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la0 2096—श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्रामपो0- बड़का ढ़काईच, बक्सर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-421 है । इस न्यास की सुव्यवस्था के संबंध में पर्षद को जानकारी प्राप्त हुई थी । उसके उपरांत पर्षदीय पत्रांक-1257, दिनांक 27/10/2011 द्वारा अंचलाधिकारी, सिमरी, जिला- बक्सर से इस न्यास के सम्यक संचालन हेतु अच्छे लोगों की समिति का जो समाज के सर्भी वर्गों से आते हों, का नाम भेजने का अनुरोध किया गया था । अंचलाधिकारी, सिमरी, बक्सर के पत्रांक-1195, दिनांक 21/12/12 द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु सदस्यों का नाम प्राप्त हुआ है ।
अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उप-विधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्रामपो0- बड़का ढ़काईच, बक्सर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है ।
योजनायोजनायोजनायोजना
1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, ग्रामपो0-बड़का ढ़काईच, बक्सर'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, ग्रामपो0- बड़का ढ़काईच, बक्सर'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा ।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा ।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 26 जुलाई 2013 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी । 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी । 8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 15.03.2013 से 05 वर्ष की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी । पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती हैः-
(1) श्री इन्द्रासन दूबे - अध्यक्ष (2) श्री कन्हैया दूबे - सचिव (3) श्री प्रमोद दूबे - कोषाध्यक्ष (4) श्री कामता दूबे - सदस्य (5) श्री अभिनंदन पान्डेय - पुजारी (6) श्री योगेन्द्र दूबे - सदस्य (7) श्री सचितानंदन दूबे - '' (8) श्री बैकुंट दूबे - '' (9) श्री अजय प्रधान - '' (10) श्री अंगद धोबी - '' (11) श्री भुषन यादव - ''
विश्वासभाजन, किषोर कुणाल, अध्यक्ष ।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 596-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in