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अधिसूचना
12 मार्च 2013
एस0ओ0 167, दिनांक 14 मार्च 2013—जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-701/विधि, दिनांक 19.06.2012 के अनुसरण में जहानाबाद जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप जहानाबाद जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री अरविन्द कुमार, पंजीयन संख्या-1614/1996 को जिनका कार्यकाल जनवरी, 2012 को समाप्त हो चुका था और वे कार्यरत थे उनके द्वारा किये गये कार्यो को विनियमित करते हुए जनवरी, 2012 से अगले तीन वर्षो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।
2. उक्त अधिनियम के अन्र्तगत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
3. इसके लिए उन्हें लोक अभियोजक के दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 माच. 2013 5. इनका यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक माह में लंबित तथा निष्पादित वादों से संबंधित प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को समर्पित करेंगे। 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालनार्थ वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में इनके कार्याे की लंबित केशों की समीक्षा जिला पदाधिकारी तथा निर्देेशक अभियोजन द्वारा की जायेगी तथा उन्हें सरकार को प्रतिवदेन समर्पित करना है।
(सं0सं0-सी0/ए0एस0-3-16/2008/1909/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।
————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 236-571+25-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in