(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 26262626 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 308308308308) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 16161616 अूीलअूीलअूीलअूील 2013201320132013 सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) -------- अधिसूचनाएं 3 अप्रील 2013
सं0 1/सा0सु0 विविध 22/09 स.क.-722—बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के अध्याय II के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, अनुमण्डल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित भरण-पोषण अधिकरण में, अध्यक्ष के अतिरिक्त, निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करती है जो अपने योगदान की तिथि के प्रभाव से इस रूप में नियुक्त समझे जायेंगेः- (क) संबंधित अनुमंडल के दो सहायक लोक अभियोजक या उनके प्रतिनिधि; (ख) संबंधित अनुमंडल के दो सामाजिक/सामुदायिक कार्यकर्त्ता, जो अनुमण्डल स्तर पर कार्य करते हों, जिनमें से एक महिला हो एवं
(ग) संबंधित अनुमंडल के एक वरिष्ठ नागरिक (अवकाश प्राप्त सरकारी पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जायगी)।
2. (1) अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय ही भरण-पोषण अधिकरण का कार्यालय होगा।
(2) यह अधिकरण प्रत्येक माह में कम-से-कम दो बैठक अवश्य करेगा और आवष्यकतानुसार अतिरिक्त बैठक बुलायी जा सकेगी।
(3) बैठक में पाँच में से तीन सदस्यों की उपस्थिति में निर्णय लिया जा सकेगा।
3. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेशानुसार, राजित पुनहानी, सरकार के सचिव।
The 3rd April 2013
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 16 अूील 2013 addition to the Chairman, who will be deemed to be appointed from the date of their joining:- (a) Two Assistance Public Prosecutors or their representatives of the concerned sub-division.(b) Two social / community workers of the concerned sub-division, who works at sub division level, one of whom should be female.
(c) One senior citizen of the concerned sub-division. (preference will be given to retired Government officers).
2. (1) Office of the Sub Divisional officer will be the office for Maintenance Tribunal.
(2) This tribunal will hold minimum two meetings in a month; additional meeting may be called as per requirement.
(3) In the meeting, out of five, three present members may take decisions.
3. This Notification shall come in to force at once.
By order of the Governor of Bihar, RAJIT PUNHANI, Secretary to the Government.
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 308-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in