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बिहार खेल-कूद (खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता
एवं विनियमन) विधेयक, 2013
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प्रस्तावना।-खेल-कूद संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन के लिए तथा बिहार राज्य में खेल-कूद संगमों के कामकाज एवं क्रियाकलापों को सुकर बनाने एवं विनियमित करने और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार की मान्यता एवं विनियमन हेतु उपबंध करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
अध्याय-I प्रारंभिक 1
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- (1) यह अधिनियम बिहार खेल-कूद (खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।
2. परिभाषाएँ।-इस अधिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) ''तदर्थ कार्यपालिका समिति'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-27 एवं 29 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा खेल-कूद संगम के क्रियाकलापों को जिसे अस्थायी रूप से न्यस्त किया गया है;
(ख) ''संबद्धता'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संबंध स्थापित करना;
(ग) ''वार्षिक सामान्य बैठक'' से अभिप्रेत है खेल-कूद संगम की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक;
(घ) ''बिहार ओलंपिक संगम'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खेल-कूद में बिहार राज्य के प्रतिनिधित्व के प्रयोजनार्थ गठित संगम जो इस रूप में भारतीय ओलंपिक संगम द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्् से सम्यक्रूप से संबद्ध किया गया है।
(ङ) ''बिहार राज्य खेल-कूद परिषद््'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा गठित परिषद््;
(च) ''संबद्धता प्रमाण पत्र'' इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सम्बद्धता देते समय बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्् एक राज्यस्तरीय खेल-कूद संगम अथवा जिला खेल-कूद परिषद््, एक जिला स्तरीय खेल-कूद संगम द्वारा निर्गत एक दस्तावेज और इसमें बिहार ओलंपिक संगम द्वारा निर्गत संबद्धता पत्र शामिल है;
(छ) ''जिला'' से अभिप्रेत बिहार राज्य का कोई राजस्व जिला;
(ज) ''जिला स्तरीय खेल-कूद संगम'' से अभिप्रेत है कोई खेल-कूद इकाई जो किसी विशिष्ट खेल या खेल-कूद में राजस्व जिला का प्रतिनिधित्व करती हो और संबंधित जिला खेल-कूद परिषद्् अथवा राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम से सम्यक रूप से संबद्ध हो तथा रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो;
(झ) ''जिला खेल-कूद परिषद््'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्् के नियंत्रणाधीन राजस्व जिला में कार्यरत बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा गठित परिषद्;
3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013(ट) ''निर्वाचन'' से अभिप्रेत है खेल-कूद संगमों के कार्यपालिका निकाय का निर्वाचन;
(ठ) ''कार्यपालिका निकाय'' से अभिप्रेत है, सम्यक रूप से निर्वाचित ऐसे व्यक्तियों का समूह, जो खेल-कूद संगम के क्रियाकलापों का प्रबंध तथा नियंत्रण करता हो, चाहे जिस नाम से ऐसा निकाय जाना जाता हो;
(ड) ''असाधारण सामान्य बैठक'' से अभिप्रेत है वार्षिक सामान्य बैठक के सिवाय खेल-कूद संगम के सामान्य निकाय की विशेष बैठक;
(ढ़) ''सामान्य निकाय'' से अभिप्रेत है खेल-कूद संगम के मतदाता एवं गैर मतदाता सदस्यों का निकाय;
(ण) सरकार से अभिप्रेत है राज्य सरकार, बिहार;
(त) ''पर्यवेक्षक'' से अभिप्रेत है राज्य के द्वारा बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्, जिला खेल-कूद परिषद् या खेल-कूद संगम द्वारा निर्वाचनों की समीक्षा तथा खेल-कूद संगम की किसी अन्य कार्यवाही के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति;
(थ) ''पदधारी'' से अभिप्रेत है खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय में ऐसा कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारित करता हो;
(द) ''प्रारंभिक खेल-कूद निकाय'' से अभिप्रेत है राजस्व जिला में कार्यरत खेल-कूद इकाई, जो न तो राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम और न जिला स्तरीय खेल-कूद संगम हो और अनुमंडल या अंचल या नगर अथवा ग्राम स्तर पर कार्यरत हो और जो व्यक्तियों द्वारा गठित एवं जिला स्तरीय खेल-कूद संगम से संबद्ध हो;
(ध) ''रजिस्ट्रार'' से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रार के कृत्यों का अनुपालन करने हेतु इस अधिनियम की धारा-4 के अधीन निर्देशित रजिस्ट्रार और इसमें रजिस्ट्रार की सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करते समय रजिस्ट्रार की सहायता करने हेतु नियुक्त कोई व्यक्ति;
(न) ''विनियम'' से अभिप्रेत है, उपविधि से अनाच्छादित किसी अन्य विषय या टुर्नामेंट, कोचिंग प्रशिक्षण, अम्पायर का क्लिनिक के संचालन से संबंधित विषयों के लिए खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय द्वारा बनाया गया विनियम;
(प) ''विशेष संकल्प'' से अभिप्रेत है, सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प जिसकी कार्य-सूची अभिलिखित की गयी हो और पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित या पर्यवेक्षक द्वारा अभिप्रमाणित हो। मतदाताओं की कुल संख्या की कम से कम आधी संख्या से इस प्रयोजनार्थ गणपूत्र्ति होगी;
