Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 April 2013

Published 15 April 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-04-15.307
Languages
English, Hindi
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कार्यालय आदेश

5 अप्रील 2013

सं0 1स्था0अनु0-12-111/2012-950-18—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के पत्रांक 1565/स्था0 दिनांक 06.11.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 06.11.12 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उनके पत्रांक 1683 दिनांक 6.12.12 द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में श्री दीपक कुमार, पिता स्व0 मंशी साह, भूतपूर्व नहर मेठ, सारण नहर प्रमंडल, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1800 (मैट्रिक उतीर्ण) रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित चौकिदार के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, बाढ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान के कार्यालय में दिनांक 20.04.2013 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 मंशी साह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री दीपक कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्धनियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 अूील 2013 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर मंशी साह की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री दीपक कुमार, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप-सचिव , वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31/8/2005 के अनुसार दिनांक 01/09/2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से,

दिनेश कुमार चौधरी,

मुख्य अभियंता ,जल संसाधन विभाग।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 307-571+30-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 April 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-04-15.307/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-04-15.307.