(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 13131313 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 335335335335) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 3333 मईमईमईमई 2013201320132013 पत्र संख्या वि0(27)पे0को0-47/2013—600/वि0
वित विभाग
------------------
प्रेषक,
संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस,
सचिव (संसाधन) ।
सेवा में,
सचिव,सचिव,सचिव,सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।
पटना, दिनांक 2 मई 2013 नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्यकर्मियों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश भुगतान के विषयः- नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्यकर्मियों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश भुगतान के नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्यकर्मियों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश भुगतान के नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्यकर्मियों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश भुगतान के संबंध में ।संबंध में ।संबंध में ।संबंध में ।
ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मांगा गया परामर्श (संचिका सं0 1/अ0प0 1-120/2012) संचिका सं0 1/अ0प0 1-120/2012) संचिका सं0 1/अ0प0 1-120/2012) संचिका सं0 1/अ0प0 1-120/2012) प्रसंगः- ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मांगा गया परामर्श ( ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मांगा गया परामर्श ( ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मांगा गया परामर्श (
महाशय, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 3 मई 2013 भविष्य निधि नियमावली 1949 लागू नहीं होंगे । इन्हें पुरानी पेंशन संबंधी लाभ एवं भविष्य निधि की कटौती तथा भुगतान नहीं किया जायेगा । लोक सेवकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश का भुगतान बिहार सेवा संहिता के नियम 227 के तहत देय होता है तथा नई पेंशन प्रणाली के राज्यकर्मियों पर बिहार सेवा संहिता लागू होती है । इसलिए सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमानुसार अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान किया जा सकता है । समायोजन के द्वारा नियुक्ति के मामले में समायोजन से नियुक्ति की तिथि से उपार्जित अवकाश की गणना की जायेगी न कि उनके पूर्व की सेवा अवधि के लिए ।
यदि राज्यकर्मी ने ग्रुप बीमा मद में अपने वेतन से नियमानुसार कटौती करायी है तो उन्हें गु्रप बीमा की राशि का भुगतान भी किया जायेगा ।
संजीव हंस,
सचिव (संसाधन)।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 335-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in