(फ) ''खेल-कूद संगम'' से अभिप्रेत है राज्य में खेल-कूद एवं खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम, जिला स्तरीय खेल-कूद संगम अथवा प्रारंभिक खेल-कूद संगम;
(ब) ''राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम'' से अभिप्रेत है राज्य में विशिष्ट खेल एवं खेल-कूद के लिए जिला स्तरीय खेल-कूद संगमों का निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय जो बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् तथा बिहार ओलंपिक संगम से सम्यक रूप से संबद्ध हो तथा रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 अध्याय-।।
रजिस्ट्रीकरण एवं गठन
3. अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण।- प्रारंभिक खेल-कूद निकाय के सिवाय इस अधिनियम के अधीन परिभाषित प्रत्येक खेल-कूद संगम से, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा की जायेगी।
4. रजिस्ट्रार।- निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, बिहार सरकार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के कृत्यों के निर्वहन एवं दायित्वों के लिए रजिस्ट्रार होंगेः
परन्तु सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग को उतने सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त करने की शक्ति होगी जितना वे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु रजिस्ट्रार को सहायता करने के लिए समीचीन समझें।
5. बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्।- बिहार सरकार बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् नामक एक परिषद् का गठन करेगी जिसमें न्यूनतम तीन और अधिकतम सात सदस्य होगें और निम्नलिखित रीति से नियुक्त किये जायेंगेः-
(क) सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग - अध्यक्ष (पदेन सदस्य) (ख) निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण - सदस्य-सचिव
(ग) महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण - सदस्य
(घ) राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत राज्य खेल-कूद संगम और सम्बद्ध बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्
से मनोनीत दो व्यक्ति - सदस्य (ङ) राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से राज्य
सरकार द्वारा दो मनोनीत व्यक्ति - सदस्य
6. जिला खेल-कूद परिषद्।- बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् प्रत्येक राजस्व जिला के लिए जिला खेल-कूद परिषद् गठित करेगी जिसमें न्यूनतम तीन और अधिकतम सात सदस्य निम्नलिखित रूप से होगेंः- (क) जिला मजिस्ट्रेट - अध्यक्ष (पदेन) (ख) आरक्षी अधीक्षक - सदस्य
(ग) जिला स्तरीय खेल-कूद पदाधिकारी - सदस्य
(घ) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत जिला स्तरीय खेल-कूद संगम से मनोनीत दो व्यक्ति - सदस्य
(ङ) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा जिले
के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से मनोनीत दो व्यक्ति - सदस्य
7. बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम को संबद्धता।-(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक राज्य खेल-कूद संगम बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा संबद्धता के लिए आवेदन देने का हकदार होगा।
(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राज्य खेल-कूद संगम संबद्धता के लिए बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् को विहित रीति से एक आवेदन देगा। राज्य खेल-कूद संगम के लिए मान्यता हेतु आवेदन प्राप्त होने पर बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् संबद्धता देने के लिए निबंधन एवं शर्त्तो के संबंध में संतुष्ट होने के बाद राज्य खेल-कूद संगम को संबद्धता देने वाला एक आदेश पारित करेगा और राज्य खेल-कूद संगम को संबद्धता प्रमाण पत्र निर्गत करेगा और ऐसा प्रमाण पत्र देने के बाद राज्य खेल-कूद संगम, बिहार राज्य खेल कूद परिषद् से संबद्धता प्राप्त समझा जायेगा :
परन्तु सम्पूर्ण बिहार राज्य में, बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् एक से अधिक राज्य खेल-कूद संगम को एक विशिष्ट खेल और/अथवा खेल-कूद में संबद्धता नहीं देगाः5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 परन्तु और कि यदि कोई संगम एक ही विशिष्ट खेल या खेल-कूद में संबद्धता देने हेतु आवेदन दिया हो तो बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् यह निर्णय लेगा कि कौन सा राज्य खेल-कूद संगम किसी विशिष्ट खेल या खेल-कूद में संबद्धता प्राप्ति के लिए पात्र है और बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा विनिश्चित रीति से उस खेल और/या खेल-कूद में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा:
परन्तु और भी कि संगम की संबद्धता देने के संबंध में निर्णय लेते समय बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् यह भी विचार करेगा की उक्त राज्य खेल-कूद संगम राष्ट्रीय खेल-कूद फेडेरेशन से संबद्ध है अथवा नहींः
परन्तु और भी कि राज्य खेल-कूद संगम की संबद्धता देने के संबंध में निर्णय लेते समय बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् विशिष्ट खेल अथवा खेल-कूद में राज्य खेल-कूद संगम द्वारा प्रतिनिधित्व होने हेतु राजस्व जिलों की अधिकतम संख्या पर विचार करेगा।
