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| क्र0 सं0 | नाम/ आई0डी0/ वरीयता/ गृह ज़िला | सेवा में प्रवेश की तिथि | सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 के अन्तर्गत अनुमान्य लाभ | सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के अन्तर्गत अनुमान्य लाभ | अभ्युक्ति | ||||
| प्रथम ए0सी0पी0 | द्वितीय ए0सी0पी0 | तृतीय एम0ए0सी0पी0 | |||||||
| देय तिथि | वेतनमान् | देय तिथि | वेतनमान् | देय तिथि | अनुमान्य वेतनबैंड/ ग्रेड-पे | ||||
| 1 | श्री महेन्द्र प्रसाद मंडल, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (याँ)/एम0- 0455 273/2008 /मु गेर ं (सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2010) | 06.02. 1979 | 09.08. 1999 | रु0 10,000 से 15,200 | 06.02. 2003 | रु014,300 से 18,300 | 06.02. 2009 | पी0बी0-4 रु0 37,400 से 67,000 ग्र ड-पे रु0 े 8,900 |
2. वर्ष 1979 में कनीय अभियन्ता (असै0) के पदों पर नियुक्त यांत्रिक डिग्रीधारी अभियन्ताओं, जिन्हें बाद में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1378 दिनांक 3.4.1981 एवं संकल्प सं0-96 दिनांक 14.1.1982 के द्वारा उक्त कनीय अभिन्ताओं (असैनिक) के पदों को सहायक अभियन्ता (यॉ0) के पदों के रुप में उत्क्रमित पदों पर नियुक्त किया गया, को प्रथम कालवद्ध प्रोन्नति देने हेतु, वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में, इन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मानते हुए, कनीय अभियन्ता (असै0) के पदों पर नियुक्ति की तिथि से 10 वर्षो की सेवा पूरी करने पर कालवद्ध प्रोन्नति दी गयी । इसी आधार पर भारत सरकार के संकल्प संख्या-35034/1/97 ई0एस0टी0 (डी0) वॉल्यू0-IV दिनांक 10.2.2002 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण, संवर्गीय प्रोन्नति से भिन्न, इन उत्क्रमित अभियन्ताओं को नियुक्ति की तिथि से 12/24 वर्षो के उपरान्त प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्न्यन येाजना का लाभ दिया गया है । तदनुरुप श्री मंडल को नियुक्ति की तिथि से 30 वर्षो के उपरान्त रुपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ दिया गया है । उल्लेखनीय हेै कि उक्त विभागीय संकल्प संख्या-96 दिनांक 14.1.1982 के आधार पर निर्गत अधिसूचना-97 दिनांक 14.1.1982 में क्रम0सं0-137 पर श्री मंडल का नाम भी अंकित है ।
3. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं है। 4. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर प्रदत्त लाभ से सम्बन्धित इस आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जाएगी। 5. रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत उत्क्रमित ग्रेड वेतन में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना सं0 7549 दिनांक 13.07.2010 के आलोक में सुनिश्चित किया जायेगा। 6. वित्तीय उन्नयन होने पर पदाधिकारियों का वेतन मौलिक नियमावली के नियम 22(1) ए (1) के प्रावधानों के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100 रु0 का वित्तीय लाभ के अधीन रखते हुए नियत किया जायेगा।