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सं0 3/एम0-32/2013/सा0प्र0-11338—विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा निवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सेवाएँ संविदा के आधार पर लिये जाने के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-4 में इस हेतु निम्नलिखित पदों का उल्लेख किया गया है- (i) राजस्व कर्मचारी (ii) पंचायत सचिव (पंचायत सेवक) (iii) जन सेवक (iv) अमीन (v) अंचल निरीक्षक (vi) प्रखंडों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जिनसे बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं।
(vii) ए0एन0एम0 (viii) ग्रेड 'ए' नर्सेज (ix) सचिवालय सहायक (x) पैरा मेडिकल स्टाफ, जैसे कि ओ0टी0 असिस्टेंट/ड्रेसर/फर्मासिस्ट आदि। (xi) जिला पदाधिकारी/उनके अधीन कार्यालयों के लिपिक। 2. उपर्युक्त कंडिका-1 के अतिरिक्त संकल्प सं0-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-6 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सेवा निवृत्त पदाधिकारीयों/कर्मियों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निम्नलिखित पदों को भी उक्त संकल्प की कंडिका-4 में शामिल किया गया है-
(i) सचिवालय आशुलिपिक एवं क्षेत्रीय कार्यालय (समाहरणालय) के आशुटंकक (आदेश सं0 5835 दिनांक 16.06.2010 द्वारा )। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 13 अगःत 2013 (v) जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग के लिपिकों, बेंच कलर्कों, आशुटंककों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद (आदेश सं0 7386 दिनांक 09.05.2013 द्वारा)। 3. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त कंडिका-1 में उल्लिखित संकल्प सं0-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंंडिका-6 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सेवानिवृत पदाधिकारियों /कर्मियों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-4 में निम्नांकित पदों को भी शामिल किया जाता है-
(i) गृह विभाग के सैनिक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों के संविदा नियोजन हेतु निम्नवर्गीय लिपिक के पद;
(ii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद; (iii) बिहार गजेटियर्स, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में शोध पदाधिकारी का पद; (iv) जल संसाधन विभाग में जनसंपर्क पदाधिकारी का पद; (v) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) में उप मत्स्य निदेशक, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, मत्स्य निरीक्षक, लिपिक, प्रधान लिपिक एवं चालक;
(vi) श्रम संसाधन विभाग में बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो में पदाधिकारी का पद; (vii) श्रम संसाधन विभाग के बिहार सचिवालय भोजशाला में बियरर, सहायक रसोईया एवं विक्रेता का पद;
(viii) पर्यावरण एवं वन विभाग के बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् में प्रशाखा पदाधिकारी का पद; (ix) अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में स्नातक शिक्षकों का पद;
(x) ऊर्जा विभाग में डिग्री धारी सहायक विद्युत अभियंता का पद; (xi) विधि विभाग में अभिलेखवाह का पद; (xii) सम्पर्क कार्यालय (विधि विभाग), बिहार भवन, नई दिल्ली में कार्यालय परिचारी का पद; (xiii) पर्यावरण एवं वन विभाग में सहायक वन संरक्षक, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी एवं अमीन का पद एवं
(xiv) योजना एवं विकास विभाग के बिहार राज्य योजना पर्षद् के अंतर्गत प्रारूपक का पद।
4. उक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ लिए जाने के संबंध में उपर्युक्त संकल्प सं0-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-5 में अंकित शर्त्तें एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवाएँ लेने के लिए संबंधित विभागों द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बशिष्ठ सिंह, सरकार के अपर सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 647-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in