8. जिला खेल-कूद परिषद् द्वारा जिला स्तरीय खेल-कूद संगम को सम्बद्धता।-(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत जिला स्तरीय खेल-कूद संगम सम्बद्धता हेतु जिलास्तरीय खेल-कूद परिषद् को आवेदन देने का हकदार होगा।
(2) रजिस्ट्रीकृत जिला खेल-कूद संगम द्वारा आवेदन किये जाने पर, जिला खेल-कूद परिषद् का, इस बात का समाधान हो जाने पर कि संगम सम्बद्धता प्राप्ति के लिए निर्बंधन एवं शर्त्तों को पूरा करता है, सम्बद्धता देने हेतु एक आदेश तुरंत पारित करेगा और जिला खेल-कूद संगम को सम्बद्धता प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा:
परन्तु जिला खेल-कूद परिषद् किसी विशिष्ट खेल या खेल-कूद में किसी विशिष्ट जिले में एक से अधिक सम्बद्धता जिलास्तरीय खेल-कूद संगम को नहीं देगा:
परन्तु और कि यदि किसी विशिष्ट खेल या खेल-कूद में जिला खेल-कूद परिषद् को सम्बद्धता प्राप्ति के लिए आवेदन किया हो तो जिला खेल-कूद परिषद् यह निश्चित करेगा कि कौन संगम जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के रूप में उस विशिष्ट खेल अथवा खेल-कूद में बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा विहित रीति के अनुसार हकदार है।
(3) इस अभ्यावेदन में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी बिहार ओलम्पिक संगम से सम्बद्ध विद्यमान जिला खेल-कूद संगम जिला खेल-कूद परिषद् से सम्बद्ध समझा जायेगाः
परन्तु जिला-खेल-कूद परिषद् को जिला खेल-कूद संगम के समुचित कार्यकलापों की जॉंच करने और सुनिश्चित करने का प्राधिकार होगाः
परन्तु और कि जिला खेल-कूद परिषद् ऐसी जॉंच पड़ताल करने के बाद, जैसी वह समीचीन समझे, संतुष्ट होने पर कि जिला खेल-कूद संगम अपना समुचित कार्यकलाप आयोजित नहीं किया है तो वह ऐसा कदम उठायेगा जैसा वह बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा विहित रीति से जिला खेल-कूद संगम के शासी निकाय को संगठित और गठित करने हेतु, समीचीन समझे।
9. खेल-कूद संगमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।-(1) किसी खेल या खेल-कूद के लिए कोई विद्यमान राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम और कोई अन्य भावी राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम और उससे सम्बद्धता प्राप्त जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देंगे जिसमें नाम, पता, प्रतिनिधित्व क्षेत्र, खेल-कूद संगम द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया खेल-कूद एवं अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट दस्तावेज के साथ कार्यपालिका निकाय का पूर्ण विवरण रहेगा।
(2) यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उप-धारा-(1) की अध्यपेक्षाएॅं संतोषप्रद नहीं हैं तो वह आवेदक को 15 दिनों की नोटिस देने और सुनवाई का अवसर देने के बाद, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण की या तो स्वीकृति का या अस्वीकृति का समुचित आदेश पारित करेगा। 10. खेल-कूद संगम का संविधान का निर्माण।- इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक खेल-कूद संगम अपना संविधान बनायेगा जिसमें निम्नलिखित रहेगाः-
भाग क- ज्ञापन, जिसमें उसका उदेश्य एवं प्रवर्त्तन का क्षेत्र अंतर्विष्ट रहेगा; भाग ख- उपविधि ।6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 11. उप-विधि।-(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक खेल-कूद संगम, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है, अन्य बातों के अलावे, अपनी उपविधि में निम्नलिखित प्रावधान करेगा;
(क) खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय का निर्वाचन, समय-समय पर, लोकतांत्रिक रीति से किया जायेगा;
(ख्र) कार्यपालिका निकाय का निर्वाचन प्रत्येक चार वर्ष पर कम से कम एक बार होगा; (ग) जिला स्तरीय संगम संबंधित राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के उन निर्णयों या निदेशों के संगत प्रावधान करेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुशरण में हो;
(घ) बिना किसी विभेद के समाज के प्रत्येक वर्ग के खेल-कूद एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान।
(2) प्रत्येक खेल-कूद संगम अपनी उपविधि में निर्वाचन के लिए प्रक्रिया निगमित करेगा जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः-
(क) एक स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान ; (ख) निर्वाचन की सूचना निर्गत होने के पूर्व मतदाता सूची का प्रकाशन ; (ग) पूर्व वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखा और वैध मतदाता सूची के साथ संगम के सचिव के नाम एवं मुहर के अधीन निर्गत निर्वाचन के लिए कम से कम 21 दिन पूर्व सूचना।
(3) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपविधि में कोई संशोधन एक विशेष संकल्प द्वारा पारित किया जायेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित एवं रजिस्ट्रीकृत किया जायगा।
(4) यदि रजिस्ट्रार की राय हो कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है तो वह प्रस्तावित संशोधन को कारण सहित उसपर पुनर्विचारण के लिए खेल-कूद संगम को वापस कर सकेगा। खेल-कूद संगम, तत्पश्चात्, प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचारण करेगा तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं आपत्तियों को दूर करने के बाद नया प्रस्तावित संशोधन रजिस्ट्रार के समक्ष पुनः प्रस्तुत कर सकेगा। उसके बाद रजिस्ट्रार प्रस्तावित संशोधन को या तो अनुमोदित करेगा या अननुमोदित करेगा और कारण सहित अपना आदेश संबंधित खेल-कूद संगम को संसूचित करेगा।
