(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 18181818 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 284284284284) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 8888 अूीलअूीलअूीलअूील 2013201320132013 ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=
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भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः - 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (बिहार संषोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।
(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत होगा।
2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-47-क की उप-धारा (1) का प्रतिस्थापन। - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-47-क की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः -
''''''''(1) (1) (1) (1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त निबंधन पदाधिकारी का विनिमय, हस्तांतरण, दान, बँटवारा या बन्दोबस्ती के किसी लिखत का निबंधन करते समय, जहाँ यह समाधान हो जाय कि लिखत में सम्पाि का वर्गीकरण या/और सम्पाि में अंतर्विष्ट संरचना की माप गलत रूप से उपवर्णित की गई हो या सम्पाि का बाजार मूल्य इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन तैयार की गई न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी में दिए गए मूल्य से कम उपवर्णित की गयी है वहाँ वह निबंधन के पूर्व ऐसे लिखत को सम्पाि के उचित बाजार मूल्य एवं उसपर भुगतेय उचित शुल्क निर्धारण हेतु समार्हाा को प्रेषित करेगा।''''''''
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
प्रस्तुत विधेयक द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-47-क की उप-धारा (1) में प्रतिस्थापित होने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त निबंधन पदाधिकारी का विनिमय, हस्तांतरण, दान, बँटवारा या बन्दोबस्ती के किसी लिखत का निबंधन करते समय, जहाँ यह समाधान हो जाय कि लिखत में सम्पाि का वर्गीकरण या/और सम्पाि में अंतर्विष्ट संरचना की माप गलत रूप से उपवर्णित की गई हो या सम्पाि का बाजार मूल्य इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन तैयार की गई न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी में दिए गए मूल्य से कम उपवर्णित की गयी हो वहाँ वह निबंधन के पूर्व ऐसे लिखत को सम्पाि के उचित बाजार मूल्य एवं उसपर भुगतेय उचित शुल्क निर्धारण हेतु समार्हाा को प्रेषित करेगा।
इस संशोधन के फलस्वरूप निबंधन पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम मूल्यांकन पंजी में प्रविष्ट मूल्य के दस्तावेज में अंकित किए जाने के उपरांत समार्हाा को बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए प्रेषित करने का विशेषाधिकार समाप्त हो जायेगा। अब यह मात्र सम्पाि के वर्गीकरण के गलत प्रमाणित होने एवं संरचना की माप गलत पाये जाने पर ही उपयोग में लाया जा सकेगा। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियम कराना ही इसका अभीष्ट है।
(विजेन्द्र प्रसाद यादव(विजेन्द्र प्रसाद यादव(विजेन्द्र प्रसाद यादव(विजेन्द्र प्रसाद यादव)))) भार-साधक सदस्य