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प्रेषक, प्रभात शंकर,
अपर सचिव, वित्त विभाग ।
सेवा में, महालेखाकार (लेॉॉॉॉ एवं हकॉॉॉॉ), वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।
पटना, दिनांक 14 अगस्त 2013 विषयः- बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पद्मनाभन समिति की अनुशंसा के क्रम में अनुमान्य किए गए पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में यात्रा भत्ता की स्वीकृति ।
महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0 922, दिनांक 29/01/2010 द्वारा यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन किया गया है । पदाधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता का निर्धारण ग्रेड-पे के आधार पर किया गया है । राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को पद्मनाभन समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं0 7217, दिनांक 05/07/2010 द्वारा वेतन का पुनरीक्षण किया गया है जिसमें उनका वर्गीकरण ग्रेड-पे के आधार पर नहीं है । फलस्वरूप न्यायिक पदाधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता, मील भत्ता, स्थानान्तरण अनुदान आदि की दरों का पुनरीक्षण नहीं हो सका है और यह विषय सरकार के विचाराधीन था ।
सम्यक् रूप से विचारोपरान्त कर बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों कोे यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ
| क्र0 सं0 | श्रेणी | वेतनमान |
| 1 | I | 57,700-70,290/- से 70,290-76,450/- |
| 2. | II | 43,690-56,470/- से 51,550-63,070/- |
| 3. | III | 27,700-44,770/- से 39,530-54,010/- |
2. यात्रा हेतु श्रेणी/स्थान की अनुमान्यताः-
(क) वायुयान से यात्राः—श्रेणी-I के न्यायिक पदाधिकारी कर्त्तव्य पर यात्रा की स्थिति में वायुयान से इकोनॉमी क्लास में यात्रा के हकदार होंगे, परंतु वेतनमान 70,290-76,450/- में कार्यरत न्यायिक सेवा के पदाधिकारी वायुयान के एक्जीक्यूटिव क्लास से यात्रा कर सकेंगे । विशेष परिस्थिति में श्रेणी II एवं III के न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को विमान से यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी बशर्त्तें कि वे महत्वपूर्ण दायित्व के पद का निर्वहन करते हों एवं रेल यात्रा में ज्यादा समय लगने के चलते लंबी अवधि तक ऐसे पदाधिकारी का मुख्यालय से बाहर रहना लोकहित के कार्य में बाधक न हो । इस संबंध में आवश्यक स्वीकृति इनके संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी ।
(ख) रेल द्वारा यात्राः—
| श्र ेणी | अनुमान्य श्रेणी स्थान | ||
| सभी टे्रेन | राजधानी एक्सप्रेस | शताब्दी एक्सप्रेस | |
| श्रेणी-I | एॉसीॉ प्रथम श्रेणी | एॉसीॉ प्रथम श्रेणी | एजीक्यूटिव श्रेणी |
| श्रेणी-II एवं III | एॉसीॉ-II टीयर शयनयान | एॉसीॉ-II टीयर शयनयान | एॉसीॉ कुर्सीयान |
(ग) सड़क से यात्राः—
| श्रेणी | अनुमान्यता |
| I | वातानुकूलित (बस/टैक्सी/कार) |
| II, III | वातानुकूलित बस/गैर वातानुकूलित टैक्सी |
राज्य के अंदर या बाहर वायुयान/ट्रेन से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिए अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी से यात्रा करने पर निम्नलिखित दर से अथवा वास्तविक भाड़ा, जो भी कम हा,े का भुगतान अनुमान्य होगाः—
| वाहन का प्रकार | अनुमान्यता |
| वातानुकूलित बस | वास्तविक किरया |
| टैक्सी | ` 15/- रूॉ प्रति किॉमीॉ (मेट्रो शहर) ` 12/- रूॉ प्रति किॉमीॉ (अन्य स्थान) |
| निजी कार | ` 8/- रूॉ प्रति किॉमीॉ |
नियंत्री पदाधिकारी की पूर्वानुमति से निजी वाहनों से सरकारी यात्रा विशेष मामले में की जा सकती है । निजी वाहन से सरकारी यात्रा की अनुमति मात्र उन पदाधिकारियों को दी जाएगी जो टैक्सी से यात्रा करने की पात्रता रखते है तथा जिनके साथ कोई सरकारी वाहन संबद्ध नहीं है ।
3. दैनिक भत्ता के प्रयोजनार्थ शहरों का वर्गीकरण एवं श्रेणीवार देय दैनिक भत्ता की दर रूॉॉॉॉ मेंः—
