Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 May 2013

Published 03 May 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-05-03.334
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग

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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

2 मई2 मई2 मई2 मई 2013201320132013

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-198 में प्रावधानित नियम के 198 में प्रावधानित नियम के 198 में प्रावधानित नियम के 198 में प्रावधानित नियम के संबंध में ।संबंध में ।संबंध में ।संबंध में । विषयः-विषयः-विषयः-विषयः-बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम- बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम- बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-198 में वर्णित प्रावधान के अनुसार ए॰सी॰ विपत्रों के विरूद्ध सामंजन हेतु डी॰सी॰ विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा जहाँ से CTMIS में पारित करते हुए महालेखाकार को प्रेषित किया जाता है । यह प्रावधान 01.10.2011 से लागू है । उक्त नियम के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्रांक 11049 दिनांक 12.10.2012 द्वारा CTMIS में डी॰सी॰ विपत्र पारित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है । कोषागार के माध्यम से डी॰सी॰ विपत्र समर्पित करने के क्रम में कुछ व्यावहारिक कठिनाईयाँ आ रही है । इस प्रक्रिया से डी॰सी॰ विपत्र समर्पित करने एवं सामंजित होने में समय लग रहा है । 30.09.2011 तक ए॰सी॰ विपत्रों पर निकासी की गयी अग्रिम राशि का डी॰सी॰ विपत्र सीधे महालेखाकार को समर्पित किया जाता है । परिवहन भवन में डी॰सी॰ विपत्र संग्रहण केन्द्र बनाया गया है जहाँ डी॰सी॰ विपत्रों को समर्पित करने, जाँच करने तथा सामंजितकरने की विशेष व्यवस्था की गयी । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 3 मई 2013 इसलिए 01.10.2011 से 31.12.2012 तक की ए॰सी॰ विपत्र पर निकासी की गयी अग्रिम राशि के विरूद्ध डी॰सी॰ विपत्र सीधे महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक है ।

अतः बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-380 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01.10.2011 से 31.12.2012 तक के ए॰सी॰ विपत्राें के विरूद्ध डी॰सी॰ विपत्र सीधे महालेखाकार कार्यालय में भी समर्पित किया जा सकता है । डी.डी.ओ. सुविधानुसार कोषागार या महालेखाकार कार्यालय में डी॰सी॰ विपत्र जमा कर सकते हैं ।

सीधे महालेखाकार को समर्पित एवं सामंजित डी॰सी॰ विपत्र की सूचना डी.डी.ओ. द्वारा कोषागार पदाधिकारी को अवश्य दी जायेगी ताकि CTMIS से लंबित ए॰सी॰ विपत्र की स्थिति को हटाया जा सके ।

आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेआदेआदेआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में ार राजपत्र के असाधारण अंक में ार राजपत्र के असाधारण अंक में ार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया प्रकाशित किया प्रकाशित किया प्रकाशित किया जाय ।जाय ।जाय ।जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस,

सचिव (व्यय)।

————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 334-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 May 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-05-03.334/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-05-03.334.