12. खेल-कूद संगम की सदस्यता।-(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक जिला स्तरीय खेल-कूद संगम संबंधित राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम का एक सदस्य होगा।
(2) प्रत्येक प्रारंभिक खेल-कूद निकाय संबंधित जिला स्तरीय खेल-कूद संगम का एक सदस्य होगा। (3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सदस्यता में कोई जुड़ाव, विलोपन अथवा परिवर्त्तन केवल खेल-कूद संगम के सामान्य निकाय की बैठक में किया जा सकेगा।
13. खेल-कूद संगम के गठन हेतु न्यूनतम अपेक्षाएॅं।-(1) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम कम से कम छः जिला स्तरीय खेल-कूद संगमों द्वारा गठित किया जायेगा।
(2) जिला स्तरीय खेल-कूद संगम कम से कम तीन प्रारंभिक खेल-कूद निकायों द्वारा गठित किया जायेगा।
(3) प्रारंभिक खेल-कूद निकाय का गठन कम से कम सात व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।
14. कार्यपालिका निकाय का गठन।- कार्यपालिका निकाय पदधारियों को सम्मिलित करते हुए कम से कम पॉंच और अधिकतम इक्कीस सदस्यों को मिलाकर गठित किया जायेगा।
15. बिहार ओलंपिक संगम तथा जिला ओलंपिक संगम।-(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बिहार ओलम्पिक संगम को बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा संबद्धता दिया जाएगा और एक राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम समझा जायेगा।
(2) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्् द्वारा मान्यता प्राप्त एवं संबद्धता प्राप्त प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राज्य खेल-कूद संगम बिहार ओलंपिक संगम से संबद्धता प्राप्त समझा जायेगा।7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 (3) बिहार ओलंपिक संगम बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से सबद्धता प्राप्त सभी रजिस्ट्रीकृत राज्य खेल-कूद संगम को संबद्धता प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।
(4) यदि बिहार ओलंपिक संगम, बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से संबद्धता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राज्य खेल-कूद संगम को, बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा आवेदन दिये जाने पर, चाहे जिस कारण से, संबद्धता प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दे तो बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् संबद्धता प्रमाण पत्र निर्गत करेगा और बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा निर्गत वह प्रमाण पत्र बिहार ओलंपिक संगम द्वारा निर्गत समझा जायेगा।
अध्याय-III
निर्वाचन
16. निर्वाचन।-(1) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय का निर्वाचन बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् के एक पर्यवेक्षक की उपस्थिति में आयोजित किया जायेगा। जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय का निर्वाचन उसके राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के पर्यवेक्षक एवं जिला खेल-कूद परिषद्् के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में आयेाजित किया जायेगा।
(2) खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय के निर्वाचन के समापन पर, निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित सदस्यों के नाम एवं पता देते हुए पर्यवेक्षकों द्वारा सम्यकरूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। ऐसा प्रमाण पत्र निर्गत होने पर निर्वाचित कार्यपालिका निकाय खेल-कूद संगम का प्रभार लेगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ रजिस्ट्रार और बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् को भेज देगा।
17. मतदान का अधिकार।-(1) प्रारंभिक खेल-कूद निकाय के प्रत्येक सदस्य को अपने कार्यपालिका निकाय के निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार होगा।
(2) प्रत्येक संबद्धता प्राप्त प्रारंभिक खेल-कूद निकाय को जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय के निर्वाचन के लिए उस प्रारंभिक खेल-कूद निकाय की ओर से एक मत देने का अधिकार होगा। (3) प्रत्येक संबद्धता प्राप्त जिला स्तरीय खेल-कूद संगम को राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय के निर्वाचन के लिए उस जिला स्तरीय खेल-कूद संगम की ओर से एक मत देने का अधिकार होगा।
(4) किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से जिला स्तरीय खेल-कूद संगम या राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार नहीं होगा।
18. निर्वाचन लड़ने के लिए पात्रता।-(1) प्रारंभिक खेल-कूद निकाय का निर्वाचन लड़ने हेतु सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से पात्र होंगे।
(2) सभी संबद्धता प्राप्त प्रारंभिक खेल-कूद निकायों के पदाधिकारी जिला स्तरीय खेल-कूद संगम का निर्वाचन लड़ने के पात्र होगें।
(3) सभी संबद्धता प्राप्त जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के पदाधिकारी राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम का निर्वाचन लड़ने के पात्र होगेंं।
