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एस0ओ0 193, दिनांक 1 अप्रील 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची I के क्रमांक 62 को उसकी अनुसारी प्रविष्टियों के साथ एतद् द्वारा तुरंत के प्रभाव से विलोपित करते हैं।
[सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-07/2013—1030(अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
26 ekpZ 2013
एस0ओ0 194, एस0ओ0 193, दिनांक 1 अप्रील 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृृत पाठ समझा जायेगा।
[सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-07/2013—1030(अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 1 अूील 2013
The 26th March 2013
S.O. 193, dated 1st April 2013—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is hereby pleased to delete S.No-62 with its corresponding entries of Schedule I appended to the said Act with immediate effect.
[File No. Bikri Kar/Sansodhan-07/2013—1030(Anu.)]
By order of the Governor of Bihar,
SUDHIR KUMAR,
Commissioner-Cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.
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26 ekpZ 2013
एस0ओ0 195, दिनांक 1 अप्रील 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 24 दिनांक 24.03.2005 में निम्न संशोधन करते हैं, यथाः-
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1. समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 24 दिनांक 24.03.2005 के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 7 के स्तम्भ 3 के वर्त्तमान प्रविष्टि ''20%'', प्रविष्टि ''30%'' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी। 2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी।
[सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-07/2013—1030(अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
26 ekpZ 2013
एस0ओ0 196, एस0ओ0 195, दिनांक 1 अप्रील 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृृत पाठ समझा जायेगा।
[सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-07/2013—1030(अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 26th March 2013
S.O. 195, dated 1st April 2013—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-Section (1) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 1 अूील 2013 Governor of Bihar is pleased to make the following amendment to Departmental Notifiation Number S.O. 24 dated 24.03.2005, as amended from time to time, namely:-
Amendment
1. The present entery "20%" of Column Number (3) of serial number 7 of Departmental Notifiation Number S.O. 24 dated 24.03.2005, as amended from time to time, shall be substituted by the entry "30%"
2. This notification shall come into force with effect from date of notification.
[File No. Bikri Kar/Sansodhan-07/2013—1030(Anu.)] By order of the Governor of Bihar, SUDHIR KUMAR, Commissioner-Cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 262-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in