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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 July 2013

Published 17 July 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-07-17.572
Languages
English, Hindi
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

5555 जुलाई 2013जुलाई 2013जुलाई 2013जुलाई 2013

सं0 स्था॰-03-07/2005-1284—विभागीय अधिसूचना संख्या 1471, दिनांक 30.07.2012 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 174 दिनांक 30.01.2013 को निरस्त करते हुए वित्त विभाग के पत्र संख्या 3-ए-2-वे॰पु॰-18/2009(अंष)-5152-वि॰ दिनांक 21.05.2013 के कंडिका-4 के आलोक में गन्ना उद्योग विभाग के ईख सम्वर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारी को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (रूपान्तरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयनयोजना) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के तहत्‌ 20 वर्षो की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि अथवा रूपान्तरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के प्रभावी तिथि दोनो में जो बाद में हो उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से वेतन बैण्ड रू॰ 15600-39100 ग्रेड वेतन 6600 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति की देय तिथि
01. श्री शंकर नारायण लाल, ईख पदाधिकारी सम्प्रति प्रभारी सहायक ईखायुक्त, बिहार, पटना। 01.01.2009
02. श्री मुकेष कुमार वर्मा, ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर। 01.01.2009
03 श्री जीवन मसीह किन्डो, ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर। 01.01.2009
04. श्री मोहन राम, प्रभारी सहायक ईखायुक्त, उ॰ बिहार, मुजफ्फरपुर। 30.03.2010
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 जुलाई 2013

2. द्वितीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद पदधारक की पदीय स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। 3. इस योजना के अधीन यह वित्तीय उन्नयन विषुद्ध रूप से व्यक्तिगत लाभ होगा। अतः सम्वर्ग में कनीय पदाधिकारियों के सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय पदाधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन/वेतन संरक्षण देय नहीं होगा।

4. भविष्य में सम्बद्ध पदाधिकारी/कर्मी के सम्वर्ग से संबंधित वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय लिये जाते है तो यह वित्तीय उन्नयन तद्‌नुसार प्रभावित होते हुए रूपभेदित किया जा सकेगा।

5. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 1802, दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630, दिनांक 21.01.2010 की कंडिका-12 में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारण किया गया जायेगा।

6. उपर्युक्त पदाधिकारी के संंबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने अथवा यदि वित्त विभाग/सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस वित्तीय उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठायी जायेगी या मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा इस संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संंबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेष नियमानुसार अवक्रमित/संषोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई राषि की वसूली/प्रतिपूर्त्ति कर ली जायेगी।बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अनिल कुमार झा, सरकार के अवर सचिव। ————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 572-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 July 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-07-17.572/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-07-17.572.