(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 20202020 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 297297297297) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 10101010 अूीलअूीलअूीलअूील 2013201320132013 गन्ना उद्योग विभाग
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अधिसूचनाएं
5 अप्रील 2013
सं0 सा॰11-05/2008-655—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-48 की उप-धारा (i) (संषोधित 1993) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-एस॰ ओ॰ संख्या-12 दिनांक 17.03.2004 में आंषिक संषोधन करते हुए पेराई सत्र 2009-10 एवं पेराई सत्र 2010-11 के लिए राज्य में स्थित या राज्य के बाहर में स्थित राज्य से क्षेत्रारक्षण के माध्यम से गन्ना क्रय करने वाले कारखाने के प्रत्येक दखलकार द्वारा या उनके निमित की गई ईख की खरीद पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीषन के दर को आपूर्ति कर्त्ता (ईखोत्पादक कृषक) को वास्तविक रूप से प्रति क्वींटल भुगतान की गई ईख की कीमत का 1.80 प्रतिषत की दर से घटाकर संबंधित वर्ष के ईख मूल्य का 0.45 प्रतिषत की दर से निर्धारित करती 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 अूील 2013 5 अप्रील 2013 सं0 सा॰11-05/2008-655 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका अधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
मृत्युंजय कुमार,
सरकार के उप-सचिव।
The 5th April 2013
No. सा॰11-05/2008-655—In exercise of power conferred by sub-section (i) of section 48 of the Bihar Sugarcane (Regulation of Supply & Purchase) Act 1981, (amended 1993) the State Government has decided to partially amend the notification S.O. No.12 dated 17.03.2004, issued by the Department of Sugarcane Industry and reduce the amount of commission payable to Zonal Development Councils for the season 2009-10 and 2010-11 from 1.80% of Cane Price paid and fix it to 0.45% of the Cane Price Per Quintal and instruct the occupier of Sugar factories of the state or any person acting on his behalf or the factories of other states purchasing sugarcane from the state through reservation of area to accordingly pay it in the prescribed manner.
This notification shall come in to force at once.