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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 April 2013

Published 24 April 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-04-24.322
Languages
English, Hindi

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योजना पर्षद मूलतः निम्नांकित कार्य करेगीः- 1. वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना, दीर्घलक्षी योजना, योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा, अध्ययन एवं शोध सहित विभिन्न प्रक्षेत्रों में नीति निर्माण में आवश्कतानुसार सरकार को सलाह देना।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 अूील 2013 2. राज्य योजनाओं के सूत्रण में प्राथमिकताओं का निर्धारण जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरुप होगी, के संबंध में सुझाव देना। 3. दीर्धकालीन योजना जो आगामी 10 वर्षो के लिए होगी, का सामान्य सूत्रण, दिशा निर्धारण एवं विभिन्न विभागों के प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए अनुशंसा। 4. दीर्धकालीन योजनाओं के तहत समय-समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करना तथा विज्ञान एवं प्रावैघिकी के क्षेत्र, अन्य तकनीकी प्रगति को देखते हुए योजनाओं के स्वरुप में बदलाव हेतु सुझाव देना। 5. जिला योजना तथा उक्त के अधीन विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत अन्तिम स्तर के योजनाओं के सूत्रण के संबंध सुझाव देना उन योजनाओं की समीक्षा/पुनरीक्षण हेतु मार्गदर्शन तैयार करना। 6. राज्य में आर्थिक उदारीकरण के परिवेश में विस्तृत आर्थिक सुधार हेतु अध्ययन, विभिन्न नियमों के सरलीकरण पर कार्य करना तथा उनपर सुझाव देना।

7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य सदस्यता 8. बिहार राज्य योजना पर्षद में निम्नाकिंत सदस्य होगें :- 8.1 अध्यक्ष- मुख्यमंत्री, बिहार

उपाध्यक्ष- मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत ऐसे व्यक्ति जो इस क्षेत्र के जानकार हो।

8.2 निम्नांकित पूर्णकालिक सदस्य जो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत होंगें :-

(i.) सदस्य अर्थ, वित्त एवं निवेश (ii) सदस्य आधारभूत सरंचना (iii) सदस्य कृषि एवं ग्रामीण विकास

(iv) सदस्य सामाजिक प्रक्षेत्र (v) सदस्य शहरी एवं औद्योगिक विकास 8.3 अंशकालिक सदस्य (क) मंत्रीगण (i) मंत्री, विÙा विभाग (ii) मंत्री, योजना एवं विकास विभाग

(iii) मंत्री, कृषि विभाग

(iv) मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग

(v) मंत्री, पथ निर्माण विभाग

(vi) मंत्री, स्वास्थ्य विभाग (vii) मंत्री, शिक्षा विभाग

(viii) मंत्री, उद्योग विभाग

(ix) मंत्री, जल संसाधन विभाग

(x) मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग

(xi) मंत्री, पंचायती राज विभाग

(xii) मंत्री, नगर विकास विभाग

(xiii) मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

(xiv) मंत्री, पिछड़ावर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

(xv) मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(xvi) मंत्री, समाज कल्याण विभाग (xvii) मंत्री, Åर्जा विभाग (xviii) मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग

(xix) मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 अूील 2013 (xx) मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग

(ख) स्थायी आमंत्रित सदस्य

(i.) मुख्य सचिव (ii) विकास आयुक्त

(iii) कृषि उत्पादन आयुक्त

(vi) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग

(vi) माननीय मंत्रियों के विभागोें के प्रधान सचिव/सचिव

पर्षद्‌ को यह भी अधिकार होगा कि इसके अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिव अथवा अन्य व्यक्तियों को पर्षद्‌ की बैठक में आमंत्रित करें। प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ

9. योजना पर्षद्‌ के वैसे सभी मामले जिसमें सरकार से आदेश/अनुमोदन प्राप्त किये जाने के आवश्यकता होगी, से संबंधित संचिका पर्षद के सचिव द्वारा सरकार के अनमोदन हेतु भेजी जाएगी। सचिव, योजना पर्षद्‌ को विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष के समतुल्य प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होगीं। नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति

10. योजना पर्षद्‌ में कार्मिकों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति योजना पर्षद्‌ के परामर्श से की जाएगी। सुविधाएँ

11. उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद्‌ को राज्य के कैबिनेट मंत्री की तथा पूर्णकालिक सदस्यों को राज्यमंत्री की सुविधाऐं देय होगी।

12. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विजय प्रकाश, सरकार के प्रधान सचिव।

————— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 322-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 April 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-04-24.322/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-04-24.322.