(4) निर्वाचन लड़ने वाले किसी को भी इस अधिनियम की अनुसूची ख में विहित अर्हताएॅं रखनी होगी।
अध्याय-IV
विवादों का निपटारा
19. माध्यस्थम् एवं सुलह।-(1) यदि किसी खेल-कूद संगम की संबद्धता का दावा, गठन, क्रियाकलाप, प्रबंधन, निर्वाचन से संबंधित, यदि कोई, विवाद उत्पन्न हो तो उसे माध्यस्थम् एवं सुलह के माध्यम से हल किया जायेगा।
(2) माध्यमस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1996 (1996 का अधिनियम संख्या 26), समय-समय पर यथा संशोधित, उप-धारा (1) के अधीन निर्देशित माध्यस्थम् एवं सुलह की कार्यवाही पर लागू होगा।8 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 अध्याय-V
लेखा, लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण
20. लेखा।- प्रत्येक खेल-कूद संगम अपना लेखा अद्यतन रखेंगे।
21. लेखा-परीक्षा।- प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा अपनी लेखाओं का लेखा परीक्षण करवायेंगे तथा अपने संबद्ध जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करेगें।
22. रिटर्न।- प्रारंभिक खेल-कूद निकाय द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अपने जिला स्तरीय खेल-कूद संगम का, जिला स्तरीय खेल-कूद संगम अपने राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम को और राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम द्वारा बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् को लेखा विवरण भेज दिया जायेगा। 23. अभिलेख मंगाने और निरीक्षण करने की शक्ति।-(1) रजिस्टार या बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्् इस अधिनियम के अधीन किसी जॉंच पड़ताल के लिए खेल-कूद संगम का कोई अपेक्षित अभिलेख मांग सकेगा।
(2) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम इस अधिनियम के अधीन किसी जॉंच पड़ताल के लिए अपेक्षित किसी संबद्धता प्राप्त जिला स्तरीय खेल-कूद संगम का कोई अभिलेख मांग सकेगा।
(3) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् राज्य खेल-कूद संगम, जिला खेल-कूद परिषद् या जिला स्तरीय खेल-कूद संगम का कोई अभिलेख, इस अधिनियम के अधीन जॉंच पड़ताल के लिए मंगा सकेगा।
अध्याय-VI
असंबद्धता, जॉंच पड़ताल और निरर्हता
24. असंबद्धता।- (1) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम, सम्यक रूप से सुनवाई के पश्चात् वैसे जिला स्तरीय खेल-कूद संगम को जिसने इस अधिनियम के अध्याय VIII में दी गयी बाध्याताओं में से किसी को पूरा नहीं किया हो, आगामी दो वर्षो के लिए असंबद्ध कर सकेगा तथा रजिस्ट्रार को संसूचित कर देगा और तब धारा-27 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।
(2) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्, सम्यक सुनवाई के बाद किसी राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम को, जो इस अधिनियम के अध्याय VIII में दी गयी बाध्यताओं में से किसी को पूरा नहीं किया जो, आगामी दो वर्षो के लिए असंबद्ध कर सकेगा और रजिस्ट्रार को संसूचित कर सकेगा जो तब धारा-27 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।
25. निरर्हता के लिए आधार।- (1) कोई भी खेल-कूद संगम निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर कार्रवाई किये जाने का दायी होगाः-
(क) यदि खेल-कूद संगम लेखा संधारण करने और उसे धारा-20 के अधीन सुपूर्द करने में असफल रहता है अथवा निरीक्षण के लिए उसकी मांग किये जाने पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है;
(ख) यदि खेल-कूद संगम, यथास्थिति, अपनी उपविधि के अनुसार अथवा अध्याय VII के प्रावधानों के अधीन आदेश दिये जाने पर निर्वाचन आयोजित करने में असफल रहता है;
(ग) यदि खेल-कूद संगम अध्याय VIII के अधीन अपनी बाध्यताओं को कार्यान्वित करने में असफल रहता है;
(घ) यदि खेल-कूद संगम या उसका पदधारी अथवा कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ या किसी अन्य व्यक्ति को असम्यक् लाभ देने हेतु निधि का दुर्विनियोग करता है या खेल-कूद संगम के कार्यकलापाें का कुप्रबंध करता है।9 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 (2) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम, सुनवाई का अवसर देने के बाद, रजिस्ट्रार को अनुशंसा कर सकेगा कि उससे संबद्धता प्राप्त जिला स्तरीय खेल-कूद संगम को अरजिस्ट्रीकृत कर दिया जाय, यदि वह - (क) टुर्नामेंट के विषय में राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के निर्देशों का अनुपालन नहीं करता हो और/अथवा उसके विनियमों का उपहास करता हो;
(ख) संबद्धता फीस का भुगतान नहीं करता है; (ग) स्वयं अपनी रजिस्ट्रीकृत उपविधि के प्रवधानों का अन्यथा उल्लंघन करता है।
26 जाँच-पड़ताल।-(1) रजिस्ट्रार - (क) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम या बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् के अनुरोध पर, अथवा
(ख) खेल-कूद संगम की कुल सदस्य संख्या के कम से कम पाँच सदस्यों के अनुरोध पर या स्वप्रेरणा से या तो स्वयं अथवा उसके द्वारा सम्यक्रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जाँच पड़ताल कर सकेगा। (2) रजिस्ट्रार अथवा किसी जाँच पड़ताल के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अभिलेखों का निरीक्षण करने और जाँच पड़ताल के प्रयोजनार्थ संबंधित खेल-कूद संगम के किसी दस्तावेज के उपस्थापन के लिए निदेश देने और उसकी प्रति लेने की सभी शक्तियाँ होंगी।
