(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 13131313 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 331331331331) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 3333 मईमईमईमई 2013201320132013 कार्यालय निबंधकार्यालय निबंधकार्यालय निबंधकार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटनाक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटनाक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटनाक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना
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आदेष आदेष आदेष आदेष
16 अप्रील 201316 अप्रील 201316 अप्रील 201316 अप्रील 2013
सं0 07/नि॰(विधि-11)विविध-सं0 07/नि॰(विधि-11)विविध-सं0 07/नि॰(विधि-11)विविध-सं0 07/नि॰(विधि-11)विविध-60/201260/201260/201260/2012-162-162-162-1620000—मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्लू॰जे॰सी॰संख्या 3179/2008, भिखारी ठाकुर बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य मेंं पारित आदेष दिनाक 03.02.12 -सह- पठित एम॰जे॰सी॰ संख्या-5517/2012 में पारित आदेष दिनांक 06.03.2013 के आलोक में श्री भिखारी ठाकुर (वादी) के आवेदन दिनांक 20.03.2013 द्वारा दि सेन्ट्रल बैंक इम्पलाईज बचत एवं साख स्वावलम्बी सहकारी समिति लि॰, सुपौल (जिसका निबंधन संख्या-बी॰आर॰-05-00-00-15-001-1998 एवं तिथि 18.12.1998 है) के जमाकर्त्ताओं की धनराषि को सुरक्षित बचाने हेतु बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45 में निबंधक को प्रदत्त शक्तियों के तहत् उक्त प्रासंगिक समिति में परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रासंगिक सी॰डब्लू॰जे॰सी॰संख्या-3179/2008 में मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 03.02.12 को पारित न्यायादेष के आलोक में इस कार्यालय आदेष संख्या-1911 दिनांक 04.04.12 द्वारा उक्त प्रासंगिक समिति के अंकेक्षण हेतु जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहरसा एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सुपौल के संयुक्त पर्यवेक्षण में एक त्रिसदस्यीय अंकेक्षण दल का गठन कर दो माह के भीतर अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेष दिया गया था। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहरसा ने अपने पत्रांक 228 दिनांक 07.08.2012 द्वारा यह प्रतिवेदित किया कि समिति में जमाकर्त्ताओं से जो भी जमा राषि प्राप्त हुआ है, वह समिति के 12 (बारह) शाखाओं से प्राप्त हुआ है, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 3 मई 2013 इस कार्यालय के पत्रांक 4587 दिनांक 03.09.2012 के आलोक में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोषी प्रमंडल, सहरसा के ज्ञापांक 421 दिनांक 07.12.12 द्वारा बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिकरण को सम्बोधित पत्र में अधिकरण से यह अनुरोध किया गया था कि प्रासंगिक समिति बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (यथा संषोधित) की धारा- 3, 27, 29, 32, 33, 35 एवं 36 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है, जो धारा-42 के अनुरूप है, अतएव प्रासंगिक समिति को बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-44(1)घ के तहत् कार्रवाई करते हुए विधिसम्मत आदेष पारित किया जाय। आवेदक श्री भिखारी ठाकुर ने अधोहस्ताक्षरी का ध्यान आकृष्ट ''बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिकरण'' के अकार्यरत रहने के कारण संयुक्त निबध्ांक, करते हुए सूचित किया है कि ''बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिकरण'' ''बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिकरण'' ''बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिकरण''
सहयोग समितियाँ, कोषी प्रमंडल, सहरसा द्वारा अधिकरण को सम्बोधित पत्रांक 421 दिनांक 07.12.12 के आलोक में उक्त अधिनियम, 1996 की धारा-44(1)घ के तहत् परिसमापन की कार्रवाई संभव नहीं है। आवेदक ने यह भी सूचित किया है कि नवम्बर, 2007 से समिति में निर्वाचित बोर्ड नहीं है, अतः सहकारी प्रबंधन मे शून्यता की स्थिति व्याप्त है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि दि सेन्ट्रल बैंक इम्पलाईज बचत एवं साख सहकारी समिति लि॰, जिसका निबंधन संख्या बी॰आर॰-05-00-00-15-001-1998 दिनांक 18.12.1998 है, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समति अधिनियम, 1996 की धारा-3, 27, 29, 32, 33, 35 एवं 36 के प्रावधानों के अनुसार एक निबंधित स्वावलम्बी सहकारी समिति के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। समिति अपने उपविधियाँ में निहित उद्देष्यों की पूर्त्ति में असफल रही है। समिति का वित्तीय प्रबंधन समुचित नहीं रहा है। गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन एवं लापरवाही पूर्ण क्रियाकलाप के द्वारा समिति अपने सदस्यों/जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा कर पाने मे असफल रही है। बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-44 के प्रावधानान्तर्गत सम्प्रति बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिकरण गठित नहीं रहने के कारण संयुक्त निबध्ांक, सहयोग समितियाँ कोषी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक 421 दिनांक 07.12.2012 द्वारा अधिकरण को धारा-44(1)(ध) के तहत् कार्रवाई करते हुए विधिसम्मत आदेष पारित करने के अनुरोध के बावजूद अधिकरण से यथोचित आदेष अप्राप्त है एवं धारा-43 के अन्तर्गत समिति की आम सभा के स्तर से भी यथोचित चिधिसम्मत प्रस्ताव पारित कर अधोहस्ताक्षरी से परिसमापक नियुक्ति संबंधी अनुरोध नहीं किया गया है।
अतः मैं, मनीष कुमार, निबध्ांक, सहयोग समितियाँ, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45 में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में दी सेन्ट्रल बैंक इम्पलाईज बचत एवं साख स्वावलम्बी सहकारी समिति लि॰, सुपौल (जिसका निबंधन संख्या- बी॰आर॰-05-00-00-15-001-1998 एवं तिथि 18.12.1998) को विघटित करते हुए समिति के कार्यकलापों के परिसमापन के लिए श्री लक्ष्मी प्रसाद चौहान, जिला पदाधिकारी, सुपौल को तत्काल के प्रभाव से उक्त समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। नियुक्त परिसमापक उक्त अधिनियम, 1996 की धारा-46, 47 एवं 48 के अनुपालन में समिति का विधिनुकूल विघटन की कार्रवाई आदेष निर्गत की तिथि से छः माह के भीतर करेंगे। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेष की सूचना सभी सम्बन्धितों को दी जाय तथा आदेष की प्रति सरकारी गजट में भी प्रकाषित करने हेतु भेजी जाय।
आदेश से, मनीष कुमारमनीष कुमारमनीष कुमारमनीष कुमार, निबंधक, सहयोग समितियाँ।