(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 2222 ौावणौावणौावणौावण 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 587587587587) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 24242424 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2013201320132013 fcgkj jkT; /kkfeZd U;kl i"kZn
—————
अधिसूचना
21 मार्च 2013
सं0 2190—कपूर की महारानी एवं हनुमान मंदिर, वार्ड नं0-22, डुमरांव, बक्सर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-3470 है । बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 के प्रावधानाें के तहत इसकी सम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन तथा विकास के लिए एक न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है ।
अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए कपूर की महारानी एवं हनुमान मंदिर, वार्ड नं0-22, डुमरांव, बक्सर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।
योजनायोजनायोजनायोजना
1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''कपूर की महारानी एवं हनुमान मंदिर, वार्ड नं0-22, डुमरांव, बक्सर'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''कपूर की महारानी एवं हनुमान मंदिर न्यास समिति, वार्ड नं0-22, डुमरांव, बक्सर'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा ।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा ।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 जुलाई 2013 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी । 8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी । 9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 02.04.2013 से 05 वर्ष की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी । पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती हैः-
(1) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी - पदेन अध्यक्ष (2) श्री पिंकु तिवारी, चन्दर शेखर तिवारी, तिवारी टोला - सचिव (3) श्री बिहारी साह, रामवचन साह, हेयात मो0 खां की गली - कोषाध्यक्ष (4) श्री अंजान तिवारी, गणेष तिवारी, तिवारी टोला - सदस्य (5) श्री मुटन रजक, खिचडु रजक, बलिराम दास की गली - '' (6) श्री जितेन्द्र तिवारी, भुदेव तिवारी, तिवारी टोला - '' (7) श्री मुन्ना मिश्रा, मोहन मिश्रा, तिवारी टोला - '' (8) श्री विरेन्द्र यादव, राम किषुन यादव, तिवारी टोला - '' (9) श्री भरत बारी, तिवारी टोला, डुमरांव - '' (10) श्री विमला देवी, तिवारी टोला, डुमरांव - '' (11) श्री लीला देवी , तिवारी टोला, डुमरांव - ''
आदेश से, किषोर कुणाल, अध्यक्ष।
—————
अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 587-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in