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अधिसूचना
23 मार्च 2013
सं0 2200—श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, थाना-मदनपुर, दद्यपि, षिवगंज, औरंगाबाद पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-2637 है । इस न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद से नई समिति के गठन हेतु नाम भेजने का अनुरोध किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-131/गो0, दिनांक 31/01/13 द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु नौ सदस्यों का नाम प्राप्त हुआ है । अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद ने अपने पत्र मेे उल्लेख किया है कि अंचलाधिकारी, मदनपुर की उपस्थिति में आम सभा कराकर सदस्यों का चयन किया गया है ।
अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, थाना- मदनपुर, दद्यपि, षिवगंज, औरंगाबाद की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है। योजनायोजनायोजनायोजना
1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, थाना- मदनपुर, दद्यपि, षिवगंज, औरंगाबाद'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, थाना-मदनपुर, दद्यपि, षिवगंज, औरंगाबाद'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा ।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा ।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 जुलाई 2013 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी । 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी । 8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 02.04.2013 से 05 वर्ष की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी । पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती हैः-
(1) श्री रामलखन सिंह पिता- श्री कृतनारायण सिंह, ग्राम- दद्यपि - अध्यक्ष (2) श्री जितेन्द्र कुमार सिंह पिता- श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम- दद्यपि - सचिव (3) श्री रमेष पासवान पिता- श्री जगदीष पासवान, ग्राम- दद्यपि - सदस्य (4) श्री रामनन्दन पाठक पिता- श्री बालेष्वर पाठक, ग्राम- दद्यपि - सदस्य (5) श्री रामलखन मेहता पिता- श्री चलितर मेहता, ग्राम- दद्यपि - सदस्य (6) श्री अरविन्द सिंह पिता- श्री श्याम नारायण सिंह, ग्राम- बहुआरा - कोषाध्यक्ष (7) श्री बैकुण्ठ नारायण सिंह पिता- श्री गया सिंह, ग्राम- धोबडीहा - सदस्य (8) श्री विनोद कुमार सिंह पिता- श्री कुलदीप सिंह, ग्राम- षिवगंज - सदस्य (9) श्री कृष्ण लाल यादव पिता- श्री हरी यादव , ग्राम- ग्वाल बिगहा - सदस्य
आदेश से, किषोर कुणाल, अध्यक्ष।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 588-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in