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राज्य विभाजन के उपरान्त उत्तरवर्त्ती बिहार में राजकीय व्यापार की संरचना उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य के उपभोक्ताओं को विभाग के वनगारों से वन पदार्थ की उपलब्धता सुलभ नहीं हो पाने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के पत्रांक 11/रा०व्या०-08/03-1294, दिनांक 27.03.2004 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रशासनिक नियत्रंण में अवस्थित वनगारों से उपभोक्ताओं को डिपों मूल्य (वन पदार्थ का अधिसूचित विक्रय मूल्य) पर गे्रड एक के वन पदार्थ (काष्ठ, बल्ला एवं जलावन) की आपूर्त्ति के लिए विभागीय पदाधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा इसके लिये शर्त्त एवं प्रक्रिया का निर्धारण पर्यावरण एवं वन विभाग के संकल्प संख्या 1868 दिनांक 02.07.2004 के तहत किया गया।
वर्त्तमान में राज्य के वनों की कटाई/विदोहन कार्य पूर्ण रूप से बंद रहने के कारण राज्य के वनागारों में प्रर्याप्त मात्रा के काष्ठ उपलब्ध नहीं है तथा अच्छी गुणवत्ता वाली काष्ठ उपलब्धता की संभावना नहीं है। अतएव वनागारों से उपभोक्ताओं को वन पदार्थ (काष्ठ, बल्ला एवं जलावन) की आपूर्त्ति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 1868 दिनांक 02.07.2004 को निरस्त किया जाता है। 2. यह संकल्प निर्गत तिथि में प्रभावी होगा।
आदेशः-इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीपक कुमार सिंह, सरकार के सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 266-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in