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सूचना भवन, पटना
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अधिसूचनाएं
12 अप्रील 2013
सं0 नि॰ वि॰ स्था॰ वि॰-411/2011 (छाया)-1817—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली-2012 के कंडिका-9 (2) (ग) में निम्न संशोधन किया जाता है।
''विभागीय अधिसूचना संख्या-5015 दिनांक 23.08.12 के द्वारा निर्गत बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली-2012 के कंडिका-9 (2) (ग) में पुलिस उपाधीक्षक के सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित था को संशोधित कर न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष किया जाता है।''
निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली-2012 के शेष सभी कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजय नायक,
सरकार के प्रधान सचिव।
The 12th April 2013
No. N.V. Stha V - 411 / 2011 (Chaya)-1817—In exercise of the powers conferred by 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 अूील 2013 make the following amendment in Para 9 (2) (C) of Bihar Vigilance Investigation cadre rules, 2012. "The minimum age prescribed for direct recruitment of Deputy Superintendent of Police which was 21 years Vide departmental notification number 5015 dated 23-08-2012 of Bihar Vigilance Investigation Cadre Rules 2012 in Para 9 (2) (C), is amended to 20 years." The remaining Paras of Bihar Vigilance Investigation Cadre Rules 2012 will remain unchanged.
By order of the Governor of Bihar,
AJAY NAYAK,
Principal Secretary to Government.
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 316-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in