27. निरर्हताएँ।-(1) जाँच पड़ताल करने के बाद, रजिस्ट्रार, संबद्धता प्राप्त खेल-कूद संगम को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा और संबद्धता प्राप्त करने हेतु खेल-कूद संगम को निरर्हित कर सकेगा और आगे -
(क) एक तदर्थ कार्यपालिका समिति नियुक्त कर सकेगा तथा तीन माह के भीतर कार्यपालिका निकाय का नया निर्वाचन करवा सकेगा;
(ख) यदि राशि का दुर्विनियोग हो तो वह विधि के अनुसार कर्रवाई कर सकेगा।
(2) किसी खेल-कूद संगम का पदाधिकारी, जो उप-धारा (1) के अधीन निरर्हित हो, को उक्त निरर्हता की तिथि से किसी खेल-कूद संगम के चुनाव में छः वर्षो की अवधि के लिए, लड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
28. जिलों एवं राज्य के नाम का उपयोग या प्रतिनिधित्व पर रोक।-(1) रजिस्ट्रीकृत एवं मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के बिना अधिकृत किये हुए किसी भी व्यक्ति या समूह या व्यक्तियों को या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किसी खेल या खेल-कूद में बिहार राज्य को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(2) कोई भी खेल-कूद संगम अभिव्यक्ति ''बिहार'' अथवा किसी जिले का नाम, उसका भाग के रूप में उपयोग करने अथवा किसी खेल-कूद क्रियाकलाप का, जो बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए हो, अथवा किसी नेशनल फेडरेशन, बोर्ड की सहबद्धता प्राप्त इकाई के रूप में कोई जिला अथवा भारत का प्रतिनिधित्व करने का आशयित संगम अथवा किसी अन्य रूप से, चाहे जो भी हो, तब तक हकदार नहीं होगा या जिम्मा नहीं लेगा जब तक कि वह खेल-कूद संगम इस अधिनियम के अधीन राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो और बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त न हो।
(3) जो कोई भी उपर की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है उसे, दोष सिद्ध हो जाने पर, छः महीने से अनधिक कारावास या दस हजार रूपये से अनधिक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जायेगा।
(4) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित शिकायत के सिवाय, इस धारा-के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा।
(5) रजिस्ट्रार इस धारा-के अधीन दंडनीय किसी अपराध का प्रशमन, लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, कर सकेगा। इस धारा-के अधीन अपराध का प्रशमन हो जाने पर, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी या जारी नहीं रहेगी।10 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 अध्याय-VII संक्रमण
29. मान्यता।- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य या जिला स्तरीय खेल अथवा खेल-कूद क्रियाकलापों का जिम्मा लेने वाला कोई संगम और सोसाईटिज रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण और मान्यता प्राप्त होने हेतु इच्छा करने का और रजिस्ट्रार को आवेदन देकर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा और इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के समाधान प्रद रूप में, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपनी उपविधि में संशोधन करेगा तथा इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों को सुपूर्द कर देगा।
(2) इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि से तीस दिनों के भीतर यदि ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया जाय अथवा यदि उप-धारा (1) के अधीन आच्छादित खेल-कूद की उपविधि, इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति तक नहीं बनाई जाय तो रजिस्ट्रार खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय को अधिक्रान्त कर देगा और खेल-कूद संगम में कार्यकलापों का प्रबंध करने हेतु एक तदर्थ कार्यपालिका समिति की नियुक्ति करेगा। वह तदर्थ कार्यपालिका समिति एक असाधारण सामान्य बैठक बुलायेगी और प्रभार लेने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उपविधि का संशोधन करवायेंगी, तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी और तब नया निर्वाचन संचालन हेतु अग्रसर होगी।
(3) उपविधि में संशोधन के पश्चात्, निम्नलिखित मामले में, ऐसे संशोधन की तिथि से तीस दिनों के भीतर नया निर्वाचन आयोजित किया जायेगाः-
(क) जहाँ पूर्ण निर्वाचित कार्यपालिका निकाय के अधिक्रान्त होने के बाद ऐसा संशेाधन किया गया हो;
(ख) पूर्व निर्वाचित कार्यपालिका निकाय मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया हो, जिसमें अधिनियम के अधीन उपबंधित से अन्यथा सदस्य शामिल होः
परन्तु मतदाताओं और निर्वाचन लड़ने के लिए व्यक्तियों की पात्रता उप-धारा (4) के आधार पर विनिश्चित की जायेगी।
(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के आरम्भ से विभिन्न राज्य स्तरीय खेल-कूद संगमों और जिला स्तरीय खेल-कूद संगमों के कार्यपालिका निकायों के पदाधिकारी द्वारा उप-धारा (3) के अधीन किसी नये निर्वाचन के संचालन के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित रीति से विनिश्चत किये जायेगेः-
(क) राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम के लिए बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल-कूद संगमों द्वारा दाखिल रिटर्न के आधार पर और उस रिटर्न के आधार पर इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि को बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से प्राप्त अभिलेख;
