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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 April 2013

Published 08 April 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-04-08.276
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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त्र2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 बिहार वित्त विधेयक, 2013 [कृप्रक्तकृप्रब्डव्,व्डछच् प्रस्तावना- बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) में संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

भाग -1 बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संषोधन 2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 ( अधिनियम 27, 2005) में एक नई धारा-15ख का अंतःस्थापन-बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-15क के बाद निम्नलिखित नई धारा-15ख अंतःस्थापित की जायेगी, यथा- ''15ख अधिनियम के अधीन देय कर के बदले नियत राषि अथवा नियत दर से कर का भुगतान- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी परंतु इस सम्बंध में बनाए गए नियमों के अधीन, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसे माल अथवा ऐसी श्रेणी या विवरण के माल तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएँ, किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यवहारियों को उनके द्वारा किसी संव्यवहार के सम्बंध में संदेय कर के बदले में, पचास हजार रूपयों से अनधिक एक नियत राशि अथवा ऐसी दर पर परिगणित किसी रकम का, जो संव्यवहार के मूल्य के पाँच प्रतिशत से अनधिक हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, संदाय करने की अनुमति दे सकेगी : परंतु यह कि राज्य सरकार संव्यवहार के विभिन्न मूल्य श्रेणी हेतु भिन्न राशियाँ विनिर्दिष्ट कर सकेगी। (2) अधिसूचना में, उप-धारा (1) के अधीन देय कर के भुगतान का समय तथा भुगतान की रीति राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाना वैध होगा। (3) ऐसे व्यवहारी जिन पर उप-धारा (1) के उपबंध लागू होते हों,- (क) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना, में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक राशि प्रभारित नही करेंगे; तथा (ख) उनके द्वारा किए गए बिक्रय के सम्बन्ध में कर-बीजक जारी करने के हकदार नहीं होंगे।''

भाग-2 बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में संषोधन 3. बिहार पेषा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10,2011) की धारा-7 में संषोधन।-बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10,2011) की धारा-7 की उप-धारा (1) का परंतुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा- ''परंतु किसी कार्य नियोजक के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यक्ति जिसने अधिनियम की धारा- 8 की उप-धारा (3) के अधीन भुगतेय कर ब्याज सहित, यदि कोई हो, का भुगतान कर दिया है, के द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।''

भाग-3 बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन 4. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-5 में संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (6) के बाद एक नई उप-धारा (7) निम्नलिखित द्वारा अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा- ''(7) यदि कोई तिपहिया वाहन/टैक्सी/मैक्सी कैब/ मोटर कैब महिला के नाम पर व्यवसायिक वाहन के रूप में निबंधित किया जाना हो और उक्त वाहन का परिचालन स्वयं उस महिला या अन्य महिला चालक जिनके पास व्यवसायिक चालक अनुज्ञप्ति है, के द्वारा किया जाना है, तो वैसे वाहनों के निबंधन हेतु पथ कर में शतप्रतिशत छूट प्रदान की जायगी। उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन के दोषी पाये जाने वाले वाहनों पर उक्त वाहन के लिए देय एक मुश्त कर एवं उतनी ही राशि अर्थदण्ड के रूप में देय होगी।''

5. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा-7 की उप-धारा (5) के परन्तुक को विलोपित किया जायेगा। 6. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन।- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (8) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा- ''(8) (क) गैर-कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये टै्रक्टर पर इसके क्रय मूल्य, वैट को छोड़कर, का 2 % (दो प्रतिशत) आजीवन कर देय होगा ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 (ख) सभी प्रकार के लदान क्षमता के निबंधित टे्रलरों पर आजीवन एक मुश्त कर रू0 10,000/- (दस हजार) देय होगा ।

7. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-11 में संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएगें; यथा-

''परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा पथकर के भुगतान के लिए प्रारम्भ की गयी बैंकों के माध्यम से ई-पेमेंट की विहित प्रक्रिया द्वारा वाहन स्वामी के डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि से जमा की गयी राशि के फलस्वरूप निर्गत कम्प्यूटरीकृत टोकन ही उक्त धारा के अध्यधीन 'टैक्स टोकन' व्यवहृत किया जाएगा । इस टोकन पर पदाधिकारी का मूल हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होगा । इसी प्रकार वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत 'टैक्स टोकन' पर भी करारोपण पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होगा।''

8. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-28 में संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा-28 की उप-धारा (7) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगें, यथा-

''(7) राज्य से बाहर निबंधित वाहन यदि बिहार राज्य में बिना कर भुगतान किये या बिना वैध परमिट के परिचालित पाये जाते हैं तो उन वाहनों को 30 दिनों तक अस्थायी परिचालन के लिए निर्धारित कर एवं उक्त कर की दुगुनी राशि अर्थ दण्ड के रूप में उनके द्वारा भुगतेय होगा । अर्थ दण्ड की राशि किसी भी परिस्थिति में रू0 5000/- (पाँच हजार) से कम नहीं होगी ।

9. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित, 2012) की अनुसूची-1 का भाग-क का प्रतिस्थापन।- उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 का भाग-क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगाः-

अनुसूची-1 वैयक्तिक वाहनों के लिए एक मुश्त कर की दर तालिका धारा-7 की उप-धारा (1) देखें

खंड क्रमांक निबंधन का स्टेज वाहनों का वर्ग
मोटर साईकिल व्यक्तिगत मोटर कार, जीप एवं 12 बैठान क्षमता तक के ओमनी बस
1 2 3 4 5
अ निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र एकमुश्त कर वाहन के वैट रहित क्रय मूल्य का 7% एकमुश्त कर वाहन के वैट रहित क्रय मूल्य का 7%
ब यदि वाहन पूर्व से निबंधित है और उसकी प्रथम निबंधन से उम्र खंड अ कॉलम (4) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाला एकमुश्त कर का प्रतिशत । खंड अ कॉलम (5) के अधीन उदग्रहण किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत ।
1 एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम 95% 95%
2 दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम 90% 90%
3 तीन वर्ष से अधिक परन्तु चार वर्ष से कम 85% 85%
4 चार वर्ष से अधिक परन्तु पॉच वर्ष से कम 80% 80%
5 पॉच वर्ष से अधिक परन्तु छह वर्ष से कम 75% 75%
6 छह वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से कम 70% 70%
7 सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से कम 65% 65%
8 आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से कम 60% 60%
9 नौ वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम 55% 55%
10 दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह वर्ष से कम 50% 50%
11 ग्यारह वर्ष से अधिक परन्तु बारह वर्ष से कम 45% 45%
12 बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह वर्ष से कम 40% 40%
13 तेरह वर्ष से अधिक परन्तु चौदह वर्ष से कम 35% 35%
14 चौदह वर्ष से अधिक परन्तु पंद्रह वर्ष से कम 30% 30%
15 पंद्रह वर्ष से अधिक 25% 25%
4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013

10- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 भाग-ग का क्रम संख्या-3-क ¼ii½ में संशोधन।- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 भाग ग का क्रम संख्या-3-क(ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

''3-क(ii)-(क) व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर वैट रहित क्रयमूल्य का 5% की दर से 15 (पंद्रह) वर्षों के लिए एक मुश्त कर देय होगा । (ख) पूर्व से निबंधित चार बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) वाले टैक्सी को वार्षिक 3200 रू0 (तीन हजार दो सौ) कर देय होगा ।

(ग) चार से अधिक बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) वाले टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब को रू0 3200/-(तीन हजार दो सौ) एवं रू0 500/- (पाँच सौ) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए वार्षिक कर देय होगा; परन्तु बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-I भाग-'क' के अनुसार पूर्व से निबंधित वाहन एवं उनके प्रथम निबंधन से उम्र के आधार पर टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब के लिए अधिरोपित एकमुश्त कर भुगतेय होगा ।''

11. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 का क्रम संख्या-3 (ग) का संशोधन।- उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 का भाग-ग के क्रम संख्या-3 (ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

''3 (ग) तिपहिया वाहनः

(क) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रू0 9000/-(नौ हजार) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा (i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू0 6,000.00 (छह हजार) देय होगा । (ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पॉंच वर्षों के लिए एकमुश्त रू0 6,000.00 (छह हजार) कर देय होगा । (ख) 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)- नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रू0 13500/- (तेरह हजार पाँच सौ) एक मुश्त कर देय होगा ।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हो राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू0 9,000.00 (नौ हजार) देय होगा ।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 (ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर अगले प्रत्येक पॉंच वर्षों के लिए एकमुश्त रू0 9,000.00 (नौ हजार) कर देय होगा ।''

12- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 भाग ग क्रम संख्या-4 में संशोधन।- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 भाग ग क्रम संख्या-4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा,-यथा- ''

4 मालवाहक, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से अन्यथा पैसेन्जर परिवहन वाहन (चालक एवं संवाहक को छोड़कर)-
(क) 13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता । रू0 500 (पाँच सौ) प्रति सीट प्रति वर्ष
(ख) 27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता । रू0 550 (पाँच सौ पचास) प्रति सीट प्रति वर्ष
(ग) 33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान क्षमता । रू0 650 (छह सौ पचास) प्रति सीट प्रति वर्ष
(घ) वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस रू0 1000 (एक हजार) प्रति सीट प्रति वर्ष

परन्तु पैसेंजर वाहनों की बैठान क्षमता का निर्धारण एवं उस पर कराधान उक्त वाहन के व्हील बेस के आधार पर निर्धारित साधारण बस के बैठान क्षमता के अनुसार अधिरोपित होगी ।''

13. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 में संशोधन।- बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 भाग-ग क्रम संख्या-1 को विलोपित किया जाता हैः- (1) क्रम संख्या- 1 विलोपित

14. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 में संशोधन।- उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 का निम्नांकित क्रमांक विलोपित किया जाता हैः- (1) क्रम संख्या- 2 (ख) विलोपित (2) क्रम संख्या- 3 विलोपित

वित्तीय संलेखवित्तीय संलेखवित्तीय संलेखवित्तीय संलेख

राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए कतिपय उपाय चिन्हित किए गये हैं जिनसे राजस्व में अभिवृद्धि लायी जा सके। इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसके 3 (तीन) हिस्से हैं-

भागः-1 बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम,2005 में संशोधन। भागः-2 बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में संशोधन। भागः-3 बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम,1994 में संशोधन।

(सुशील कुमार मोदी)(सुशील कुमार मोदी)(सुशील कुमार मोदी)(सुशील कुमार मोदी) भार-साधक सदस्य।6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013

उद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतु

राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि आवश्यक है। उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु राजस्व अभिवृद्धि के लिए उपाय चिन्हित किये गये हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जहॉ कर दरों के युक्तिकरण से राजस्व संग्रहण में उछाल आने की संभावना है। राजस्व अभिवृद्वि हेतु चिन्हित इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए तीन अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता है। इन अधिनियमों में अलग-अलग संशोधन करने में होने वाले प्रक्रियात्मक विलम्ब से बचने के लिए वित्त विधेयक के माध्यम से इन अधिनियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। यहीं इस विधेयक का उद्‌देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(सुशील कुमार मोदी)(सुशील कुमार मोदी)(सुशील कुमार मोदी)(सुशील कुमार मोदी) भार-साधक सदस्य पटना, प्रभारी सचिव दिनांक 20 मार्च, 2013

बिहार विधान-सभा ।

त्र

————— अधी0क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 276-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 April 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-04-08.276/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-04-08.276.