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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 August 2013

Published 21 August 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-08-21.670
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण के संबंध में संयुक्त रूप से निर्गत दिषानिर्देष में मुख्यतः निम्न प्रावधान हैंः-

(i) इंदिरा आवास योजना के सभी लाभार्थियों को निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु प्राथमिकता दी जानी है।

(ii) इंदिरा आवास योजना की कार्यावन्यन एजेंसी द्वारा इंदिरा आवास योजना के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राषि (केन्द्रांष तथा राज्यांष) के लिए संबंधित 'जिला जल एवं स्वच्छता समिति' को अधियाचना की जायेगी। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इंदिरा आवास निर्माण के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु आवष्यक प्रोत्साहन राषि का 50% राषि प्रथम किस्त के रूप में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियोेंेंेंं को हस्तांतरित की जायेगी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को विमुक्त राषि का 60% राषि व्यय किए जाने एवं इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र/यथानिर्धारित Audited Statement of Account (ASA) जिला जल एवं स्वच्छता2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 21 अगःत 2013 समिति को समर्पित किए जाने के उपरान्त आवष्यक प्रोत्साहन राषि की शेष 50% राषि 'जिला जल एवं स्वच्छता समिति' द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को विमुक्त की जायेगी।

(iii)इंदिरा आवास के साथ शौचालय निर्माण को सुनिष्चित करने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घरों में शौचालय निर्माण के उपरान्त ही इंदिरा आवास योजना की अंतिम किस्त तथा निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राषि उपलब्ध कराई जायेगी। (iv) इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के convergence से किया जाना है, जिसके लिए MGNREGS की राषि 4500 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी। 3. इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को छोड़कर अन्य लाभार्थियों (BPL एवं चिन्हित श्रेणी के APL परिवारों) के संदर्भ में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण भी महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के साथ convergence से किया जाना है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिषानिर्देष के अनुसार वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान के तहत प्रावधानित 4600 (प्रति परिवार) प्रोत्साहन राषि, MGNREGS से अधिकतम 4500 लगाकर, तथा लाभार्थी के 900 अंषदान (न्यूनतम) के साथ, 10,000 (या उससे अधिक) लागत राषि के वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण लाभार्थियों द्वारा कराया जाना है एवं प्रोत्साहन राषि शौचालय निर्माण के उपरान्त उन्हें उपलब्ध करायी जानी है। ग्राम पंचायतों द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समितियों से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान के आवष्यक प्रोत्साहन राषि की अधियाचना की जायेगी। जिला जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राषि ( 4600 प्रति परिवार) ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाना है। 4. वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवणः-

(i) जिला जल एवं स्वच्छता समितियां (DWSCs) निर्मल भारत अभियान की स्वीकृत योजना के अनुसार ग्राम पंचायतवार बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों की सूची प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगी।

(ii) शौचालय निर्माण की गुणवाा सुनिष्चित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत पंचायत तकनीकि सहायक, प्रखण्ड समन्वयक (NBA), कार्यक्रम पदाधिकारी, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की होगी।

(iii) योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मापी महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तकनीकी कर्मियोंंंं द्वारा की जायेगी। आवष्यकतानुसार समय-समय पर कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा भी तकनीकी पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(iv) ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थी परिवारों की सूची तैयार कर इनमें महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के convergence के साथ शौचालय निर्माण हेतु कार्य-योजना तैयार कर उस पर ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(v) जिला जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों से निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत व्यय की गई राषि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिलावार समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिषन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उपर्युक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैंः-

(i) निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के साथ convergence से किया जायेगा।

(ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के घरों में तथा ग्राम पंचायतें अन्य लाभार्थियों (गैर-इंदिरा आवास लाभार्थियाें) के घरों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगें। (iii)इंदिरा आवास के लाभार्थियों के घरों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत कुल 4600 प्रोत्साहन राषि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उनके द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में उन्हें हस्तांतरित की जायेगी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत 4600 प्रोत्साहन राषि, MGNREGS से अधिकतम 4500 लगाकर तथा लाभार्थी के न्यूनतम 900 अंषदान के साथ 10000 (या उससे अधिक) लागत के वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण लाभार्थियों से करवाया जायेगा तथा शौचालय निर्माण के उपरान्त इंदिरा आवास योजना की अंतिम किस्त तथा निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राषि लाभार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। (iv) इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को छोड़कर अन्य लाभार्थियों (BPL एवं चिन्हित श्रेणी APL परिवारों) के घरों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत 4600 प्रोत्साहन3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 21 अगःत 2013 राषि ग्राम पंचायतों को उनके अधियाचना के आलोक में हस्तांतरित की जायेगी। ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत देय 4600 प्रोत्साहन राषि, MGNREGS से अधिकतम 4500 लगाकर तथा लाभार्थी के न्यूनतम 900 अंषदान के साथ 10000 (या उससे अधिक) लागत के वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण लाभार्थियों से करवाया जायेगा। शौचालय निर्माण के उपरान्त निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत प्रोत्साहन राषि ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में यथा सम्भव उपलब्ध करायी जायेगी।

आदेषः-आदेषः-आदेषः-आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रबीन्द्र पवांर,रबीन्द्र पवांर,रबीन्द्र पवांर,रबीन्द्र पवांर, सरकार के प्रधान सचिव।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 670-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

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