| न्यायिक पदाॉॉॉॉ के श्रेणी | शहरों का वर्गीकरण | ||
| श्रेणी - X (मेट्रो) | श्रेणी - Y (पटना) | श्रेणी - Z (अन्य) | |
| श्रेणी - I | होटल ` 5000/- अधिकतम सामान्य ` 500/- | ` होटल 4000/- अधिकतम सामान्य `400/- | ` होटल 3000/- अधिकतम सामान्य ` 300/- |
| श्रेणी - II, III | होटल ` 3000/- अधिकतम सामान्य ` 400/- | होटल ` 2000/- अधिकतम सामान्य ` 300/- | ` होटल 1000/- अधिकतम सामान्य ` 200/- |
'सामान्य' कॉलम में अंकित दर पर दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा ।
(ii) 'होटल' का अर्थ निबंधित या लाइसेंस प्राप्त होटल या गेस्ट हाउस से है, जिसकी बोर्डिंग और लौजिंग की दरें निर्धारित हों । अनिबंधित गेस्ट हाउस को 'स्वयं की व्यवस्था' मानकर 'सामान्य' दर से दैनिक भत्ता देय होगा । वाईॉएमॉसीॉएॉ, वाईॉडब्ल्यूॉसीॉए0 के छात्रावास भी 'होटल' की श्रेणी मेें ही माने जाएंगे ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 अगःत 2013 (iii) 'होटल' कालम में अंकित दर पर दैनिक भत्ता प्रतिपूर्ति के आधार पर अनुमान्य होगा और इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन अथवा राज्य सरकार के लोक उपक्रमों में स्थान की अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र स्वयं देना होगा तथा होटल में ठहरने संबंधी किराया का रसीद प्रस्तुत करना होगा; इस शर्त्त का शिथिलीकरण नहीं किया जाएगा ।
(iv) अगर सरकारी या लोक उपक्रम गेस्ट हाउस में 'ठहरने' की दर (नाश्ता, भोजन शुल्क छोड़कर) किसी श्रेणी के पदाधिकारी को अनुमान्य 'सामान्य' दैनिक भत्ता के 25 प्रतिशत से अधिक हो तो सरकारी सेवक को सामान्य दैनिक भत्ता का 75 प्रतिशत तथा गेस्ट हाउस का लौजिंग चार्ज दोनों देय होगा । परन्तु, इस प्रकार देय कुल दैनिक भत्ता की दर होटल दर से अधिक नहीं होगी ।
(v) होटल में रहने पर सामान्य दैनिक भत्ता दस प्रतिशत काटकर देय होगा; इसके अतिरिक्त होटल में वास्तविक रूप से भुगतान किया गया लौजिंग चार्ज भी देय होगा । परन्तु, इस प्रकार देय दैनिक भत्ता और लौजिंग चार्ज की कुल राशि या निर्धारित अधिकतम होटल दर, दोनों में जो कम हो, वही भुगतेय होगा ।
(vi) अगर यात्रा के दौरान सरकारी सेवक रेस्ट हाउस या डाकबंगला से भिन्न सरकारी कार्यालय भवन के 'निरीक्षण कक्ष' आदि में ठहरता है जहाँ ठहरने का शुल्क भुगतेय नहीं है तो उसे सामान्य दैनिक भत्ता का तीन चौथाई देय होगा । (vii) पदस्थापन के नगर की सीमा से बाहर आठ किॉमीॉ की परिधि के अंदर की 'स्थानीय यात्रा' के लिए सामान्य से आधी दर से दैनिक भत्ता देय होगा । महानगर/उपनगर या प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंदर की यात्रा स्थानीय श्रेणी में ही आएगी भले ही दूरी अधिक हो ।
(viii) होटल के लिए निर्धारित 'अधिकतम' दर में रहने एवं खाने की दर शामिल है और उस श्रेणी में अधिकतम अनुमान्य है, बशर्तें इसके लिए वास्तविक अभिश्रव पेश किया जाय ।
(ix) सभी सरकारी कर्मिर्यों को यात्रा की अपनी पात्रता श्रेणी के नीचे श्रेणी में यात्रा करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी ।
(ख) दिल्ली यात्रा की स्थिति में बिहार भवन अथवा बिहार निवास में स्थान अनुपलब्ध होने पर होटल कॉलम में अंकित दर पर दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, बशर्ते कि होटल में ठहरने संबंधी किराया की रसीद प्रस्तुत किया जाय । (ग) राज्य के बाहर (दिल्ली को छोड़कर) यात्रा की स्थिति में भारत सरकार/संबंधित राज्य सरकार द्वारा ठहरने हेतु व्यवस्था नहीं कराये जाने की स्थिति में होटल कॉलम में दर्ज दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, बशर्तें कि होटल में ठहरने संबंधी किराया की रसीद प्रस्तुत किया जाय ।
