(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 27272727 फा!गुफा!गुफा!गुफा!गुनननन 1111934934934934 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 242242242242) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 18181818 माच.माच.माच.माच. 2013201320132013 सं0 3/आई0सी0-4020/2006 श्र0सं0—764 Je lalk/ku foHkkx &&&&& ladYi 11 ekpZ 2013 संकल्प संख्या-3/आई0सी0-4020/06 श्र0सं0-2804 दिनांक 30.09.2011 द्वारा गठित स्वतंत्र पर्षद को निम्न प्रकार से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया जाता है :-
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1. प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग - अध्यक्ष 2. श्रमायुक्त, बिहार-सह-निबंधक, श्रमिक संघ, बिहार - सदस्य-सचिव-सह-संयोजक
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(i) प्राईवेट सेक्टर से तीन उद्योगपति प्रतिनिधि- 1. श्री राजीव कुमार, मेसर्स त्रिमूर्ति कन्सर्न प्रा0लि0, आजाद चौक, समस्तीपुर।
2. श्री राकेश कुमार, प्रबंध निदेशक, पारस पब्लिकेशन प्रा0लि0, राजकुमार कम्पलेक्स के निकट, खजांची रोड, पटना-4
3. श्री अखिलेश कुमार, प्रबंध निदेशक, मेसर्स गंगा डेयरी लि0, रमजानपुर, बेगूसराय।
(ii) पब्लिक सेक्टर से तीन उद्योगपति प्रतिनिधि - 1. नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन, बाढ़ (पटना) के प्रतिनिधि।
2. इंडियन ऑयल कारपोरेशन, बरौनी, रिफाईनरी, बरौनी, बेगूसराय के प्रतिनिधि।
3. बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन, बरौनी, बेगूसराय के प्रतिनिधि। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 18 माच. 2013 fu;ksftrksa ds izfrfuf/k lnL; (1) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक) (2) महासचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँगे्रस (3) अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (4) महासचिव, ऑल इंडिया सेन्ट्रल कॉउसिंल ऑफ ट्रेड यूनियन (एक्टू) (5) महासचिव, सेन्ट्रल इण्डियन टे्रड यूनियन (सिटू) (6) महासचिव, हिन्द मजदूर सभा (7) महासचिव, यूनाईटेड टे्रड यूनियन काँग्रेस (यू0टी0यू0सी0) (8) महासचिव, ट्रेड यूनियन कॉर्डिनेसन सेन्टर (टी0यू0सी0सी0) (9) महासचिव, ऑल इण्डिया यूनाटेड टे्रड यूनियन काँग्रेस (यू0टी0यू0सी0 लेनिन सारणी)।
3. नियोजक प्रतिनिधि को छोड़कर स्वतंत्र पर्षद की बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी सदस्य यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम-144 -सह-पठित नियम-28 के अन्र्तगत वर्ग-II के सरकारी सेवक के समतुल्य माने जायेंगें।
4. पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को यह यात्रा भत्ता अथवा विराम भत्ता उसी दशा में मिलेगा जब वे घोषणा करेंगे कि उन्होनें यात्रा या विराम भत्ता के लिए जो दावा किया है, इसके संबंध में उन्होेनें किसी दूसरे श्रोत से कोई यात्रा भत्ता/विराम भत्ता नहीं लिया है।
5. रेल या बस से जुड़ी हुई स्थानों के लिए टैक्सी अथवा निजी गाड़ी से की गयी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता सदस्यों के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
6. सरकार का ऐसा विश्वास है कि ऊपर उल्लिखित रीति से अन्तर संघ विवाद को सुलझाने में नियोजक एवं कर्मचारी सहयोग प्रदान करेंगें।
7. स्वतंत्र पर्षद का मुख्यालय पटना रहेगा। 8. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंद्ध पक्षों को भेजी जाय और इसे "बिहार राजपत्र" के आगामी अंक में सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विश्वम्भर राम, सरकार के विशेष सचिव।
————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 242-571+150-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in