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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 April 2013

Published 10 April 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-04-10.292
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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अअध्धििाससूूचचननाा

1166 जजननववररीी 22001133

सं0 सं0का0-1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भते)-05-02/2011(पार्ट)-74—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा-8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 11.. ससंंक्ष्क्षििाप्प्तत ननाामम अआौैरर अआाररंंभ्भा।। -- (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।

(2) यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

22.. उउक्क्तत नििनययममााववललीी,, 22000066 ककेे नििनययमम-- 1111 ममेेंं ससंंंंश्शााोेध्धानन।। -- नियम 11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

''''1111.. ससददस्स्ययाोेंं ककाोे अआाववाासस ककीी ससुुवििवध्धााा।। -- ((11)) प्रत्येक सदस्य को, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से, या उसके कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, पटना में ऐसी रियायती दर एवं अन्य शर्तों के अधीन मकान किराये का भुगतान करने पर, आवास उपलब्ध कियाजायेगा, जैसा कि राज्य सरकार का भवन निर्माण एवं आवास विभाग, यथास्थिति, बिहार विधान-सभा के 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 अूील 2013 अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद्‌ के सभापति की सहमति से समय-समय पर, यथास्थिति, नियमों द्वारा अवधारित एवं विहित करे। ((22)) -- बिहार विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को आवास उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में #0 22,250=00/- (बाईस हजार दो सौ पचास रूपये) प्रतिमाह की दर से मकान किराया-भत्ता एवं विद्युत, जल आपूर्ति, सैनेटरी तथा सफाई आदि सुविधाओं के लिए #0 6000=00/- (छः हजार रूपये) प्रतिमाह अनुमान्य होगा। मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त विद्युत, जल आपूर्ति, सैनेटरी एवं सफाई आदि सुविधाओं के लिए प्रतिमाह भुगतान की दशा में नियम 15 के अधीन विद्युत एवं जल विपत्र भुगतान हेतु कोई राशि देय नहीं होगी।''''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नवनीत रंजन तिवारी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 292-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 April 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-04-10.292/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-04-10.292.