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अधिसूचना
9 मार्च 2013
सं0 2094—श्री षिव मंदिर, गोसाईं बिगहा, नवादा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0 3373 है । बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन तथा विकास के लिए एक न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।
अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री षिव मंदिर, गोसाईं बिगहा, नवादा के सुचारू प्रबंधन, सम्यक विकास तथ संपत्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम की धारा-32 के तहत अग्रलिखित योजना का निरूपण करते हुए इसके क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ ।
योजनायोजनायोजनायोजना
1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री षिव मंदिर, गोसाईं बिगहा, नवादा'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री षिव मंदिर, गोसाईं बिगहा, नवादा'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा । 2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा ।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा ।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 जुलाई 2013 8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी । 9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा । 10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 15.03.2013 से 05 वर्ष की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी । पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती हैः-
(1) श्री ईष्वरी महतो - अध्यक्ष (2) श्री कृष्ण चौधरी - सचिव (3) श्री कृदन्तनाथ - कोषाध्यक्ष (4) श्रीमति सविता देवी - सदस्य (5) श्री अर्जून चौधरी - '' (6) श्री विद्या विष्वकर्मा - '' (7) श्री संजय पाल - '' (8) श्री मिथुन पासवान - '' (9) श्री योगेन्द्र चौधरी - '' (10) श्री रामजी महतो - '' (11) श्री बाबू लाल यादव - ''
आदेश से, किषोर कुणाल, अध्यक्ष।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 586-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in