Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 August 2013

Published 12 August 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-08-12.638
Languages
English, Hindi

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ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ^2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 अगःत 2013

बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2013

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बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप मेें यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा-14 में संशोधन ।-(1) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-14 की उप-धारा (1) का वर्तमान परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''परन्तु आयुक्त अपील दाखिल करने में 30 (तीस) दिनों की कालावधि से अधिक विलम्ब को माफ कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाय कि विहित कालावधि के भीतर अपील नहीं दाखिल करने का पर्याप्त कारण थाः ''

(2) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगाः-

''परन्तु और कि कोई व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में मामले का पक्षकार नहीं था तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ हो, अपीलीय प्राधिकार की इजाजत प्राप्त करके, अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकार, अपने न्यायालय में सीधे अपील दायर करने के लिए पूर्वोक्त इजाजत देने हेतु अपने समक्ष दायर अर्जी का निपटारा, ऐसी अर्जी दायर किए जाने के 21 (इक्कीस) कार्य-दिवसों के भीतर, करेगा।''3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 अगःत 2013

उद्‌देश्य एवं हेतु

इस संशोधन विधेयक का उद्‌देश्य बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अधीन सक्षम प्राधिकार (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता) के न्यायिक आदेश से व्यथित ऐसे व्यक्ति जो उक्त न्यायालय में सम्बन्धित वाद में पक्षकार नहीं थे, को अपीलीय प्राधिकार (प्रमण्डलीय आयुक्त) के न्यायालय में अपील दायर करने की सुविधा प्रदान करना है। उक्त अधिनियम की धारा-14 में इस आशय की व्यवस्था प्रस्तावित है कि प्रमण्डलीय आयुक्त अपील दाखिल करने में 30 दिनों की कालावधि को कालावधि से अधिक विलम्ब को माफ कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाय कि विहित कालावधि के भीतर अपील दाखिल नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

उक्त संशोधन का मुख्य उद्देश्य है - कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में मामले का पक्षकार यद्यपि नहीं था तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ हो, अपीलीय प्राधिकार की अनुमति प्राप्त करके उनके समक्ष अपील दायर कर सकेगा। ऐसी अनुमति के आवेदन पत्र का निपटारा आवेदन दायर किये जाने के 21 (इक्कीस) कार्य-दिवसों के भीतर किया जायेगा। यही इस विधेयक का मुख्य उद्‌देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है।

(रमई राम)

भार साधक सदस्य पटना :

फूल झा, दिनांक 31 जुलाई, 2013

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा।

————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 638-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 August 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-08-12.638/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-08-12.638.