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ग्रामीण कार्य विभाग
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संकल्प
28 जनवरी 2013
विषयः-''मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना'' के कार्यान्वयन के संबंध में।
राज्य के किसी भी कोने से अधिकतम छः घंटे में राजधानी पहुँचने के राज्य सरकार के सपनों को साकार करने के लिए 250 तक की आबादी वाले सभी अनजुड़ें टोलों/बसावटों को चरणबद्ध रूप से बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु 27 Non-IAP जिलों में ऐसे 32199 बसावटों के लिए 22363 पथों, जिसकी लम्बाई लगभग 37908 कि॰मी॰ है, का निर्माण ''मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना'' के तहत किया जाएगा।
भारत सरकार के द्वारा 11 IAP जिलों में 250 तक की आबादी वाले अनजुड़ें बसावटों को ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' के अंतर्गत सम्पर्कता प्रदान करने का प्रावधान है। इन जिलों में ऐसे 8658 बसावटों के लिए 5427 पथों, जिसकी लम्बाई लगभग 9835 कि॰मी॰ है, का निर्माण ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' के तहत किया जाएगा। इनमें से कतिपय कारणवश छूटे हुए बसावटों को भी ''मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना'' के अंतर्गत सम्पर्कता प्रदान की जाएगी।
यह योजना विाीय वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की जाएगी एवं वर्ष 2013-14 से अगले पाँच वर्षों में 250 तक की आबादी वाले अनजुड़ें टोलों/बसावटों को सम्पर्कता प्रदान की जाएगी। आवश्यकतानुसार इस समयावधि में संशोधन की जा सकती है।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 माच, 2013 2. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-
(क) 250 से 499 तक की आबादी वाले अनजुड़ें टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान की जाएगी। (ख) वैसी बसावटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किसी कारणवश छूट गयी हो, इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
(ग) पूर्व निर्मित वैसे महवपूर्ण थू्र-रूट, जो आवागमन के लायक नहीं हो, उन पथों का उन्नयन भी इस योजना के तहत प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जाएगा।
(घ) तैयार किये गये राज्य कोर-नेटवर्क में यदि कोई महवपूर्ण पथ एवं पुल छूट गये हों, तो कार्यपालक अभियंता इसकी जाँच कर अपनी अनुशंसा जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इस योजना के लिए गठित जिला अनुश्रवण समिति से पारित होने पर इसे मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त होने के पश्चात आबादी के अनुसार इसे राज्य कोर-नेटवर्क में प्रस्तावित पथों की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
(ङ) वैसे जिलों में जहाँ सम्पर्कता वाले पथों के निर्माण हेतु अलग से योजनायें चलाई जा रही हैं वहाँ भी शेष बची बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु पथों का निर्माण इस योजना से किया जाएगा।
2.1 राज्य कोर-नेटवर्क में प्रखंडवार प्रस्तावित पथों की प्राथमिकता सूची, योजना के चयन का आधार होगी। 2.2 इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार अपने बजट/भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं वाह्य स्त्रोतों से करेगी।
2.3 इस योजना में पथों के निर्माण के साथ-साथ पाँच वर्षीय रूटीन अनुरक्षण का भी प्रावधान रहेगा। 2.4 प्रखंड के लिए राशि का कर्णांकण राज्य कोर-नेटवर्क में प्रस्तावित पथों की प्राथमिकता सूची के आधार पर राज्य एवं प्रखंड की कुल लम्बाई के समानुपात में किया जाएगा।
2.5 वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए बजट उपबंध की 1.5 गुणी राशि की योजनायेें प्रारंभ की जाएगी । अगले वर्षों के लिए बजट सीमा के अन्तर्गत योजना को सीमित रखा जाएगा।
2.6 प्रत्येक जिला में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में ''मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अनुश्रवण समिति" गठित की जाएगी। प्रशासी विभाग इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।
2.7 इस योजना का कार्यान्वयन विभागीय एस॰बी॰डी॰ के आधार पर ई-निविदा के माध्यम से किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग बजटीय राशि को Grant-in-Aid के रुप में पूर्व से गठित बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (BRRDA) को उपलब्ध कराएगा।
2.8 योजना में सड़क निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूमि-अधिग्रहण का भी प्रावधान किया जाएगा, किन्तु जिन पथों के लिए पूर्व से भूमि उपलब्ध होगी उन्हें निर्माण कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी।
2.9 प्रत्येक कार्य प्रमंडलों/मुख्यालय के लिये आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के आधार पर डी॰पी॰आर॰ तैयार करने/पथों की गुणवाा जाँच करने हेतु विशेषज्ञ/लेखा संधारण/अंकेक्षण करने वाले विशेषज्ञ/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त की जा सकेगी।
2.10 बजटीय राशि का 2.25 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय हेतु कर्णांकित किया जाएगा, जिसका उपयोग निम्नवत् होगा -
(क) कार्य प्रमंडलों के प्रशासनिक व्यय, यात्रा व्यय, मुख्यालय के प्रबंधन एवं यात्रा व्यय हेतु - 1.75% (ख) गुणवाा अनुश्रवण हेतु -0.50 %
3. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य राज्य योजना के तहत अब कोई नई योजना वर्ष 2013-14 से नहीं ली जा सकेगी। इन योजनाओं के लिए सृजित दायित्व की राशि, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
4. इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा मार्गदर्शिका तैयार की जाएगी। 5. कंडिका-2 में वर्णित प्रावधानों में माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक परिवर्तन किये जा सकेंगे।
6. यह योजना कृषि रोड मैप 2012-17 के प्रावधानों के अनुरूप है। विकास आयुक्त, बिहार, पटना योजना के क्रियान्वयन में समन्वय करेंगे और प्रतिवेदन संकलित करवाकर इसे कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति (कृषि कैबिनेट) के समक्ष अनुश्रवण हेेतु प्रस्तुत करेंगें।
7. उपरोक्त कंडिकाओं के प्रावधानों के आलोक में ''मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना'' अंतर्गत विाीय वर्ष 2013-14 से अगले पाँच वर्षों तक 250 तक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए 27 जिलों में चरणबद्ध रूप से लगभग 37908 कि॰मी॰ पथों का निर्माण कराया जाएगा। र्वामान दरों पर इन पथों के निर्माण पर रु0 26535.60 (छब्बीस हजार पाँच सौ पैतीस करोड़ साठ लाख) करोड़ रूपये व्यय की संभावना है। अनुसूचित दर में बदलाव होने पर इस राशि में परिवर्तन तथा समयावधि में संशोधन की जा सकेगी।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 माच, 2013 8. ''मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना'' के लिए नये बजट कोड, बजट शीर्ष/उपशीर्ष एवं निधि की उपलब्धता हेतु योजना एवं विकास विभाग तथा विा विभाग अलग से कार्रवाई करेगा।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बी0 राजेन्दर, सरकार के सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 248-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in