(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 17171717 ौावणौावणौावणौावण 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 635635635635) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 8888 अगःतअगःतअगःतअगःत 2013201320132013 सं0 वि0(27)पे0 को0 (मु0)-32/2013—1137/वि0
वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
--------------------
संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
8 अगस्त 20138 अगस्त 20138 अगस्त 20138 अगस्त 2013
राज्य में नियुक्त कर्मी जो राज्य विभाजन के बाद सृजित झारखण्ड राज्य में कार्यरत विषयविषयविषयविषय- अविभाजित बिहार अविभाजित बिहार अविभाजित बिहार अविभाजित बिहार राज्य में नियुक्त कर्मी जो राज्य विभाजन के बाद सृजित झारखण्ड राज्य में कार्यरत राज्य में नियुक्त कर्मी जो राज्य विभाजन के बाद सृजित झारखण्ड राज्य में कार्यरत राज्य में नियुक्त कर्मी जो राज्य विभाजन के बाद सृजित झारखण्ड राज्य में कार्यरत रहे, को बिहार राज्य में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के संबंध में । रहे, को बिहार राज्य में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के संबंध में । रहे, को बिहार राज्य में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के संबंध में । रहे, को बिहार राज्य में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के संबंध में ।
वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 के द्वारा नई पेंशन योजना, 2005 लागू की गई है। इस संकल्प के लागू होने के कारण बिहार राज्य के अधीन 01.09.2005 के पूर्व नियुक्त कर्मी जो 01.09.2005 को या इसके उपरान्त उच्च पद पर नियुक्त हुए, को पुरानी पेंशन योजना में रखने के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-768 दिनांक 03.07.2007 निर्गत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों में पुरानी पेंशन योजना के तहत नियुक्त कर्मियों को केन्द्र सरकार के अधीन नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन योजना में रखने का प्रावधान रखा गया है । राज्य सरकार ने तदनुसार पारस्परिक आधार (reciprocal basis) पर यही सुविधा केन्द्र सरकार से आये कर्मियों को देने के लिए वित्त विभागीय संकल्प 1548 दिनांक 27.06.2011 द्वारा निर्णय संसूचित किया है । 2. नई पेंशन योजना 2005 लागू होने के उपरान्त अनेक कर्मी, जो 15.11.2000 को विभाजन के पूर्व नियुक्त हुए थे परन्तु, राज्य विभाजन के बाद झारखण्ड राज्य में कार्यरत रहे, को उत्तरवर्ती बिहार में नियुक्त होने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना का लाभ वित्त विभागीय संकल्प संख्या-768 दिनांक 03.07.07 के प्रावधानों के तहत अनुमान्य (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अगःत 2013 2 कारण कई विभागों एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना के लाभ की देयता एवं अदेयता के संबंध में लगातार स्पष्टीकरण की मांग की जाती रही है । 3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया है कि 15.11.2000 को राज्य विभाजन के पूर्व पूर्ववर्ती बिहार राज्य के वैसे सरकारी सेवक, जो राज्य विभाजन के बाद झारखण्ड राज्य में ही कार्यरत रहे, को उत्तरवर्ती बिहार राज्य के अधीन किसी सेवा/संवर्ग में विधिवत विरमित हो कर अथवा तकनीकी त्याग पत्र दे कर, दिनांक 01.09.2005 को या इसके बाद नियुक्त होते हैं तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा परन्तु यह सुविधा वैसे कर्मियों को नहीं होगी जो झारखण्ड राज्य सृजन के बाद वहॉं नियुक्त हुए। अन्य राज्यों की सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों की इस राज्य में 01.09.2005 को या इसके बाद नियुक्ति होने की स्थिति में उन्हें नई पेंशन योजना का ही लाभ देय है ।
4. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-768 दिनांक 03.07.07 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा । 5. उपर्युक्त निर्णय से आच्छादित सभी मामलों में वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य होगी ।
आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र को आगामी अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव हंस,
सचिव (संसाधन)।
—————
अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 635-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in