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त्र(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 अगःत 2013 2 बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 1987-1988, 2004-2005, 2005-2006,
2007-2008 एवं 2010-2011) विधेयक, 2013
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बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1988, 2005, 2006, 2008 एवं 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक ।
भारत गणराज्य में चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम । - यह अधिनियम बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय, 1987-1988, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2010-2011) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।
2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1988, 2005, 2006, 2008 एवं 2011 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 3949265, 551741, 23629215, 526930308, 8875813 एवं 2733546070 रूपये की निकासी । बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि जोे कुल मिलाकर 3297482412 (तीन अरब उनतीस करोड़ चौहत्तर लाख बयासी हजार चार सौ बारह) रूपये हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 1988, 2005, 2006, 2008 एवं 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी ।
3. विनियोग - इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1988, 2005, 2006, 2008 एवं 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 अगःत 2013 अनुसूची (देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1987-1988 | अधिकाई व्यय की रकम | |||||
| क्रम संख्या | अनुदान/ विनियोजन संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 48 | खानें एवं खनिजें | राजस्व | 3949265 | – | 3949265 |
| कुल | 3949265 | 3949265 | ||||
| 1 | 46 | पर्यटन विभाग | पूँजी | 551741 | – | 551741 |
| कुल | 551741 | 551741 | ||||
| 1 | 46 | पर्यटन विभाग | राजस्व | 4251477 | – | 4251477 |
| पूँजी | 19377738 | – | 19377738 | |||
| कुल | 23629215 | 23629215 | ||||
| 1 | 10 | ऊर्जा विभाग | पूँजी | 526930308 | – | 526930308 |
| कुल | 526930308 | 526930308 | ||||
| 1 | 42 | ग्रामीण विकास विभाग | पूँजी | 8875813 | – | 8875813 |
| कुल | 8875813 | 8875813 | ||||
| 1 | 15 | पेंशन | राजस्व | 2733546070 | – | 2733546070 |
| कुल | 2733546070 | 2733546070 |
उद्देश्य एवं हेतु
राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । वित्तीय वर्ष 1987-1988, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2010-2011 में विधान मंडल से स्वीकृत राशि से अपरिहार्य कारणों से किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 495, 493, 494, 496, 497 एवं 489 के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1988, 2005, 2006, 2008 एवं 2011 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए क्रमशः 3949265, 551741, 23629215, 526930308, 8875813 एवं 2733546070 रूपये अर्थात कुल 3297482412 (तीन अरब उनतीस करोड़ चौहत्तर लाख बयासी हजार चार सौ बारह) रूपये की राशि का शोधन और विनियोग इस विधेयक द्वारा प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।
( नीतीश कुमार )
भार-साधक सदस्य पटना :
फूल झा, दिनांक 1 अगस्त, 2013
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।
————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 639-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in