(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 20202020 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 291291291291) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 10101010 अूीलअूीलअूीलअूील 2013201320132013 संसदीय कार्य विभाग
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अअध्धििाससूूचचननाा
33 अअपप्र्रीीलल 22001133
सं0 सं0का0-1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भते)-05-02/2011(पार्ट)-431—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 11.. ससंंक्ष्क्षििाप्प्तत ननाामम अआौैरर अआाररंंभ्भा।। -- (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।
(2) यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
22.. उउक्क्तत नििनययममााववललीी,, 22000066 ककेे नििनययमम--1100 एएववंं नििनययमम--1177((44)) ककाा पप्र्रतिितस्स्थ्थााापपनन।। -- उउक्क्तत नििनययममााववललीी,, 22000066 ककाा नििनययमम 1100 एएववंं नििनययमम 1177 ((44)) नििनम्म्ननलििलख्खििातत द्वद्वाारराा पप्र्रतिितस्स्थ्थााापििपतत कििकययेे जजााययेेंंगगेे :ः--
''''1100.. ररेेलल//वििवममाानन ससेे ययाात्रत्राा ककीी ससुुवििवध्धााा।। -- प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु एक सहयात्री के साथ, प्रथम ए0सी0, द्वितीय ए0सी0, तृतीय ए0सी0 श्रेणी में भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्राओं के लिए, प्रतिवर्ष अधिकतम दो लाख रुपये मूल्य का रेलवे कूपन दिये जायेंगे। सदस्य, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 अूील 2013 ''17(4). रेलवे कूपन की सुविधा। - बिहार विधान मण्डल का पूर्व सदस्य एक सहयात्री के साथ प्रथम ए0सी0/ द्वितीय ए0सी0/ तृतीय ए0सी0/ स्लीपर क्लास में प्रत्येक वर्ष 100000/- (एक लाख) रूपये मूल्य के रेल कूपन पर यात्रा करने का हकदार होगाः
परन्तु, वैसे पूर्व सदस्य भी जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हों, रेलवे कूपन पर यथा उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार यात्रा के हकदार होंगेः
परन्तु और कि, वे रेलवे कूपन पर की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं करेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ-पत्र, यथास्थिति, सचिव, विधान-सभा/सचिव, विधान परिषद् को एवं अपने नियोजन-प्राधिकार को देना होगा।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बृज राज राय,
सरकार के उप-सचिव।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 291-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in