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राज्य के मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण अधिनियम, 1981 (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवृत होने की तिथि 27.05.2011 के बाद शिक्षको की नियुक्ति संशोधित अधिनियम, 2011 की धारा-18 की उप-धारा 3 (ख) (ii) में किये गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद के विरूद्ध विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के द्वारा विहित पात्रता एवं अर्हता के अनुरूप किया जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा की गयी नियुक्ति का अनुमोदन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। 2. मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को राजकीय संकल्प संख्या-179 के अनुसार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनुरूप वेतन/भत्ते अनुमान्य है। अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के कर्मियों के स्थापना मद में होने वाले व्यय हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में संपूर्ण राशि स्वीकृत की जाती है। राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार नियत वेतनमान पर वेतन भुगतान का प्रावधान है। इसके अनुसार माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को सम्प्रति `8,000/- (आठ हजार) रूपये मात्र एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को सम्प्रति `9,000/- (नौ हजार) रूपये मात्र प्रतिमाह का नियत वेतन अनुमान्य है। (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 अगःत 2013 2 अनुरूप नियोजित होने वाले राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को देय वेतन में उत्पन्न होने वाली विसंगति के निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम 2011 के प्रवृत होने की तिथि 27.05.2011 के बाद नियोजित होने वाले शिक्षकों के वेतनादि मद में होने वाले व्यय हेतु राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए अनुमान्य नियत वेतन की राशि के समतुल्य राशि की ही स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा की जाय। 4. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रवृत होने की तिथि 27.05.2011 के पश्चात नियोजित होने वाले सहायक शिक्षकों को राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार नियोजित होने वाले शिक्षकों की भांति राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य नियत वेतनमान के समतुल्य नियत वेतन मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाय। आदेश ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी 100 (एक सौ) प्रतियॉ शिक्षा विभाग को भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 636-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in