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अधिसूचना
12 मार्च 2013
एस0ओ0 168, दिनांक 14 मार्च 2013—जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-142-I/विधि, दिनांक 20.10.2012 के अनुसरण में सिवान जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिवान जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री भागवत राम, पंजीयन संख्या-2724/2001 को पद ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 14 माच. 2013 5. इनका यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक माह में लंबित तथा निष्पादित वादों से संबंधित प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को समर्पित करेंगे। 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालनार्थ वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में इनके कार्याे की लंबित केशों की समीक्षा जिला पदाधिकारी तथा निर्देेशक अभियोजन द्वारा की जायेगी तथा उन्हें सरकार को प्रतिवदेन समर्पित करना है।
(सं0सं0-सी0/ए0एस0-3-07/2008/1910/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,