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áòeââàÜ=äÑéç=^=2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013
[Ñç∫ä∫Ñç∫CNM]OMNP⁄ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का संशोधन करने के लिए विधेयक। प्रस्तावना ।-आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 में कतिपय उपबंधों का संशोधन तथा कतिपय उपबंधों का जोड़ना आवश्यक है। भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम आयर्भट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसकी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। 2. बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा-9 का प्रतिस्थापन । - बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा-9 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :- ''9- विश्वविद्यालय के पदाधिकारी । विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगेः- (1) कुलपति (2) प्रतिकुलपति (3) डीन (4) रजिस्ट्रार (5) वित्तीय सलाहकार (6) वित्त पदाधिकारी (7) परीक्षा नियंत्रक (8) पुस्तकालयाध्यक्ष। (9) ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी घोषित किया जाए ।'' 3. बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा-12 के बाद नई धारा-12 क, 12 ख और 12 ग का अंतःस्थापन ।- ''उक्त अधिनियम की धारा-12 के बाद निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी :-
''12 क- (1) प्रतिकुलपतिः- प्रतिकुलपति ख्याति प्राप्त विद्वान होंगे।
(2) प्रतिकुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
(3) प्रतिकुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेगा और अगली एक पदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। पदावधि की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार प्रतिकुलपति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि, जो कुल एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, तक पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेगी।
(4) प्रतिकुलपति की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवा शर्त्ते वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय। 12 ख- प्रतिकुलपति की शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कृत्य ।- प्रतिकुलपति कुलपति के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यकलापों के कुशल संचालन एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायी होगा।
12 ग - प्रतिकुलपति को पद से हटाया जाना।- यदि किसी समय तथा यथावश्यक जाँच पड़ताल के पश्चात् राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि प्रतिकुलपति- (क) इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन उसे अधिरोपित किसी कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल हो गया है, अथवा
(ख) इस रीति से कार्य किया है जो विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है, अथवा
(ग) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबंधन मेें असमर्थ रहा है, तो राज्य सरकार, इस तथ्य के होते हुए भी कि प्रतिकुलपति की पदावधि समाप्त नहीं हुई है, लिखित आदेश द्वारा तथा उसमें कारणों का उल्लेख करते हुए, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट तिथि से, प्रतिकुलपति के पद से मुक्त कर सकेगी। (घ) उपर्युक्त कंडिका (ग) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित उल्लिखित आधारों, जिस पर कार्रवाई प्रस्तावित हो, को अधिकथित करते हुए, सूचना तामिल न कर दी गई हो और प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रतिकुलपति को न दिया गया हो।
4. बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा-14 के बाद नई धारा-14 क का अंतःस्थापन ।- उक्त अधिनियम की धारा-14 के बाद निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी :- ''14 क- वित्तीय सलाहकार। -(1) वित्तीय सलाहकार विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे। (2) वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जिस पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के पदाधिकारी या किसी अन्य लेखा सेवा के पदाधिकारी अथवा चार्टड एकाउटं़ेट (सी0ए0) की नियुक्ति की जा सकेगी।
(3) वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगी, परन्तु राज्य सरकार, इस तथ्य के होते हुए भी कि वित्तीय सलाहकार की पदावधि समाप्त नहीं हुई है, वित्तीय3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अूील 2013 कदाचार अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता अथवा अक्षमता के आधार पर कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में यथाविनिर्दिष्ट तिथि से वित्तीय सलाहकार को सेवा मुक्त कर सकेगी।
(4) उप-धारा (3) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित उल्लिखित आधारों, जिस पर कार्रवाई प्रस्तावित हो, को अधिकथित करते हुए, सूचना तामिल न कर दी गई हो और प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर वित्तीय सलाहकार को न दिया गया हो।
(5) वित्तीय सलाहकार की परिलब्धियाँ एवं सेवाशर्त्तें विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से विहित की जायेगी।
(6) वित्तीय सलाहकार विश्वविद्यालय के कुलपति के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालय के वित्तीय अनुशासन एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायी होगा।
उद्देश्य एवं हेतु
राज्य में तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा को प्रोन्नत करने हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वर्तमान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 में प्रतिकुलपति तथा वित्त सलाहकार के पद पर नियुक्ति तथा उनके कर्तव्यों आदि का समावेश नहीं है। विश्वविद्यालय के समुचित संचालन हेतु इन पदों का होना आवश्यक है। उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए इस विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति तथा वित्त सलाहकार के पद का प्रावधान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 में किया गया है। विधेयक के माध्यम से प्रतिकुलपति एवं वित्त सलाहकार के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता, उनकी कार्यावधि एवं उनके कर्तव्यों आदि का समावेश किया गया है। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है।
(पी0के0 शाही) भार-साधक सदस्य iVuk]
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————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 285-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in