(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 22222222 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 300300300300) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 12121212 अूीलअूीलअूीलअूील 2013201320132013 अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेंरकार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेंरकार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेंरकार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेंर
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कार्यालय आदेष कार्यालय आदेष कार्यालय आदेष कार्यालय आदेष
19 मार्च 201319 मार्च 201319 मार्च 201319 मार्च 2013
सं0 110 (अनु0)—स्व0 अरविन्द कुमार, कनीय अभियंता, पैत्रिक विभाग, पथ निर्माण विभाग, प्रतिनियुक्त प्रखंड कार्यालय बरियारपुर का सेवा काल में दिनांक 19.10.2011 को आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप मुंगेर जिला स्तर पर गठित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 22.09.2012 के अनुषंसा (कार्यवाही जिला पदाधिकारी -सह-अध्यक्ष-जिला अनुकम्पा समिति मुंगेर के ज्ञापांक 1436 दिनांक 03.10.2012 द्वारा प्राप्त) के आलोक में तथा मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 86 दिनांक 09.01.2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर स्व0 अरविन्द कुमार के द्वितीय पुत्र श्री संजीव कुमार, रंजन पैलेस 1044, जागृति कॉलोनी, आषियाना रोड, थाना-राजीवनगर, पटना-14 जिनकी जन्मतिथि- 02.02.1985 तथा शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट विज्ञान है को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतन बैण्ड (5200-20200/-) ग्रेड पे- 1900 में योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा कार्यालय में रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित की जाती है । श्री संजीव कुमार पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर अपना योगदान निष्चित रूप से दे देंगें अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
(2.) स्व0 अरविन्द कुमार के आश्रित परिवार के सदस्यों के भरण पोषण का दायित्व श्री कुमार पर होगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 अूील 2013 नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना होने की सम्पुष्टि होने पर इनकी उपलब्धियों का एक अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेष सरकार दे सकती है। (3.) इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है संबंधित वरीयता के लिए मान्यता नही दी जायेगी।
(4) नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
(5) नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों को मूल रूप में संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
(6) योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
(7) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।
(9) शादी ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने और न देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(10) उप-सचिव, विा विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को लागू की गई अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।
आदेश से,
सुरेन्द्र झा,
अधीक्षण अभियंता।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 300-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in