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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 July 2013

Published 26 July 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-07-26.595
Languages
English, Hindi
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विषयः-बिहार राज्य के उच्च न्यायालय (पटना उच्च न्यायालय) से सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को घरेलू सहायता भत्ता स्वीकृति के संबंध में। 1. बिहार राज्य के उच्च न्यायालय (पटना उच्च न्यायालय) से सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों को घरेलू सहायता भत्ता की स्वीकृति का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के मुख्य न्यायाधीश के साथ सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठक में घरेलू सहायता भत्ता की स्वीकृति के संबंध में बनी सैद्धांतिक सहमति एवं तदनुसार विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7393, दिनांक 05.10.2012 के द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा देश के उत्तराखंड/उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश/गुजरात/कर्नाटक/ छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान राज्य के माननीय उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों को विभिन्न दरों पर स्वीकृत घरेलू सहायता भत्ता के अनुरूप बिहार राज्य के उच्च न्यायालय (पटना उच्च न्यायालय) से सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों को घरेलू सहायता भत्ता के रूप क्रमशः रू0 10,000 (दस हजार) एवं रू0 8,000 (आठ हजार) रू0 मात्र प्रतिमाह तात्कालिक प्रभाव सेे स्वीकृत किये जाने का निर्णय निम्नांकित शर्त्ताें के अध्यधीन लिया गया हैः-'kÙkZ (क) माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीश बिहार राज्य के उच्च न्यायालय (पटना उच्च न्यायालय) से सेवानिवृत्त हों। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 26 जुलाई 2013 (ख) सेवानिवृत्ति के उपरांत वे सर्वोच्च न्यायालय में पै्रक्टिस न करते हों। (ग) किसी न्यायालय/आयोग/ट्रिब्यूनल अथवा अन्य संस्थान में वे कार्यरत्‌ न हों तथा वेतन एवं भत्ते प्राप्त नहीं करते हों।

3. इसमंंंंें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

vkns'k%&आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्ष /महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विजय मोहन नागपटनी,

सरकार के अवर सचिव।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 595-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 July 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-07-26.595/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-07-26.595.