(ख) जिला स्तरीय खेल-कूद संगम के लिए इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि को सम्बद्धता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल-कूद परिषद् द्वारा प्रथमतः दाखिल रिटर्न के आधार पर।
30. रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति।-(1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सभी खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, जो सोसाइटिज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम संख्या-21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुए हाें और धारा-29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और मान्यता के लिए इच्छा की हो, ऐसी इच्छा किए जाने की तिथि से अस्तित्व में नहीं रहेगें।
(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी संगम के रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति होने पर भी, इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व उदभूत सभी दावे अथवा उपगत दायित्व या आरम्भ की गई कार्रवाई, यथास्थिति किया जायेगा, भुगतेय होगा अथवा जारी रहेगी मानो रजिस्ट्रीकरण की विद्यमानता समाप्त न हुई हो।
(3) उप-धारा (1) के अधीन किसी संगम के रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति पर, संगम की सम्पत्ति, संगम की उपविधि के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति अथवा व्यष्टि निकाय में निहित होगी, जिसमें वह सम्पत्ति इस अधिनियम के आरम्भ के तुरंत पूर्वनिहित हो।11 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 अध्याय-VIII
खेल-कूद संगम के अधिकार एवं बाध्यताएँ
31. भाग लेने का अधिकार।- सम्बद्धता प्राप्त खेल-कूद संगम की उपविधि एवं विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खेल-कूद संगम को जिससे कोई खेल-कूद संगम सम्बद्ध है, द्वारा संचालित खेल-कूद क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार होगा।
32. राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम की बाध्यताएँ।- बिहार ओलम्पिक संगम के अलावे प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम निम्नलिखित करेंगेः-
( i) प्रत्येक वर्ष कम-से-कम सिनियर एवं जुनियर के लिए एक अन्तर जिला राज्य चैम्पियनशिप;
( ii) राष्ट्रीयस्तर पर भाग लेने हेतु अपने खिलाड़ियों एवं दल को भेजना; ( iii) स्वयं या बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् से मिलकर वर्षपर्यन्त खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण एवं कोचिंग (शिक्षण) की व्यवस्था करना;
( iv) खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार, छात्रवृति, मेडल या अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
33. जिला स्तरीय खेल संगम की बाध्यताएँ।- बिहार ओलम्पिक संगम के अलावे प्रत्येक जिला स्तरीय खेल-कूद संगम निम्नलिखित करेंगेः-
(1) प्रत्येक वर्ष सिनियर एवं जुनियर के लिए अन्तर जिला स्तरीय चैम्पियनशीप कराना; (2) अपने खिलाड़ियों एवं दलों को राज्य स्तर पर भाग लेने हेतु भेजना; (3) स्वयं या बिहार राज्य ख्ेालकूद परिषद् से मिलकर वर्षपर्यन्त प्रशिक्षण एवं शिक्षण की व्यवस्था करना;
(4) खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार, छात्रवृति, मेडल या अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
अध्याय-IX
प्रकीर्ण
34. नियम बनाने की शक्ति।-(1) राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु राज्य सरकार नियम बना सकेगी।
(2) इस अधिनियम के तहत् बनायी गयी प्रत्येक नियमवाली, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वे सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्रों को मिलाकर हो सकती है। यदि उपर्युक्त उत्तरवर्त्ती सत्रों के ठीक बाद वाले सत्रावसान से पहले, सदन, नियमावली में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हो कि यह नियमावली नहीं बनायी जाय तो तत्पश्चात्, नियमावली, यथास्थिति, उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण का इस नियमावली के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
35. कठिनाईयों को दूर किया जाना।- इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में अगर कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित कर, ऐसा निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:
परन्तु इस धारा-के अधीन प्रदत शक्ति का प्रयोग अधिनियम के लागू होने के दिन से तीन वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा।12 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 36. अधिनियम के अधीन की गयी कार्रवाई का संरक्षण।- राज्य सरकार के विरूद्ध या किसी अधिकृत अधिकारी या पदाधिकारी या राज्य सरकार के सेवक के विरूद्ध इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में किये गये किसी कार्य या किये जानेवाले कार्य के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।
37. अनुसूची क, ख और ग में संशोधन करने की शक्ति।- अनुसूची क, ख और ग के अधीन उपबंधित सूची में कोई जुड़ाव या बदलाव या विलोपन निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा शासित होंगेः-
(क) बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्, एक विशेष संकल्प पास कर, रजिस्ट्रार को एक लिखित सलाह भेज सकता है।
