िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 18181818 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 283283283283) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 8888 अूीलअूीलअूीलअूील 2013201320132013 ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=
CCCCCCCC=
îÑLäïéìâ=
MN=îáòÜó=OMNP==
ä~M=Ñç∫ä∫Ñç∫CMR]OMNPCPSMN]Ñç∫ä∫—{{ÑÅÖâà=ÑÖråï=LâÑÉwÇ=rXâä=Eä~DââëLìF=ÑçLëXÇz=OMNPGGz=íâë=ÑÅÖâà= ÑçLâìCäeââ= Éë~= Ñåìâ~Ç= MN= îáòÜóz= OMNP= Çâë= áèàBicââÑáê= Öèîâ= cââz= ÑÅÖâà= ÑçLâìCäeââ= ÇÜ= áòÑÕXâ= êcââ= ÇâXw= ä~éâóì= ÑìXÉâçóÜ=Çë=ÑìXÉCNNS=Çë=îrêñwê=ã∞ëDX=îâpà=Öëêè=äÑÖê=áòÇâÑDâê=ÑÇXâ=íâêâ=Öp=^=
î\Xôâz=ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=Çë=îâåëDâ=äëz=
ánïó=[âz=
áòeââàÜ=äÑéç=^=2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013
बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2013
[Ñç∫ä∫Ñç∫CMS]OMNP⁄
बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम-1, 1951) का संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम-1, 1951 की धारा-7 का संशोधन।-बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम-1, 1951) (इसमे आगे ''उक्त अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-7 विलोपित की जायेगी। 3. बिहार अधिनियम-1, 1951 की धारा-8 का संशोधन।-उक्त अधिनियम में धारा-8 की उपधारा (2), (4) एवं (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा;-
''(2) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् के सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होगा, राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के निम्नलिखित कोटियों से, इस प्रकार नियुक्त किये जायेंगे कि उक्त कोटियों के प्रत्येक से कम से कम एक व्यक्ति, लेकिन दो से अधिक नहीं, नियुक्त किया जा सकेगा,
(क) बिहार राज्य विधान मंडल/ संसद सदस्य/ नगरपालिका/त्रिस्तरीय पंचायत के श्वेताम्बर जैन समाज के निर्वाचित सदस्य;
(ख) श्वेताम्बर जैन समाज के बिहार सेवा (कार्यपालिका या न्यायिक सेवा या अन्य राजपत्रित सेवा) के सदस्य हैं या रह चुके है, अथवा उच्च न्यायिक सेवा या अखिल भारतीय सेवा के सदस्य है, या रह चुके है;
(ग) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास के न्यासी;
(घ) श्वेताम्बर जैन धर्म में प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति जिसको प्रबन्धन-नियंत्रण में अभिरूचि हो और ख्याति प्राप्त श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास के प्रबन्धन का अनुभव हो;
(³) श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास विधि के संव्यवहारार्थ अनुभव के लिए प्रसिद्ध राज्य के अधिवक्ता, (च) श्वेताम्बर जैन धर्म समाज के ख्याति प्राप्त राज्य के व्यवसायी, जो धर्म में रूचि रखते हाें; और (छ) श्वेताम्बर जैन धर्म के बिहार राज्य के लब्धप्रसिद्ध विद्वान।
(4) राज्य सरकार यथास्थिति, उप-धारा (1), (2) या (3) के अधीन नियुक्त किये गये सदस्यों में से एक को उस पर्षद का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।
(5) प्रत्येक पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल इस अधिनियम की धारा-12 के अध्यधीन शासकीय गजट में उनके नाम के प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष का होगा, और इसके अन्तर्गत वह अधिक अवधि भी आएगी जो उक्त पाँच वर्ष की समाप्ति और अगले अनुवर्त्ती पर्षद् की उस पहली बैठक, जिसमें गणपूर्त्ति मौजूद रहेगी, की तारीख के बीच व्यतीत होगी।''
4. बिहार अधिनियम 1, 1951 की धारा-8क का प्रतिस्थापन।-उक्त अधिनियम की धारा-8क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-
''8क- प्रशासक की नियुक्ति।- जब पर्षद् अधिक्रांत हो या पर्षद् के कार्यकाल समाप्त होने तथा धारा-8 के अधीन नई पर्षद् के गठन किये जाने तक, पर्षद् की सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए सरकार एक प्रशासक नियुक्त करेगी।''
5. बिहार अधिनियम 1, 1951 की धारा-11 का विलोपन।- उक्त अधिनियम की धारा 11 में अंक और कोष्ठ तथा शब्द ''(1), (2) या '' विलोपित किये जायेंगे।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 6. बिहार अधिनियम 1, 1951 की धारा 80 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-80 की उप-धारा-(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा;- ''(2) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश नहीं दे तब तक उप-धारा (1) के अधीन की गई घोषणा के फलस्वरूप पद त्याग करने वाले पर्षद्-सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए अनर्हक समझे जायेंगे।'' 7. बिहार अधिनियम 1, 1951 की धारा-81क, का संशोधन।-उक्त अधिनियम की धारा 81क के खंड ''(ग)'' निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा; यथा-
''(ग) जहाँ न्यायालय के आदेश से पर्षद् का गठन अवैध घोषित किया गया हो, प्रशासक की नियुक्ति की जाएगीे, और इस अधिनियम के अधीन प्रशासक की नियुक्ति, पर्षद् का पुनर्गठन के लिए आदेश की तिथि से अधिनियम की धारा-8 के अधीन 48 महीनों की अवधि के भीतर की जायेगी।'' 8. बिहार अधिनियम 1, 1951 की धारा-82 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (2) के बाद नई उप-धारा (3) निम्नलिखित रूप में जोड़ी जायेगी; यथा-
'' (3) इस अधिनियम के अध्यधीन बनायी गई नियमावली एवं उपविधियाँ बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधानमंडल के समक्ष जब यह चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र अथवा दो या दो से अधिक अनुवर्त्ती सत्रो में हो सकेगी।''
उद्देश्य एवं हेतु
बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् के सप्तम बोर्ड का कार्यकाल 17.08.2003 को समाप्त हो जाने के उपरान्त अष्टम् बोर्ड के गठन हेतु प्रशासक की नियुक्ति की गई है। बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् का गठन बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् अधिनियम, 1950 की धारा-8 की उप-धारा (2) के अधीन की जाती है। नये बोर्ड के गठन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया विफल हो चुकी है तथा न्यायालय के हस्तक्षेत्र के बावजूद मतपेटी गायब रहने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी। श्वेताम्बर जैन समाज या संस्थान की भी इसमें अभिरूचि नहीं है। अधिनियम के प्रवधान के अनुसार चार वर्ष से अधिक समय तक पर्षद् प्रशासक के अधीन कार्य नहीं कर सकती है। ठीक इसी प्रकार की विषम परिस्थिति में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् के गठन हेतु अधिनियम की धारा-8(1) में संशोधन हुआ था, जो प्रभावी है। बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् का गठन बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् की तरह करने हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् अधिनियम, 1950 की धारा-8 की उप-धारा (2) तथा अन्य संगत धाराओं में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।
उपर्युक्त संशोधन के पश्चात् बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् के गठन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उपर्युक्त संशोधन करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
(नरेन्द्र नारायण यादव)
भार-साधक सदस्य
पटना,
प्रभारी सचिव,
दिनांक 01 अप्रील, 2013
बिहार विधान-सभा ।=
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 283-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in