(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 27272727 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़ 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 576576576576) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 18181818 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2013201320132013 नगर विकास एवं आवासनगर विकास एवं आवासनगर विकास एवं आवासनगर विकास एवं आवास विभागविभागविभागविभाग
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12 tqykbZ 201312 tqykbZ 201312 tqykbZ 201312 tqykbZ 2013
सं0 3/UIG-रिफार्मस-10/12-1250—नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति कार्य में व्यय की गई शत प्रतिशत
| उपभोक्ता की श्रेणी | |||||
| क | आवासीय | पाईप का ब्यास | न्यूनतम मासिक शुल्क (रू0 में) | ||
| नगर निगम | नगर परिषद | नगर पंचायत | |||
| i | बहुमंजिली ईमारत (Apartment) | 1/2" | 80.00 | 60.00 | 40.00 |
| 1/2" से ज्यादा | 120.00 | 90.00 | 60.00 | ||
| ii | स्वतंत्र मकान/बंगला | 1/2" | 120.00 | 90.00 | 60.00 |
| 1/2" से ज्यादा | 240.00 | 180.00 | 120.00 | ||
| खखखख | वाणिज्यिक/औद्योगिक/ सरकारी/सांस्थानिक/अन्य | 1/2" | 600.00 | 450.00 | 300.00 |
| 3/4" | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | ||
| 1" | 1900.00 | 1400.00 | 900.00 | ||
| 1" 1/2" | 4200.00 | - | - | ||
| 2" | 8400.00 | - | - | ||
| 3" | 16500.00 | - | - | ||
| 4" | 32000.00 | - | - | ||
| ग | 6" नया जलापूर्ति कनेक्शन नया जलापूर्ति कनेक्शन नया जलापूर्ति नया जलापूर्ति | 60000.00 | - | - | |
| i | बहुमंजिली इमारत एवं स्वतंत्र मकान | 1/2" | 2000.00 | 1000.00 | |
| ii | वाणिज्यिक/औद्योगिक/ सरकारी/ सांस्थानिक/अन्य | 1/2" से अधिक | 10000.00 | 5000.00 | |
| उपयु उपयु का भुगतान नहीं किये जाने उपयु उपयु र्क्त मद में बकाया शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने र्क्त मद में बकाया शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने का भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप कनेक्शन कट जाने के उपरान्त पुनः चालू के फलस्वरूप कनेक्शन कट जाने के उपरान्त पुनः चालू करने का शुल्क- | 500.00 | 300.00 | |||
| घघघघ . | जल उपभोग की मात्रा के आधार पर निर्धारित शुल्क प्रतिमाहः- | ||||
| जल की मात्रा | दर प्रति कि0 ली0 | ||||
| 25 किलो लीटर तक | 15.00 | ||||
| 25 किलो लीटर से 50 किलो लीटर तक | 25.00 | ||||
| 50 किलो लीटर से 100 किलो लीटर तक | 35.00 | ||||
| 100 किलो लीटर से उपर 500 किलो लीटर तक | 50.00 |
2222.... उपर्युक्त मद में बकाया का भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंध विच्छेदन के उपरान्त पुनः स्थापन उपर्युक्त मद में बकाया का भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंध विच्छेदन के उपरान्त पुनः स्थापन उपर्युक्त मद में बकाया का भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंध विच्छेदन के उपरान्त पुनः स्थापन उपर्युक्त मद में बकाया का भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंध विच्छेदन के उपरान्त पुनः स्थापन कराने का निर्धारित शुल्क -2,500/- (दो हजार पॉचकराने का निर्धारित शुल्क -2,500/- (दो हजार पॉचकराने का निर्धारित शुल्क -2,500/- (दो हजार पॉचकराने का निर्धारित शुल्क -2,500/- (दो हजार पॉच सौ रूपये मात्र)सौ रूपये मात्र)सौ रूपये मात्र)सौ रूपये मात्र) प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। 3333.... प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जय सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी2क, सिचवालय मुिणालय,