(ख) लिखित संकल्प की प्राप्ति के पश्चात रजिस्ट्रार प्रस्तावित जुड़ाव, बदलाव या विलोपन किये जाने की सूचना को प्रकाशित करेंगे।
(ग) ऐसी सूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के पश्चात्, राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया जायेगा, और अगर राज्य सरकार उचित समझे तो यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगीः
परन्तु इस धारा-के अधीन सभी अधिसूचना को, इनके जारी किये जाने के पश्चात्, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष यथाशीघ्र रख दिया जायेगा।
38. अपील।- कोई खेल-कूद संगम या व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किये गये आदेश से व्यथित हो, वह इस आदेश के विरूद्ध बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् में, ऐसे आदेश के निर्गत होने के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकेगा और बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्् के द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण, ऐसे आदेश निर्गत होने के तीस दिनों के अंदर, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष, संस्थित होगा।
परन्तु कि निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण बिहार, इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधक के आदेश के विरूद्ध अपील की कार्यवाही में भाग नहीं लेगें।
39. व्यावृति।- इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व सोसाईटिज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अधीन खेल-कूद संगम द्वारा लिये गये विधिसम्मत या लिये जाने के आशयित विधिसम्मत कार्य, इस अधिनियम के अधीन, खेल-कूद संगम रजिस्ट्रीकृत होने के कारण, किया गया माना जायेगा। 40. अन्य अधिनियम के अधीन निर्मित सोसाईटिज पर प्रभाव।- (1) इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व किसी अन्य विधि के अधीन खेल-कूद के प्रयोजनार्थ स्थापित और रजिस्ट्रीकृत यदि किसी सोसाईटी अथवा कंपनी में, इसका नाम अभिव्यक्ति ''बिहार'' के भाग के रूप में अथवा राज्य के किसी जिले या उसके भाग के नाम के रूप में अन्तर्विष्ट हो तो वह सोसाईटी, यथास्थिति ''बिहार'' अथवा जिले का नाम, इस अधिनियम के आरम्भ होने के तीस दिनों के भीतर, सोसाईटी के रजिस्ट्रीकृत नाम को हटाकर, संशोधित कर देगी।
(2) उप-धारा(1) के प्रावधान को पूरा करने में यदि कोई सोसाईटी असफल रहती है और वह सोसाईटी इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने हेतु इच्छा नहीं करे तो उस सोसाईटी का अस्तित्व इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन समाप्त हो जायेगा।13 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 अनुसूची-'क'
रजिस्ट्रीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूचीः-
1. मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिप्रमाणित सदस्यों की सूची;
2. कार्यपालिका निकाय के निर्वाचित सदस्यों की सूची;
3. मान्यता प्रमाण पत्र;
4. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाये गये ज्ञापन एवं उपविधि (दो प्रति में);
5. समिति की कार्यवाही की कार्य-सूची;
6. अस्तित्व में रहनेवाले संगम के मामले में, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपविधि के बनाने की बचनवद्धता;
7. अद्यतन संपरिक्षित लेखा ।
अनुसूची - ख
निर्वाचन लड़ने और पदधारी का पदधारण करने के लिए अर्हताएँः-
1. वह भारत का नागरिक हो;
2. उससे संबंधित खेल-कूद संगम के प्रवर्तन क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित सूचीबद्ध एक अर्हताओं में एक अवश्य रखना;
(क) उसका जन्म वहाँ हुआ हो;
(ख) वह साधारणतया वहाँ का निवासी है;
(ग) वहाँ कार्य करता है;
(घ) वहाँ कोई संपत्ति रखता है।
3. वह किसी अपराधिक मामले में दोष सिद्ध न हो;
4. वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो।
अनुसूची - ग
सरकार द्वारा संधारित कियेे जाने वाले आज्ञापक अभिलेख-
(क) सदस्यों की रजिस्टर;
(ख) कार्यपालिका निकाय की बैठक की कार्य सुपुस्तिका;
(ग) सामान्य निकाय की बैठक की कार्य सूची पुस्तिका;
(घ) लेखा रजिस्टर;
(ङ) क्रियाकलापों, खेल-कूद और उपलब्धियों का अभिलेख।14 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 उद्देश्य एवं हेतु
बिहार राज्य में खेल संघों द्वारा खेल प्रतियोगिताएॅं समय पर आयोजित नहीं करायी जाती है। फलस्वरूप राज्य से खिलाड़ियों की राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में भागीदारी नहीं हो पाती है। साथ ही खेल संघों के चुनावों में पारदर्शिता का अभाव रहता है। अतः बिना किसी विभेद के समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए खेल-कूद एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं राज्य में आवश्यक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन उचित ढंग से कराने तथा राज्य में विभिन्न खेलों के सम्यक् विकास के लिए बिहार खेल-कूद (खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन) विधेयक, 2013 विधेयक के रूप में पुरःस्थापित करने की अनिवार्यता है। इस हेतु विधेयक को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।
(सुखदा पाण्डेय) भार-साधक सदस्य पटना,
फुल झा, प्रभारी सचिव, दिनांक 01 अप्रील, 2013
बिहार विधान-सभा ।
————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 282-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in