/4/2009-Policy- 1/NOFN-RoW दिनांक 09.05.2012 एवं 16-04/2012-EIP दिनांक 02.05.2012 द्वारा देश के सभी पंचायतों में Broadband Connectivity प्रदान किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु एक विशेष कार्य एजेन्सी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि॰ की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है, जो कि भारत संचार निगम लि०, Railtel एवं Power Grid Corporation of India Ltd. की एक साझा कम्पनी है। राज्यों में पंचायत स्तर तक Optical Fibre बिछाये जाने की योजना तथा NOFN के कार्यान्वयन का दायित्व उक्त विशेष कार्य एजेन्सी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि॰ को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार के द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि पंचायत स्तर तक Optical Fibre बिछाये जाने की योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा Right of Way (RoW) अधिभार प्रदान करने के साथ-साथ प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा पर राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। 2. राज्य सरकार की तरफ से RoW के अंतर्गत निम्न अपेक्षायें की गयी हैंः- (i) Optical Fibre बिछाये जाने के क्रम में विभिन्न स्थलों पर की जाने वाली खुदाई के लिए सभी संगत विभाग यथा पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/नगर विकास 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 6 माच, 2013 विभाग/जल संसाधन विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग तथा बिहार राज्य विधुत बोर्ड (ऊर्जा विभाग) की संरचनाओं के इस्तेमाल के क्रम में कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(ii) उक्त कंडिका में वर्णित विभागों से योजना के कार्यान्वयन के क्रम में अलग-अलग अनुमति प्राप्त करने के जगह पर एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत विभागीय अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(iii) dsUnz ljdkj ds i= ds lkFk layXu MoU में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार स्थल का पुनस्र्थापन का कार्य कार्यवाहक एजेन्सी के द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(iv) पंचायतों में किसी एक सरकारी भवन में 50 वर्गफीट निर्मित स्थल तथा 200 वाट के विधुत आपूर्ति की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क की जाएगी।

(v) उक्त को समाहित करते हुए राज्य सरकार द्वारा त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

3. NOFN के संदर्भ में केन्द्र सरकार से प्राप्त उपर्युक्त अनुरोध पर मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर संबद्ध विभागीय सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ सम्पन्न बैठक में RoW के प्रस्तावित विभिन्न बिन्दुओं के समीक्षोपरांत निम्न बिन्दुओं पर कठिनाई परिलक्षित हुई :- (i) यह कि पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित जमीन जो कि Reserve Forest एवं Protected Forest की श्रेणी में आते हैं, उनके उपयोग की अनुमति हेतु राज्य सरकार पूर्णतः सक्षम नहीं है। यह अनुमति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्र सरकार की सहमति के उपरांत ही प्रदत्‌ की जाय। (ii) राज्य सरकार की वर्तमान स्थिति में सभी पंचायतों में सरकारी भवन एवं विधुत आपूर्ति की व्यवस्था में कठिनाई संभव है।

4. उपर्युक्त कंडिका में वर्णित कठिनाई के बिन्दुओं के आलोक में राज्य सरकार की तरफ से RoW के अन्तर्गत कंडिका-2 में उल्लिखित सुविधाओं को निम्न शर्त्त के साथ NOFN के कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है :- (क) पर्यावरण एवं वन विभाग के नियंत्रणाधीन Reserve Forest एवं Protected Forest की जमीन पर अनुमति हेतु राज्य सरकार द्वारा अपनी तरफ से पहल किया जायेगा, परन्तु औपचारिक अनुमोदन केन्द्रीय एजेन्सी को संबंधित मंत्रालय के अनुमोदन के उपरांत ही दिया जा सकेगा।

(ख) पंचायत स्तर पर सरकारी भवन एवं विधुत स्रोत की सुविधा यथा संभव उपलब्धता के आधार पर प्रदान किया जा सकेगा।

5. NOFN के संदर्भ में संबंधित विभाग यथा-पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग की सहमति प्राप्त है। 6. वर्णित स्थिति में राज्य सरकार के विकासोन्मुखी कार्यों के व्यापक हित को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा NOFN के प्रसंग में याचित RoW को मंत्रिपरिषद्‌ के अनुमोदनोपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा पर सूचना प्रावैधिकी विभाग को हस्ताक्षरित किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है। आदेश ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/ जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार सिंह, सरकार के प्रधान सचिव।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 193-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 March 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-03-06.193/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-03-06.193.