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अधिसूचना
13 अगस्त 2013
सं॰ एल0जी0-1-21/2013/लेजः138—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 11 अगस्त 2013 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 13 अगःत 2013
बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013
[बिहार अधिनियम 10, 2013बिहार अधिनियम 10, 2013बिहार अधिनियम 10, 2013बिहार अधिनियम 10, 2013]
बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप मेें यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा-14 में संशोधन ।-(1) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-14 की उप-धारा (1) का वर्तमान परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाा :-
''परन्तु आयुक्त अपील दाखिल करने में 30 (तीस) दिनों की कालावधि से अधिक विलम्ब को माफ कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाय कि विहित कालावधि के भीतर अपील नहीं दाखिल करने का पर्याप्त कारण थाः ''
(2) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगाः-
''परन्तु और कि कोई व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में मामले का पक्षकार नहीं था तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ हो, अपीलीय प्राधिकार की इजाजत प्राप्त करके, अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकार, अपने न्यायालय में सीधे अपील दायर करने के लिए पूर्वोक्त इजाजत देने हेतु अपने समक्ष दायर अर्जी का निपटारा, ऐसी अर्जी दायर किए जाने के 21 (इक्कीस) कार्य-दिवसों के भीतर, करेगा।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।
13 अगस्त 2013
la0 ,y0th0&1&21@2013@139@yst% ।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2013 को अनुमत fcgkj Hkwfe fookn fujkdj.k ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 13 अगःत 2013
The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Act, 2013
[Bihar Act 10, 2013]
AN
ACT
To Amend the Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty fourth year of the Republic of India as follows:-
1. Short Title, Extent and Commencement.- (1) This Act may be called The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Act, 2013.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force with immediate effect.
2. Amendment in sub section (1) of section-14 of the Bihar Land Disputes
Resolution Act, 2009.- (1) The present proviso to sub section (1) of section 14 of the said Act, 2009 shall be substituted by the following:-
" Provided that the Commissioner may condone the delay in filing the appeal beyond the period of 30 (thirty) days if he is satisfied that there was sufficient cause for not filing the appeal within the prescribed period:"
(2) The following new proviso shall be added after the proviso to sub section (1) of section - 14 of the said Act, 2009:-
" Provided further that a person, who was not a party to a case in the court of Competent Authority and is adversely affected by an order passed by the Competent Authority, may file an appeal before the Appellate Authority, after obtaining leave from the Appellate Authority. The Appellate Authority shall dispose of the petition filed before him, for granting the aforesaid leave to file an appeal directly, within 21 (twenty one) working days of filing of such petition. "
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 651-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in