4. स्थानान्तरण अनुदानः—(क) स्थानान्तरण होने की स्थिति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0 9188 दिनांक 14/09/2006 के अनुसार राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को 20 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थानान्तरण होने पर एक माह के मूल वेतन के बराबर राशि का एक मुश्त भुगतान स्थानान्तरण अनुदान के रूप में दिया जायेगा । 20 कि.मी. से कम दूरी पर ऐसे स्थानान्तरण जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में मूल वेतन का एक तिहाई राशि एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में दी जायेगी । यह लाभ दिनांक 30/06/2006 से प्रभावी है । ((((ख)))) राज्य के बाहर स्थानान्तरण होने पर एक माह के मूल वेतन के समतुल्य रकम स्थानान्तरण अनुदान के रूप में देय होगा ।
(ग) निजी सामग्रियों के परिवहन व्यय की अनुमान्यताः- (i) रेल द्वारा एवं सड़क द्वारा
| श्रेणी | टे्रन द्वारा | सड़क द्वारा |
| I | 6 हजार कि.ग्रा./एक चार चक्के का वाहन/ एक दुहरा कांटेनर | 18 रू0 प्रति कि.मी. (0.30 प्रति कि.ग्रा. प्रति कि.मी.) |
| II | 6 हजार कि.ग्रा./एक चार चक्के का वाहन/ एक एकहरा कांटेनर | 18 रू0 प्रति कि.मी. (0.30 प्रति कि.ग्रा. प्रति कि.मी.) |
| III | 3 हजार कि.ग्रा. तक मालवाही टे्रन द्वारा | 9 रू0 प्रति कि.मी. (0.30 प्रति कि.ग्रा. प्रति कि.मी.) |
(ii) वाहन की ढुलाईः- राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारी निम्नांकित के अनुसार वाहन की ढुलाई के हकदार
| श्रेणी | अनुमान्य |
| I, II एवं III | एक मोटरगाड़ी/ एक दोपहिया वाहन । |
1. रेल मार्ग सेः-
(i) यात्री गाड़ी से- वास्तविक किराया (ii) माल गाड़ी से- पार्सल लागत, बंधाई एवं खर्च, बांधी गयी कार/मोटर साईकिल को पार्सल घर लाने तथा ले जाने का व्यय, टे्रन पर चढ़ाने-उतारने का खर्च आदि मिलाकर कंडिका (i) में अंकित राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत । (iii) कार के परिवहन के लिए निकटतम रेल मार्ग से एक कार चालक के लिए द्वितीय श्रेणी का किराया । 2. सड़क मार्ग सेः- (अ) कार/यंत्र चालित दुपहिया वाहन/साईकिलः-
| यात्रा के साधन | रेल मार्ग से जुड़े स्थान के लिए | रेल मार्ग से नहीं जुड़े स्थानों के लिए |
| वाहन को ट्रक पर लादकर भेजने पर | वास्तविक खर्च/ निर्धारित दर पर अनुमान्य राशि/सवारी गाड़ी से भेजने का खर्च जो कम हो । | वास्तविक खर्च [(निर्धारित दर पर अनुमान्य वाहन पर कंडिका 4 (ग) द्वारा निर्धारित राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत ।] |
| जब वाहन चलाकर भेजा जाय | निर्धारित दर पर (सवारी गाड़ी से भेजने की लागत अधिसीमा के अंतर्गत) | वास्तविक खर्च [(निर्धारित दर पर अनुमान्य वाहन पर कंडिका 4 (ग) द्वारा निर्धारित राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत ।] |
नोटः- जब वाहन चलाकर भेजा जाए और सरकारी सेवक/परिवार के सदस्य वाहन से यात्रा कर रहे हों तो उन्हें वायु/रेल/सड़क द्वारा यात्रा व्यय अनुमान्य नहीं होगा । अलग से यात्रा करने पर यथास्थिति, वायु/रेल/सड़क यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा । 5. सेवानिवृत्ति अनुदानः- न्यायिक पदाधिकारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य के अंदर या राज्य से बाहर अपने घोषित गृह शहर (Home Town) जाने के निमित्त की गयी यात्रा के लिए स्थानांतरण अनुदान एवं निजी सामग्रियों के परिवहन हेतु उपर्युक्त दर से व्यय की प्रतिपूर्ति देय होगा । 6. 'सीमित परिवार' की धारणा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/सेवानिवृत्ति अनुदान पति-पत्नी, दो आश्रित बच्चों एवं आश्रित माता-पिता तक ही सीमित रखा जायेगा । यह बंधेज दिनांक 01/01/2000 से प्रभावी होगा, किन्तु यह निम्ननांकित अवस्थाओं में लागू नहीं होगाः-
(i) ऐसे पदाधिकारी जिन्हें दिनांक 01/01/2000 की तिथि के पूर्व ही दो से अधिक बच्चे हों । (ii) यदि संबंधित पदाधिकारी वर्तमान में निःसंतान हो अथवा उसे एक ही बच्चा हो किन्तु बाद में एक साथ एक से अधिक जुड़वा बच्चे के होने की स्थिति में बच्चों की संख्या दो से अधिक हो जाए ।
विश्वासभाजन, प्रभात शंकर, सरकार के अपर सचिव ।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 668-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in