िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 13131313 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
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अधिसूचनाएं
3 मई 2013
सं0 एल0जी0-1-5/2013/लेजः 74—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 अप्रील, 2013 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 3 मई 2013 भारतीय स्टाम्प (बिहार सभारतीय स्टाम्प (बिहार सभारतीय स्टाम्प (बिहार सभारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2013ंशोधन) विधेयक, 2013ंशोधन) विधेयक, 2013ंशोधन) विधेयक, 2013
[बिहार अधिनियम 5, 2013बिहार अधिनियम 5, 2013बिहार अधिनियम 5, 2013बिहार अधिनियम 5, 2013]
बिहार राज्य में लागू होने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 बिहार राज्य में लागू होने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 बिहार राज्य में लागू होने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 बिहार राज्य में लागू होने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
का संषोधन करने के लिए का संषोधन करने के लिए का संषोधन करने के लिए का संषोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।।।।
भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः - 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।भ।भ।भ। - (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (बिहार संषोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।
(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-47-क की उप-धारा (1) का प्रतिस्थापन। - भारतीय स्टाम्प 2222.... भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-47-क की उप-धारा (1) का प्रतिस्थापन। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-47-क की उप-धारा (1) का प्रतिस्थापन। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-47-क की उप-धारा (1) का प्रतिस्थापन।
अधिनियम, 1899 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-47-क की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः -
''(1) ''(1) ''(1) ''(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त निबंधन पदाधिकारी का विनिमय, हस्तांतरण, दान, बँटवारा या बन्दोबस्ती के किसी लिखत का निबंधन करते समय, जहाँ यह समाधान हो जाय कि लिखत में सम्पाि का वर्गीकरण या/और सम्पाि में अंतर्विष्ट संरचना की माप गलत रूप से उपवर्णित की गई हो या सम्पाि का बाजार मूल्य इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन तैयार की गई न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी में दिए गए मूल्य से कम उपवर्णित की गयी है वहाँ वह निबंधन के पूर्व ऐसे लिखत को सम्पाि के उचित बाजार मूल्य एवं उसपर भुगतेय उचित शुल्क निर्धारण हेतु समार्हाा को प्रेषित करेगा।''''''''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।
3 मई 2013
सं0 एल0जी0-1-5/2013/लेजः 75—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 अप्रील, 2013 को अनुमत भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 3 मई 2013
THE INDIAN STAMP (BIHAR AMENDMENT) ACT, 2013
[Bihar Act 5, 2013]
An
ACT
TO AMEND THE INDIAN STAMP ACT, 1899
IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF BIHAR
Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows: ---
1. Short title, extent and commencement:—(1) This Act may be called the Indian Stamp (Bihar Amendment) Act, 2013.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once,
2. Substitution in sub-section (1) of Section-47-A of The Indian Stamp Act 1899. -
Section-47-A(1) of the Indian Stamp Act, 1899 (as amended from time to time) shall be substituted by the following: --
" (1) Where the registering officers appointed under the Registration Act, 1908 while registering any instrument of conveyance, exchange, gift, partition or settlement is satisfied that the classification of the property and/or the measurement of the structure contained in the property which is subject matter of such instrument has been set forth wrongly or the market value of the property, which is subject matter of such instrument has been set forth at a lower rate than the Guideline Register of Estimated Minimum Value prepared under the rules framed under the provision of this Act, he shall refer such instrument before registering it to the Collector for determination of the proper market value of such property and the proper duty payable thereon."
By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 332-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in