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वित्त विभाग के संकल्प सं॰ 1089, दिनांक 07.02.2011 के द्वारा मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त विशेष सुरक्षा ग्रुप के पदाधिकारियों/कर्मियों को विशेष भत्ता के रूप में मूल वेतन का 30% अधिकतम रु0 2500 (दो हजार पांच सौ) रूपये प्रतिमाह की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्त्तमान में महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्य एवं मँहगाई दर को देखते हुए गृह विभाग, बिहार का अभिमत प्राप्त हुआ है कि अधिकतम सीमा रु0 2500 निर्धारित होने की प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। उक्त अभिमत के आलोक में विशेष भत्ता की अधिकतम सीमा में बढ़ोत्तरी का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था । सम्यक् विचारोपरान्त मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त विशेष सुरक्षा ग्रुप के पदाधिकारियों/कर्मियों को देय विशेष भत्ता की अधिकतम सीमा रु0 5000 (पाँच हजार) मात्र प्रतिमाह आदेश निर्गत होने की तिथि से स्वीकृत किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो॰ सउद, सरकार के संयुक्त सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 229-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in